30 सितंबर तक आग पर प्रतिबंध लागू

लारिमर काउंटी 30 सितंबर, 2025 तक अग्नि प्रतिबंधों के अधीन है। ये प्रतिबंध ज्वलनशील उपकरणों, बिना ढके खुली आग, आग लगाने वाले उपकरणों और 6,000 फीट से ऊपर के गैर-निगमीकृत क्षेत्रों में आतिशबाजी के लिए हैं। इसके अलावा, खुले में धूम्रपान की अनुमति नहीं है, जिसमें पगडंडियाँ, पार्क और खुली जगहें शामिल हैं। विकसित कैंपिंग क्षेत्रों में बंद अग्निकुंडों में कैंपिंग और खाना पकाने की अनुमति है। पूरे अध्यादेश के लिए, इस लिंक पर जाएँ: https://www.larimer.gov/spotlights/2025/09/2/larimer-county-extends-current-fire-restrictions