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विकलांग अधिनियम के तहत अमेरिकियों के तहत नीति की सूचना

1990 के अमेरिकी विकलांग अधिनियम, "एडीए" के शीर्षक II की आवश्यकताओं के अनुसार, लैरीमर काउंटी सरकार अपने रोजगार प्रथाओं, सेवाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों में विकलांगता के आधार पर योग्य व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। Larimer काउंटी सरकार अपने सभी कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों के लिए विकलांग लोगों के लिए समान पहुंच प्रदान करेगी। 

काउंटी एडीए समन्वयक

विकलांग लोगों के लिए इस नीति को बनाए रखने के लिए अमेरिकियों के साथ विकलांग अधिनियम (एडीए) समन्वयक की स्थिति बनाई गई थी। समन्वयक विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है जो काउंटी कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों में शामिल होने या भाग लेने की इच्छा रखते हैं, पूरी तरह से विकलांग लोगों के रूप में। यह काउंटी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने में सहायता भी प्रदान करता है कि उनके कार्यक्रम, सेवाएँ और गतिविधियाँ अमेरिकन्स विथ डिसएबिलिटीज एक्ट की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

एडीए समन्वयक इसके लिए जिम्मेदार है:

  • काउंटी कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों तक पहुंच के लिए नागरिक अनुरोधों का जवाब देना।
  • समन्वय काउंटी एडीए अनुपालन।
  • एडीए के साथ काउंटी गैर-अनुपालन का आरोप लगाने वाली किसी भी सार्वजनिक शिकायत की जांच।
  • प्रबंध करना काउंटी एडीए संक्रमण योजना - सार्वजनिक भवनों की पहुंच के लिए मैट्रिक्स।
  • उचित आवास के लिए संपर्क करें।
  • जिस किसी को प्रभावी संचार के लिए सहायक सहायता या सेवा की आवश्यकता होती है, या लारिमर काउंटी सरकार के कार्यक्रम, सेवा या गतिविधि में भाग लेने के लिए नीतियों या प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता होती है, उसे एडीए समन्वयक से (970) 498-5967 पर या ईमेल द्वारा संपर्क करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके accessibility@larimer.org पर लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से पांच कार्यदिवस पहले नहीं।

 

मैकेंज़ी लोव
लैरीमर काउंटी एडीए समन्वयक
जोखिम प्रबंधन प्रभाग
200 डब्ल्यू ओक सेंट, सुइट 4000
पीओ बॉक्स 1190, फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 80522
टेलीफोन: (970) 498 5967
फैक्स: (970) 498 5965
TTY: रिले कोलोराडो - 711
ईमेल अभिगम्यता - accessibility@larimer.org
काम के घंटे: एमएफ। सुबह 8:00 - शाम 5 बजे

रोज़गार

Larimer काउंटी सरकार अपने काम पर रखने या रोजगार प्रथाओं में विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करती है और ADA के शीर्षक I के तहत US समान रोजगार अवसर आयोग द्वारा प्रख्यापित सभी नियमों का अनुपालन करती है।

सेवाएँ, कार्यक्रम और गतिविधियाँ

Larimer काउंटी कार्यक्रम आवेदकों और प्रतिभागियों को अपनी सेवाओं, कार्यक्रमों, या गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करने में अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, चाहे ऐसी सेवाएं, कार्यक्रम, या गतिविधियां काउंटी- या संघ-वित्त पोषित हों। इसके अलावा, लैरीमर काउंटी एडीए के शीर्षक II की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

प्रभावी संचार

Larimer काउंटी सरकार आम तौर पर, अनुरोध पर, विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रभावी संचार के लिए उपयुक्त सहायता और सेवाएं प्रदान करेगी ताकि वे Larimer काउंटी सरकार के कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सकें, जिसमें योग्य सांकेतिक भाषा दुभाषिए, ब्रेल में दस्तावेज़ और अन्य शामिल हैं। भाषण, श्रवण या दृष्टि हानि वाले लोगों के लिए सूचना और संचार को सुलभ बनाने के तरीके।

वेब एक्सेसिबिलिटी

लैरीमर काउंटी वेबसाइट पर आगंतुकों के लिए पहुंच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह साइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (W3C) द्वारा निर्धारित पहुंच-योग्यता दिशानिर्देशों का उपयोग करती है। W3C का प्राथमिक मिशन वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव (WAI) को बनाए रखना है। हम WCAG 2.1 और 508 अनुपालन को पूरा करने के प्रयासों में अपने ऑनलाइन संचार की लगातार निगरानी करते हैं और उसे सही करते हैं।

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नीतियों और प्रक्रियाओं में संशोधन

Larimer काउंटी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में सभी उचित संशोधन करेगी कि विकलांग लोगों को इसके सभी कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों का आनंद लेने का समान अवसर मिले। उदाहरण के लिए, लैरीमर काउंटी के सरकारी कार्यालयों में सेवा पशुओं वाले व्यक्तियों का स्वागत किया जाता है, यहां तक ​​कि जहां पालतू जानवरों को आम तौर पर प्रतिबंधित किया जाता है।

