अध्यादेश संख्या 1989-2

जबकि, लैरीमर काउंटी के असंगठित हिस्से में ऐसे प्रतिष्ठान जहां व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठानों के संरक्षकों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से नग्नता की स्थिति में दिखाई देते हैं, उन स्कूलों, चर्चों या आवासीय पड़ोसों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं जिनमें, या जिसके पास वे स्थित हो सकते हैं; तथा

जबकि, यदि ऐसे प्रतिष्ठान शराब लाइसेंस नहीं रखते हैं, तो वे शराब संहिता द्वारा नग्न मनोरंजन पर लगाए गए नियमों के अधीन नहीं हैं; तथा

जबकि, उक्त प्रतिकूल प्रभावों में (बिना किसी सीमा के) यात्रियों का आकर्षण, पार्किंग और यातायात की समस्या, अपराध और शोर में वृद्धि, संपत्ति के मूल्यों में कमी, पड़ोस के बच्चों के लिए सुरक्षा के खतरों में वृद्धि, और पड़ोस की गुणवत्ता में समग्र गिरावट शामिल हो सकती है; तथा

जबकि, कोलोराडो राज्य विधानमंडल ने धारा 30-15-401 (1)(I), सीआरएस अधिनियमित किया है, जो काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को अध्यादेश द्वारा उन नियमों को अपनाने के लिए अधिकृत करता है, जो जनता के लिए खुले प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आवश्यक हैं, जिनमें व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठानों के संरक्षकों के मनोरंजन के उद्देश्य से नग्नता की स्थिति में दिखाई देते हैं, और

जबकि, उक्त बोर्ड ने एक सार्वजनिक सुनवाई की है और इस तरह के अध्यादेश की वांछनीयता और आवश्यकता के संबंध में जांच की है।

अब, इसलिए, लैरीमर काउंटी, कोलोराडो के काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रतिष्ठानों का संचालन जनता के लिए खुला है जिसमें व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठानों के संरक्षकों के मनोरंजन के उद्देश्य से नग्नता की स्थिति में दिखाई देते हैं, और जो स्थित हैं Larimer काउंटी, कोलोराडो के अनिगमित भाग में, निम्नलिखित विनियमों के अधीन होंगे।

