रास्ते का अधिकार (ROW) - जब भी काउंटी-रखरखाव वाली सड़क (या तो मेनलाइन या उपखंड), सार्वजनिक सुधार जिला (पीआईडी) सड़क पर या सार्वजनिक अधिकार के भीतर लेकिन सड़क के बाहर काम प्रस्तावित किया जाता है, तो रास्ते का निर्माण (उपयोगिताओं) परमिट की आवश्यकता होती है। प्लैटफ़ॉर्म।
पहुंच (सड़क मार्ग) - जब भी कोई नई पहुँच प्रस्तावित की जाती है, किसी मौजूदा पहुँच को उन्नत किया जाता है (फ़र्श, नई पुलिया, आदि), या किसी मौजूदा पहुँच के उपयोग में परिवर्तन (यानी, किसी आवासीय पहुँच के लिए फ़ील्ड पहुँच को बदलना, आदि) के लिए पहुँच परमिट की आवश्यकता होती है। ) का रखरखाव काउंटी (या तो मेनलाइन या उपखंड) या सार्वजनिक सुधार जिला (PID) सड़क पर अनुरोध किया जाता है।
विशेष परिवहन/वार्षिक विशेष परिवहन - एक विशेष परिवहन परमिट की आवश्यकता होती है जब किसी दिए गए वाहन आयाम, लोड या अनलोड के लिए कानूनी सीमाएं पार हो जाती हैं, सार्वजनिक अधिकारों के रास्ते में सड़कों पर यात्रा करती हैं या जो लैरीमर काउंटी में यात्रा करने वाली जनता को सीधे प्रभावित करती हैं। बेड़े या भारी कृषि ढुलाई के लिए एक वार्षिक विशेष परिवहन परमिट जारी किया जा सकता है। ये परमिट अनिगमित लारिमर काउंटी में ही सड़कों पर यात्रा के लिए जारी किए जाते हैं।
निजी सड़क निर्माण - एक निजी सड़क निर्माण परमिट संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करने के इरादे से ग्रामीण संपत्तियों के विकास के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और इसके परिणामस्वरूप सड़कें और खुदाई सुरक्षित हैं। एक से अधिक आवासीय संपत्तियों को सेवा प्रदान करने वाली किसी भी नई निजी सड़क पर निजी सड़क निर्माण परमिट की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त परमिट हमारे माध्यम से जमा करने के लिए उपलब्ध हैं ऑन लाइन पोर्टल.
विकास निर्माण परमिट (डीसीपी) - लारिमर काउंटी में विकास संबंधी सुधारों की निर्माण प्रक्रिया का समन्वय करने के लिए एक विकास निर्माण परमिट की आवश्यकता होती है और परियोजना की सेवा के लिए आवश्यक सभी सुधारों को पर्याप्त रूप से पूरा करने का आश्वासन देता है। परमिट का उपयोग वारंटी अवधि और अंततः वारंटी संपार्श्विक जारी करने के लिए भी किया जाता है। परमिट आमतौर पर डीसीपी समन्वय बैठक के दौरान भरा और जमा किया जाता है।
विशेष कार्यक्रम परमिट - विशेष कार्यक्रम परमिट की आवश्यकता तब होती है जब कोई ऐसा कार्यक्रम (दौड़, सवारी, पैदल यात्रा, पार्टी, आदि) हो जो लैरीमर काउंटी की सड़क या अन्य काउंटी संपत्ति को प्रभावित कर सकता हो, जिसके लिए सड़क या संपत्ति के सामान्य उपयोग को बदलने, प्रतिबंधित करने या अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।