ADA को Larimer काउंटी सरकार से ऐसी कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है जो इसके कार्यक्रमों या सेवाओं की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दे या अनुचित वित्तीय या प्रशासनिक बोझ लाद दे।

ऐसी शिकायतें/शिकायतें कि Larimer काउंटी सरकार का कोई कार्यक्रम, सेवा, या गतिविधि विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है, उन्हें काउंटी के ADA समन्वयक को निर्देशित किया जाना चाहिए।

Larimer काउंटी सरकार किसी विशेष विकलांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्तियों के किसी भी समूह पर सहायक सहायता और सेवाएं प्रदान करने या नीति में उचित संशोधन करने की लागत को कवर करने के लिए कोई अधिभार नहीं लगाएगी, जैसे कि जनता के लिए खुले स्थानों से आइटम प्राप्त करना लेकिन व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं हैं।

लोक शिकायत प्रक्रिया

यह शिकायत प्रक्रिया अमेरिकियों के विकलांग अधिनियम 1990, "एडीए" की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है। इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो Larimer काउंटी सरकार द्वारा सेवाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों, या लाभों के प्रावधान में अक्षमता के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करना चाहता है।

शिकायत/शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए और इसमें कथित भेदभाव के बारे में जानकारी जैसे नाम, पता, शिकायतकर्ता का फोन नंबर और स्थान, तारीख और समस्या का विवरण शामिल होना चाहिए। शिकायत दर्ज करने के वैकल्पिक साधन, जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार या शिकायत की टेप रिकॉर्डिंग, विकलांग व्यक्तियों के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।

शिकायत प्रस्तुत करें

शिकायतकर्ता या उसके नामित व्यक्ति द्वारा जितनी जल्दी हो सके शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए, लेकिन एडीए समन्वयक को कथित उल्लंघन के बाद 60 कैलेंडर दिनों के बाद नहीं।

एडीए शीर्षक II शिकायत फॉर्म देखने के लिए और इस फॉर्म को जमा करने के लिए कई विकल्प देखने के लिए कृपया नीचे "शिकायत ऑनलाइन सबमिट करें" बटन पर क्लिक करें:

शिकायत ऑनलाइन जमा करें

प्रक्रिया

एक व्यक्ति जो मानता है कि लैरीमर काउंटी सरकार की एजेंसी द्वारा सेवाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों या लाभों के प्रावधान में अक्षमता के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया गया है, यदि संभव हो तो, निदेशक या स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम या सेवाओं के पर्यवेक्षक। यदि समाधान का यह अनौपचारिक प्रयास असफल होता है, तो शिकायतकर्ता को इन चरणों का पालन करना होगा।

चरण 1: शिकायत

-पर मांगी गई सारी जानकारी भरें एडीए शीर्षक II शिकायत प्रपत्र. भरे हुए फॉर्म को एडीए समन्वयक को मेल या हाथ से भेजें। यदि शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत संप्रेषित करने के लिए दुभाषिया या वैकल्पिक प्रारूप जैसे उचित स्थान की आवश्यकता है, तो इसे शिकायत प्रपत्र पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ताकि एडीए समन्वयक प्रभावी संचार के लिए आवास की व्यवस्था कर सके। भेदभावपूर्ण कार्रवाई या स्थिति उत्पन्न होने के 60 कैलेंडर दिनों के भीतर एडीए शिकायतें दर्ज की जानी चाहिए।

चरण 2: लैरीमर काउंटी के एडीए समन्वयक या उनके नामित व्यक्ति से मिलें

एडीए समन्वयक द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर, समन्वयक या उनके नामित व्यक्ति व्यक्ति से मिलेंगे या उनकी शिकायत के संबंध में उनसे संपर्क करेंगे।

यदि यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति एडीए के तहत विकलांग व्यक्ति है, तो एडीए समन्वयक या उनके नामित व्यक्ति शिकायत को हल करने का प्रयास करेंगे।

चरण 3: शिकायत का समाधान

यदि व्यक्ति और एडीए समन्वयक या उनके नामित व्यक्ति संयुक्त रूप से शिकायत के समाधान के लिए सहमत होते हैं, तो एडीए समन्वयक या उनके नामिती संयुक्त समझौते को लिखित में रखेंगे और इसे व्यक्ति को भेजेंगे। समझौते में आम तौर पर निम्नलिखित आइटम शामिल होंगे:

  • शिकायत का विवरण।
  • तथ्यों का सारांश।
  • स्वीकृत संकल्प का विवरण।
  • शिकायत के समाधान की समय-सीमा।
  • एक आश्वासन कि Larimer काउंटी समझौते के विशिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करेगी।

इस संकल्प के प्रभावी होने के लिए, व्यक्ति को समझौते की एक प्रति पर हस्ताक्षर करना चाहिए और निर्दिष्ट समय में इसे एडीए समन्वयक या उनके नामित व्यक्ति को वापस करना चाहिए।