  1. ये नियम जनता के लिए खुले प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे, जिनमें किसी भी समय, व्यक्ति नग्नता की स्थिति में दिखाई देते हैं - चाहे प्राथमिक, या प्रमुख, परिसर के उपयोग के रूप में या चाहे द्वितीयक, या आकस्मिक या सहायक, उपयोग के रूप में परिसर-ऐसे प्रतिष्ठानों के संरक्षकों के मनोरंजन के उद्देश्य से (लेकिन इसमें ऐसे प्रदर्शन शामिल नहीं हैं जिनमें व्यक्ति नग्नता की स्थिति में दिखाई देते हैं और जो समग्र रूप से गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य रखते हैं), और जो हैं Larimer काउंटी, कोलोराडो के असंगठित हिस्से में स्थित है, इसके बाद इसे "नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान" कहा जाएगा। हालांकि, ये नियम नग्न मनोरंजन की पेशकश करने वाले किसी भी शराब लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे प्रतिष्ठान पहले से ही कोलोराडो शराब संहिता के तहत नियमों के अधीन हैं।
  2. एक व्यक्ति "नग्नता की स्थिति" में प्रकट होता है, जब ऐसा व्यक्ति बिना कपड़ों के या ऐसे परिधान, वेशभूषा या कपड़ों में होता है, जो महिला के स्तन के किसी हिस्से को एरोला के शीर्ष के नीचे या जघन बाल, गुदा के किसी हिस्से को देखने के लिए उजागर करता है। नितंबों, भग या जननांगों का फांक। इसके भाग 1 के पहले वाक्य में प्रयुक्त "मनोरंजक" शब्द का अर्थ मनोरंजन, आनंद, संतुष्टि या संतुष्टि प्रदान करना है, चाहे वह शुल्क के लिए हो या नहीं। इस अध्यादेश में उपयोग किए गए "नग्न मनोरंजन" शब्द का अर्थ मनोरंजन, आनंद, संतुष्टि या संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से नग्नता की स्थिति में दिखाई देने वाले व्यक्तियों से होगा, चाहे वह शुल्क के लिए हो या नहीं (लेकिन इसमें प्रदर्शन शामिल नहीं है जिसमें व्यक्ति एक में दिखाई देते हैं) नग्नता की स्थिति और जो समग्र रूप से गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य रखते हैं)।
  3. नग्न मनोरंजन केवल नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठानों में प्रत्येक दिन सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे (मध्यरात्रि) तक उपलब्ध होगा। नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान ऐसे अतिरिक्त घंटों के लिए खुले रह सकते हैं, जैसा कि उनके स्वामी अपने विवेक से चाहते हैं, बशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त घंटों के दौरान नग्न मनोरंजन उपलब्ध न हो; उदाहरण के लिए, अन्य वैध गतिविधि जिसमें नग्न मनोरंजन शामिल नहीं है, स्वतंत्र रूप से हो सकती है। प्रत्येक नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान केवल नग्न मनोरंजन का संचालन या पेशकश करेगा (एक संलग्न संरचना के भीतर), और कोई भी नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान किसी भी तरह से नग्न मनोरंजन को उस संरचना के बाहर देखने की अनुमति या कारण नहीं दे सकता है जिसमें यह संलग्न है। कोई भी नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान किसी भी तरह से "अंकुश सेवा" नग्न मनोरंजन की अनुमति या पेशकश नहीं कर सकता है।
  4. 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिन सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे (मध्यरात्रि) तक किसी भी नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान में प्रवेश या उपस्थिति नहीं दी जाएगी। यह न्यूनतम आयु सीमा परिसर में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी, एजेंट, नौकर या स्वतंत्र ठेकेदारों पर भी लागू होती है। इस न्यूनतम आयु सीमा की सूचना किसी नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान के सभी प्रवेश द्वारों के बाहर प्रमुखता से चस्पा की जाएगी।
  5. किसी भी आवासीय ज़ोन या उपयोग की गई संपत्ति के 1,000 फीट के भीतर कोई नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान संचालित या रखरखाव नहीं किया जाएगा, जो नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान की संपत्ति लाइन की ऐसी आवासीय संपत्ति की निकटतम संपत्ति रेखा से मापा जाता है। इस भाग 5 के प्रयोजनों के लिए, "आवासीय रूप से ज़ोन किया गया" लैरीमर काउंटी के आधिकारिक ज़ोनिंग मानचित्र और निम्नलिखित जिलों में से किसी के रूप में व्यापक ज़ोनिंग रिज़ॉल्यूशन द्वारा ज़ोन की गई और वर्गीकृत संपत्ति को संदर्भित करेगा: E, E-1, R, R-1, आर-2, एफए, एफए-1, एम-1, आरई, ओ.
  6. किसी भी स्कूल या चर्च संपत्ति के 1,000 फीट के भीतर कोई नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान संचालित या रखरखाव नहीं किया जाएगा, जो ऐसे स्कूल या चर्च संपत्ति की निकटतम संपत्ति रेखा से नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान की संपत्ति रेखा तक मापा जाता है।
  7. इस अध्यादेश के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में ऑपरेशन के प्रत्येक दिन को एक अलग अपराध माना जाएगा।
  8. कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह श्रेणी 2 का छोटा अपराध करता है और इसके दोषी पाए जाने पर, प्रत्येक अलग-अलग उल्लंघन के लिए $300 के जुर्माने से दंडनीय होगा।
  9. किसी भी गिरफ्तार कानून प्रवर्तन अधिकारी को इस अध्यादेश के किसी भी उल्लंघन के लिए धारा 16-2-201, सीआरएस में प्रदान की गई दंड मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  10. कोई भी नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान जो इन नियमों के बार-बार या निरंतर उल्लंघन में संलग्न है, एक सार्वजनिक उपद्रव का गठन करेगा। इन नियमों के प्रयोजनों के लिए "बार-बार उल्लंघन" का अर्थ किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के समय से एक (1) वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी प्रावधान के तीन या अधिक उल्लंघन होगा, और "निरंतर उल्लंघन" का अर्थ होगा इसके किसी भी प्रावधान का स्थायी उल्लंघन तीन या अधिक लगातार दिनों के लिए।
  11. जिला अटार्नी, धारा 16-13-302, सीआरएस के अनुसार कार्य करते हुए, किसी भी नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान के संचालन के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए लैरीमर काउंटी के लिए जिला न्यायालय में एक कार्रवाई ला सकता है, जो इसके भाग 10 के अनुसार एक सार्वजनिक उपद्रव का गठन करता है। .
  12. धारा 30-15-405, सीआरएस के अनुसार लैरीमर काउंटी में सामान्य प्रचलन के एक समाचार पत्र में इसके प्रकाशन के तीस दिन बाद यह अध्यादेश प्रभावी हो जाएगा।
  13. यदि इस अध्यादेश के किसी भी प्रावधान को सक्षम क्षेत्राधिकार द्वारा अमान्य या असंवैधानिक ठहराया जाता है, तो ऐसा निर्णय इस अध्यादेश को पूरी तरह से अमान्य नहीं करेगा, और इसके लिए इस अध्यादेश के प्रावधानों को अलग करने योग्य घोषित किया गया है।
  14. इस अध्यादेश की प्रभावी तिथि से पहले अस्तित्व में मौजूद कोई भी नग्न मनोरंजन प्रतिष्ठान इस अध्यादेश के प्रभावी तिथि और उसके बाद के भाग 5 और 6 (मौजूदा स्थानों "दादाजी") को छोड़कर इस अध्यादेश के हर प्रावधान का पालन करेगा; यदि, हालांकि, इस तरह के किसी भी "दादाजी" प्रतिष्ठान की प्रभावी तिथि के बाद किसी भी समय 90 दिनों के लिए संचालन बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थापना इस अध्यादेश के भाग 5 और 6 का पालन करेगी। इस भाग 14 के पहले वाक्य में उपयोग किए गए "अस्तित्व में" शब्द का अर्थ वास्तव में संचालन और व्यवसाय के लिए खुला होना, या स्थापना के लिए लैरीमर काउंटी से साइट विशिष्ट ज़ोनिंग अनुमोदन प्राप्त करना और निरंतर आधार पर महत्वपूर्ण कदम उठाना है। व्यापार (जैसा दिखाया गया है, उदाहरण के माध्यम से और सीमा नहीं, व्यवसाय में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश करके और व्यवसाय द्वारा उपयोग के लिए भूमि या भवनों में पर्याप्त सुधार करके)।

