फौजदारी में एक उधारकर्ता को नोटिस: यदि आपकी संपत्ति फौजदारी नीलामी बिक्री के लिए जाती है और ऋणदाता और अन्य सभी ग्रहणाधिकारियों के लिए कुल बकाया राशि से अधिक के लिए खरीदी जाती है, तो कृपया बिक्री के बाद सार्वजनिक ट्रस्टी के कार्यालय से संपर्क करें क्योंकि आपके पास आपके लिए धन हो सकता है। अतिरिक्त धन एकत्र करने के लिए उधारकर्ताओं को सार्वजनिक ट्रस्टी या किसी तीसरे पक्ष को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
यदि उधारकर्ता का मानना है कि एक ऋणदाता या सेवक ने धारा 38-38-103.1 में संपर्क के एक बिंदु के लिए आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है या धारा 38-38-103.2 में दोहरी ट्रैकिंग पर निषेध है, तो उधारकर्ता कोलोराडो अटार्नी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। सामान्य, संघीय उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो (सीएफपीबी), या दोनों। शिकायत दर्ज करने से फौजदारी प्रक्रिया बंद नहीं होगी।
कोलोराडो अटॉर्नी जनरल 1300 ब्रॉडवे, 10वीं मंजिल डेनवर, कोलोराडो 80203 (800) 222-4444 coag.gov | वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो पीओ बॉक्स 4503 आयोवा सिटी, आयोवा 52244 (855) 411-2372 Consumerfinance.gov |