शिकायत का निराकरण नहीं : 

यदि व्यक्ति और ADA समन्वयक या उनके नामित व्यक्ति शिकायत का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो ADA समन्वयक या उनके नामिती व्यक्ति को इस तथ्य की सूचना भेजेंगे। नोटिस में आम तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • शिकायत का विवरण
  • प्रस्तावित किसी संकल्प का सारांश
  • एक बयान जो उन मुद्दों को संबोधित करता है जिन्हें हल नहीं किया जा सका

व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह एडीए समन्वयक या उनके मनोनीत व्यक्ति के साथ बैठक के बाद प्राप्त मूल शिकायत या अधिसूचना की प्रतियां, साथ ही शिकायत से संबंधित कोई भी अन्य पत्राचार या अन्य दस्तावेज रखें, और उन प्रतियों को सभी बैठकों में लाएं, शिकायत से संबंधित समीक्षा और अपील।

यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो व्यक्ति काउंटी के जोखिम प्रबंधक द्वारा शिकायत की और समीक्षा का अनुरोध कर सकता है, जो ADA समन्वयक के निर्णय की समीक्षा करेगा। यदि अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो जोखिम प्रबंधक शिकायत प्राप्त होने के 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर व्यक्ति के साथ बैठक करेगा। एडीए समन्वयक या उनके मनोनीत व्यक्ति का निर्णय प्राप्त होने या व्यक्ति के साथ उनकी बैठक, जो भी उचित हो, के 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर जोखिम प्रबंधक शिकायत पर निर्णय जारी करेगा। जोखिम प्रबंधक का निर्णय अपील योग्य नहीं है।

अपील

यदि ADA समन्वयक या उनके मनोनीत व्यक्ति द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक ढंग से समस्या का समाधान नहीं करता है, तो शिकायतकर्ता और उसके मनोनीत व्यक्ति Larimer काउंटी जोखिम प्रबंधक को प्रतिक्रिया प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर लिखित रूप में निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं:

जेफरी एल ग्रीन, जोखिम प्रबंधक
जोखिम प्रबंधन प्रभाग
200 वेस्ट ओक स्ट्रीट, सुइट 4000
पीओ बॉक्स 1190
फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 80522-1190

अपील प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर, एडीए समन्वयक या नामिती शिकायतकर्ता के साथ शिकायत और संभावित समाधान पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। बैठक के बाद 15 कैलेंडर दिनों के भीतर, एडीए समन्वयक या मनोनीत व्यक्ति लिखित में जवाब देंगे, और जहां उपयुक्त हो, शिकायतकर्ता के लिए सुलभ प्रारूप में, शिकायत के अंतिम समाधान के साथ।

ADA समन्वयक या मनोनीत व्यक्ति द्वारा प्राप्त सभी लिखित शिकायतें और इस कार्यालय से प्रतिक्रियाएँ कम से कम तीन वर्षों के लिए Larimer काउंटी सरकार द्वारा रखी जाएंगी।

यदि व्यक्ति को अभी भी लगता है कि शिकायत का समाधान नहीं हुआ है, तो वह निम्न से निर्णय लेने का अनुरोध कर सकता/सकती है:

अमेरिकी न्याय विभाग
एक्सएनयूएमएक्स पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, एनडब्ल्यू
वाशिंगटन, डीसी 20530-0001
202-514-2000

 

नोट: शिकायत प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, शिकायतकर्ता उपरोक्त पते पर अमेरिकी न्याय विभाग को शिकायत भेज सकता है।

लैरीमर काउंटी संक्रमण योजना 

1991 के ADA विनियमों के अनुसार, सभी सार्वजनिक संस्थाओं को, आकार की परवाह किए बिना, उनकी सेवाओं, नीतियों, प्रथाओं और सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या इकाई के कार्यक्रम, जब उनकी संपूर्णता में देखे गए, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ थे। इसके अलावा, 50 या अधिक कर्मचारियों वाली सार्वजनिक संस्थाओं को किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन का विवरण देने के लिए एक संक्रमण योजना विकसित करने की आवश्यकता थी जो कि कार्यक्रम की पहुंच प्राप्त करने और उन्हें पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करने के लिए की जाएगी। लारिमर काउंटी इच्छुक व्यक्तियों को टिप्पणियां सबमिट करके स्व-मूल्यांकन और संक्रमण योजना प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। जबकि 2010 के विनियम में विशेष रूप से सार्वजनिक संस्थाओं को एक नया स्व-मूल्यांकन करने या एक नई संक्रमण योजना विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, लैरीमर काउंटी अपनी सेवाओं, कार्यक्रमों, गतिविधियों और सुविधाओं का मूल्यांकन करना जारी रखता है, जैसा कि इसमें प्रलेखित है। एडीए संक्रमण योजना लैरीमर काउंटी के लिए।

 

यह जानकारी अनुरोध पर एक वैकल्पिक प्रारूप में उपलब्ध है।