इसे अपनाया 2nd अगस्त, 1989 का दिन।

लारिमर काउंटी, कोलोराडो के आयुक्तों का बोर्ड


डेरिल डब्ल्यू क्लासेन
आयुक्त अध्यक्ष

 


कोलोराडो राज्य
लैरीमर काउंटी का काउंटी

बुधवार को काउंटी बोर्ड सम्मेलन कक्ष, लैरीमर काउंटी कोर्टहाउस (प्रशासनिक सेवाएं), 200 वेस्ट ओक स्ट्रीट, फोर्ट कॉलिन्स, कोलोराडो में आयोजित लैरिमर काउंटी, कोलोराडो के काउंटी आयुक्तों के बोर्ड की एक नियमित सार्वजनिक बैठक में, 2nd अगस्त, 1989 के दिन, वहाँ उपस्थित थे:

डेरिल डब्ल्यू क्लासेन, आयुक्त अध्यक्ष

कोर्टलिन डब्ल्यू हॉचकिस, कमिश्नर

एमजे "मो" मेकेलबर्ग, आयुक्त

रिक ज़ियर, सहायक काउंटी अटार्नी

Myrna Rodenberger, क्लर्क और रिकॉर्डर

जब अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यवाहियां बुद्धि के लिए आयोजित और की गई थीं:

आयुक्त मेकेलबर्ग ने पूर्वगामी नग्न मनोरंजन अध्यादेश को अपनाने का प्रस्ताव दिया। प्रश्न को बुलाया गया और कमिश्नर क्लासेन, हॉचकिस और मेकेलबर्ग प्रत्येक ने "हां" वोट दिया। उक्त अध्यादेश को विधिवत रूप से अपनाया गया था, अध्यक्ष को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था, और क्लर्क और रिकॉर्डर ने कानून के तहत उचित सत्यापन और प्रमाणीकरण करने का अनुरोध किया था और लारिमर काउंटी में प्रकाशित सामान्य प्रसार के एक समाचार पत्र में उक्त अध्यादेश के पूर्ण प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया था। .



काउंटी क्लर्क और रिकॉर्डर का सत्यापन और प्रमाण पत्र
अध्यादेश संख्या 1989 - 2

मैं, मर्ना रोडेनबर्गर, लैरीमर काउंटी क्लर्क और रिकॉर्डर, इसके द्वारा पूर्वगामी नग्न मनोरंजन अध्यादेश और उस पर काउंटी आयुक्तों के बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूं। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मूल रूप से प्रस्तावित उक्त अध्यादेश को पहले पेश किया गया था और 5 जुलाई, 1989 को काउंटी आयुक्तों के बोर्ड की नियमित या विशेष बैठक में पढ़ा गया था और सामान्य रूप से निम्नलिखित तीन समाचार पत्रों में से प्रत्येक में एक बार पूर्ण रूप से प्रकाशित किया गया था। लैरीमर काउंटी में प्रकाशित संचलन: फोर्ट कॉलिन्स Coloradoan, प्रकाशन की तिथि 9 जुलाई, 1989; प्रेम भूमि रिपोर्टर हेराल्ड, प्रकाशन की तिथि 12 जुलाई, 1989; एस्टेस पार्क ट्रेल गज़ेट, प्रकाशन की तिथि 12 जुलाई, 1989। मैं इसके द्वारा आगे प्रमाणित करता हूं कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि पूर्वगामी अध्यादेश को फोर्ट कॉलिन्स के लिए पूर्ण रूप से एक बार प्रकाशित किया जाएगा। Coloradoan (और, पूर्वगामी अध्यादेश के भाग 12 और धारा 30-15-405, सीआरएस के अनुसार, अपनाया गया पूर्वगामी अध्यादेश इस तरह के प्रकाशन के तीस दिन बाद प्रभावी होगा)।


मर्ना रोडेनबर्गर
लैरीमर काउंटी क्लर्क और रिकॉर्डर