एक अतिरिक्त रहने का क्षेत्र बनाएं। किफायती आवास बनाएं। खर्चों में बचत करें।
कोलोराडो हाउस बिल 24-1152 के पारित होने के साथ, जो 30 जून, 2025 से प्रभावी होगा, लैरीमर काउंटी को अब एक्सेसरी लिविंग एरिया बिल्डिंग परमिट के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को नियोजन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्डिंग परमिट आवेदन स्वीकार किए जाने से पहले कुछ नई आवश्यकताएँ हैं, इसलिए कृपया नीचे दी गई जानकारी की समीक्षा करें। नियोजन प्रभाग अभी भी बिल्डिंग परमिट समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होगा और लागू भूमि उपयोग कोड आवश्यकताएँ अभी भी लागू होंगी।
An सहायक लिविंग एरिया (ALA) इसे एकल-इकाई आवास या एक अलग इमारत से जुड़ी या उसका हिस्सा (जैसे बेसमेंट) तैयार जगह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य और डिज़ाइन प्राथमिक एकल-इकाई आवास की तुलना में एक अलग रहने की इकाई के रूप में रहने के लिए है और यह स्पष्ट रूप से भूखंड पर एकल-इकाई आवास के लिए सहायक है। एक एकल-इकाई आवास जिसमें एक ही रहने की इकाई द्वारा कब्जा किए जाने के लिए अभिप्रेत सटे रहने की जगह शामिल है, उसे सहायक रहने का क्षेत्र नहीं माना जाता है।
लैरीमर काउंटी भूमि उपयोग कोड §3.4.5.A - सहायक रहने वाले क्षेत्रों को निम्नलिखित का अनुपालन करना आवश्यक है या अपील की आवश्यकता हो सकती है। कृपया ऑन कॉल प्लानर से संपर्क करें प्लानिंग@larimer.org देखें।
