इस कार्यक्रम का उद्देश्य बोर्डों और आयोगों के स्वयंसेवी सदस्यों के लिए सहायता प्रदान करने के मूल्य को पहचानना है जो अपनी स्वयंसेवी सेवा में अनुभव लाते हैं और जो भागीदारी के लिए आर्थिक बाधाओं का सामना करते हैं।

काउंटी आयुक्तों का बोर्ड जीवित अनुभव वाले निवासियों की विशेषज्ञता को शामिल करने के महत्व को पहचानता है। इसके अलावा, यह स्वीकार करता है कि जीवित अनुभव वाले कुछ समुदाय के सदस्यों को स्थानीय सरकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। 

आयुक्त एक वजीफा कार्यक्रम की स्थापना करके भागीदारी में इन बाधाओं को कम करना चाहते हैं।  

यह कार्यक्रम प्रति वर्ष $500 से अधिक नहीं होने वाला वजीफा प्रदान कर सकता है, जब तक कि वजीफा राज्य और संघीय कानून का अनुपालन करता है और यह नहीं करता है:

  1. संघीय द्वारा स्वयंसेवकों को दी गई सुरक्षा में हस्तक्षेप करना 1997 के स्वयंसेवी संरक्षण अधिनियम or 
  2. स्वयंसेवक और काउंटी के बीच एक रोजगार संबंध बनाएं। 

ये वजीफे केवल जीवित अनुभव वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र में पेशेवर अनुभव शामिल नहीं है जो बोर्ड के सदस्य के रूप में आवश्यक या फायदेमंद हो सकता है, और जो स्थानीय सरकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए आर्थिक बाधाओं का सामना करते हैं। 

प्रदान किया गया कोई भी वजीफा स्वेच्छा से वास्तविक घंटों से बंधा नहीं होगा। हालांकि, वजीफा संघीय कर रोक के अधीन हैं, और वजीफे का अनुरोध करने वाले बोर्ड के सदस्यों को अनुमोदित होने पर कर पहचान जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

ऐसे कैसे चलेगा?

  1. बोर्ड या आयोग की नियुक्ति के लिए आवेदक हमेशा की तरह जमा करके आवेदन करेंगे बोर्ड आवेदन. बोर्ड को सौंपा गया आयुक्त संपर्क सभी आवेदनों की समीक्षा करेगा, साक्षात्कार करेगा और बोर्ड की सदस्यता के लिए चयन निर्णय करेगा।
  2. एक बार चुने जाने के बाद, नियुक्त बोर्ड के सदस्य इसे पूरा करने में सक्षम होंगे वजीफा कार्यक्रम आवेदन. वजीफे का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को आवेदन पर संकेत देना चाहिए कि इस तरह के वजीफे को प्राप्त करने में विफलता उन्हें स्वयंसेवक बोर्ड के सदस्य के रूप में भाग लेने से रोक सकती है।
  3. इस कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति के अनुरोधों की समीक्षा बोर्ड या आयोग और काउंटी प्रबंधक को सौंपे गए कर्मचारी संपर्क द्वारा की जाएगी। वजीफा संघीय कर रोक के अधीन हैं। एक बार अनुमोदित होने के बाद, आवेदकों को वजीफा प्राप्त करने के लिए अपने बोर्ड स्टाफ संपर्क को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा।

अन्य प्रत्यक्ष समर्थन जो भागीदारी में आने वाली बाधाओं को और दूर करने के लिए पेश किया जा सकता है, का इस दौरान मूल्यांकन किया जाएगा।