बैठक एजेंडा/मिनट/रिकॉर्डिंग सार्वजनिक टिप्पणी
घोषणाएं और संकल्प बोर्ड सदस्य बायोस

स्वास्थ्य और पर्यावरण के लैरीमर काउंटी विभाग के लिए स्वास्थ्य बोर्ड शासी और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति बोर्ड है। उनके कर्तव्यों में राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों और विनियमों को प्रशासित और लागू करना, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्वास्थ्य नियमों को विकसित करना, जहां उन्हें वैधानिक अधिकार दिया गया है, अनुदान, अनुबंध, कर राजस्व और शुल्क के माध्यम से धन स्वीकार करना और यह निर्धारित करना शामिल है कि इन निधियों को कैसे खर्च किया जाएगा। सेवाओं के लिए उचित शुल्क निर्धारित करना, लोक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करना, विभागीय निर्णयों की अपीलों की सुनवाई करना और जन स्वास्थ्य आदेश जारी करना।

स्वास्थ्य बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य:

  1. जन स्वास्थ्य विभाग के उचित प्रशासन और संचालन के लिए उपयुक्त कार्यालयों और सभी आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना, सुसज्जित करना और बनाए रखना।*
  2. सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों को लागू करने और लागू करने के लिए सामान्य नीतियों का निर्धारण करने के लिए, बोर्ड के आदेश, नियम और विनियम, और राज्य स्वास्थ्य बोर्ड के आदेश, नियम विनियम और मानक।*
  3. सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी को सलाहकार क्षमता में कार्य करने के लिए।*
  4. इस तरह के आदेश जारी करने के लिए, और ऐसे नियमों और विनियमों को अपनाने के लिए जो इस राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के साथ असंगत नहीं हैं और न ही राज्य के स्वास्थ्य बोर्ड के आदेशों, नियमों और विनियमों के साथ, जैसा कि बोर्ड शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए आवश्यक हो सकता है और कर्तव्य इस लेख द्वारा एक काउंटी स्वास्थ्य विभाग या बोर्ड ऑफ हेल्थ में निहित या लगाए गए हैं।
  5. किसी काउंटी या जिला स्वास्थ्य बोर्ड में निहित या उस पर लगाए गए अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन से संबंधित सभी मामलों में सुनवाई करने, शपथ दिलाने, गवाहों को बुलाने और गवाही लेने के लिए।*
  6. स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए काउंटी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित या किसी विशिष्ट एजेंसी के पदनाम के बिना आवंटित सभी संघीय सहायता, राज्य सहायता, या अन्य संपत्ति, सेवाओं या धन का उपयोग, वितरण और प्रशासन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से स्वीकार करना उन उद्देश्यों के लिए जो काउंटी स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के भीतर हैं, और इस राज्य के कानूनों के साथ असंगत न होने वाले नियम और विनियमों द्वारा ऐसी संपत्ति, सेवाओं या धन को स्वीकार और प्रशासित करने की शर्तें निर्धारित करना। बोर्ड को इस तरह के समझौते करने का अधिकार है, जो इस राज्य के कानूनों के साथ असंगत नहीं है, जिन शर्तों के तहत ऐसी संपत्ति, सेवाएं या पैसा स्वीकार और प्रशासित किया जाएगा। बोर्ड को इस तरह के समझौते करने का अधिकार है, जो इस राज्य के कानूनों के साथ असंगत नहीं है, जैसा कि इस तरह के फंड या अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में आवश्यक हो सकता है।*
  7. स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शुल्क स्वीकार और प्रशासित किए जा सकने वाली शर्तों को नियम और विनियम द्वारा स्थापित करना और निर्धारित करना: ऐसी फीस ऐसी सेवा प्रदान करने की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत घरेलू स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में घरेलू स्वास्थ्य देखभाल, शारीरिक और भाषण चिकित्सा, बच्चों के लिए आर्थोपेडिक और दंत चिकित्सा सेवाएं, और संघीय या राज्य कानून द्वारा स्थापित ऐसी अन्य घरेलू स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह इतनी ही सीमित नहीं है, सिवाय किसी व्यक्ति के उक्त शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा।*
  8. राज्य के भीतर किसी भी व्यवसाय, पेशे या उद्योग के सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलुओं के संबंध में बोर्ड को सलाह देने और प्रदान करने के लिए विशेष सलाहकार समितियों की स्थापना और नियुक्ति करना, जैसा कि बोर्ड आवश्यक या सलाह दे सकता है। सभी समितियाँ बोर्ड के निर्धारण और चयन के अधीन होंगी और बोर्ड की प्रसन्नता पर काम करेंगी। कोई भी समिति इस प्रकार स्थापित और नियुक्त:

कानूनी कार्रवाई और न्यायिक समीक्षा:

  1. काउंटी अटॉर्नी विभाग के लिए कानूनी सलाहकार होगा, और इसके खिलाफ लाए गए सभी कार्यों और कार्यवाही में इसका बचाव करेगा।
  2. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत कार्य करने वाले बोर्ड या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी के एक निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, और इससे प्रभावित, जिला अदालत में दाखिल करके न्यायिक समीक्षा का हकदार होगा।*
    सभी आइटम जिनके पास * कोलोराडो संशोधित विधियों में इन शक्तियों का विशिष्ट संदर्भ है।
सदस्यों की संख्या: 
5
अवधि लंबाई: 
5 वर्षों
संगठन का प्रकार: 
बोर्ड
समय प्रतिबद्धता: 
प्रति माह 2-3 घंटे
बोर्ड उपनियम: 
मिलते हैं: 

लैरीमर काउंटी स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग, 3 ब्लू स्प्रूस डॉ, फोर्ट कोलिन्स में बैठकें महीने के तीसरे गुरुवार को शाम 6:00-8:00 बजे आयोजित की जाती हैं।

बैठकों का समय, दिनांक और स्थान परिवर्तन के अधीन हैं। परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाएगा बैठक की कार्यसूची बैठक से एक सप्ताह पहले पोस्ट किया गयाबैठकें जनता के लिए खुली हैं।

बोर्ड के सदस्यों

नाम टर्म स्टार्ट अवधि समाप्ति
बर्नार्ड बर्नबाम
07/01/2021
06/30/2026
क्रिस्टी बुश
07/12/2022
06/30/2027
ब्रायन डेल ग्रोसो
07/01/2019
06/30/2024
टोनी जे वैन गूर
बोर्ड का अध्यक्ष
01/05/2021
06/30/2025
हीदर वियर
07/11/2023
06/30/2028
आयुक्त संपर्क: 
स्टाफ संपर्क: 
प्रशासनिक संपर्क: