अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. चुनाव प्रचार क्या है?

    जैसा कि कोलोराडो क़ानून (CRS 1-13-714) द्वारा परिभाषित किया गया है, "चुनाव प्रचार" शब्द में किसी भी उम्मीदवार के लिए या उसके खिलाफ प्रचार करना और/या मतपत्र पर मौजूद मतपत्र मुद्दे शामिल हैं। "चुनाव प्रचार" में उम्मीदवार की याचिका, वापस बुलाने की याचिका, या बाद के मतपत्र पर मतपत्र जारी करने या मतपत्र प्रश्न रखने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करना भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव के दिन, या उस समय जब किसी चुनाव के लिए मतदान की अनुमति है, किसी भी मतदान स्थल के भीतर या किसी सार्वजनिक सड़क या कमरे में या किसी भी इमारत के 100 फीट के भीतर किसी भी सार्वजनिक तरीके से चुनाव प्रचार नहीं करेगा। मतदान स्थान स्थित है, जैसा कि नामित चुनाव अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया गया है।  

  2. चुनाव प्रचार की अनुमति क्यों नहीं है?

    कोलोराडो संशोधित विधियों के अनुसार, किसी भी मतदान स्थल (सीआरएस 100-1-13) की 714 फुट की सीमा के भीतर कोई चुनाव प्रचार नहीं हो सकता है। 

    कई मतदान स्थल निजी स्वामित्व वाली इमारतों के भीतर हैं। संपत्ति के मालिकों को यह अधिकार है कि वे अपनी संपत्ति पर कहीं भी चुनाव प्रचार की अनुमति न दें, भले ही वह 100 फुट की सीमा के बाहर हो। संपत्ति के मालिक के वैध अनुरोध पर स्वयंसेवकों को सार्वजनिक संपत्ति में जाने के लिए कहा जा सकता है।

  3. चुनाव प्रचार चिन्हों के संबंध में वैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं?

    सीआरएस 1-13-113, चुनाव सामग्री के वितरण में हस्तक्षेप।

    किसी भी चुनाव से पैंतालीस दिन पहले से लेकर चार दिन बाद तक की अवधि के दौरान, जो भी व्यक्ति किसी भी पद के लिए निर्वाचित किसी भी उम्मीदवार से संबंधित या किसी भी चुनाव में मतदाताओं को प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी मुद्दे से संबंधित किसी भी कार्ड, पैम्फलेट, परिपत्र, पोस्टर, हैंडबिल, यार्ड साइन या अन्य लिखित सामग्री के वैध वितरण को रोकता है, बाधा डालता है या हस्तक्षेप करता है, या जो भी व्यक्ति किसी भी परिसर से, जहाँ उसे वितरित किया गया था, वैध रूप से लगाए गए किसी भी बिलबोर्ड, साइन या लिखित सामग्री को हटाता है, विरूपित करता है या नष्ट करता है, वह एक दुष्कर्म करता है और उसे सात सौ पचास डॉलर से अधिक के जुर्माने से दंडित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बिलबोर्ड, साइन या लिखित सामग्री को हटाने, विरूपित करने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है, उसे प्रतिस्थापन की लागत का भुगतान करना होगा। परिसर का स्वामी, स्वामी का अधिकृत प्रतिनिधि, या किसी राज्य कानून, अध्यादेश या विनियमन को लागू करने का दायित्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति, बिना किसी दंड के किसी बिलबोर्ड, साइन या लिखित सामग्री को हटा सकता है, यदि वह ऐसे परिसर के स्वामी की अनुमति या प्राधिकरण के बिना लगाया गया हो, या राज्य कानून या काउंटी या नगरपालिका अध्यादेश या विनियमन का उल्लंघन करता हो, या जो किसी चुनाव से पैंतालीस दिन पहले से शुरू होने वाली और चार दिन बाद समाप्त होने वाली अवधि के अलावा किसी भी समय लगा हो।

  4. लारिमर काउंटी के लिए चुनाव अभियान चिन्हों के संबंध में आकार सहित क्या आवश्यकताएं हैं?

    अनुच्छेद 8.0 - लारिमर काउंटी भूमि उपयोग संहिता के संकेतों में निम्नलिखित आवश्यकताएँ शामिल हैं:

    • तालिका 8-12: बिना परमिट के अस्थायी संकेत लगाने की अनुमति यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य, स्थानीय या राष्ट्रीय चुनाव से 60 दिन पहले किसी भी संपत्ति पर किसी भी संख्या में "चुनावी चिन्ह" लगाए जा सकते हैं। गैर-चुनावी अवधि के दौरान अधिकतम चिन्ह अनुमति से अधिक सभी चिन्हों को चुनाव कार्यक्रम के बाद पाँच दिनों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
    • तालिका 8-11: अस्थायी संकेत आयाम यह इंगित करता है कि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित संपत्तियों (कृषि संपत्तियों सहित) पर अस्थायी संकेत 6 फीट की ऊंचाई और 8 वर्ग फीट क्षेत्र से अधिक नहीं होंगे।
    • तालिका 8-11: अस्थायी संकेत आयाम यह इंगित करता है कि गैर-आवासीय उपयोगों (अर्थात वाणिज्यिक और औद्योगिक) के लिए निर्धारित संपत्तियों पर अस्थायी संकेत 6 फीट की ऊंचाई और 32 वर्ग फीट क्षेत्र से अधिक नहीं होंगे।
  5. लारिमर काउंटी में चुनाव प्रचार चिन्हों की अनुमति कहां है?

    चुनाव अभियान का स्थान संकेत निषिद्ध संकेत स्थान आवश्यकताओं के अधीन है अनुच्छेद 8.2.4. – निषिद्ध संकेत और संकेत स्थान। सामान्य तौर पर, संकेत नहीं करेगा स्थित हो:

    • सार्वजनिक सड़कों या मार्गाधिकारों पर या उनके ऊपर,
    • प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भूदृश्य, वृक्ष, चट्टानें, उपयोगिता और प्रकाश के खंभे, या इसी तरह की संरचनाओं पर या उन पर लगाया गया
    • इस प्रकार से कि यातायात दृश्यता या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
  6. क्या चुनाव प्रचार चिन्हों के लिए परमिट की आवश्यकता होती है?

    नहीं, अस्थायी चुनाव अभियान चिन्हों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा: अनुच्छेद 8.0 – लैरीमर काउंटी भूमि उपयोग संहिता के संकेत.

  7. क्या चुनाव प्रचार चिन्हों से संबंधित कोई अन्य कानून भी हैं?

    फोर्ट कॉलिन्स शहर: को देखें सिटी ऑफ़ फ़ोर्ट कॉलिन्स चुनाव चिह्न प्रावधान

    लवलैंड शहर: सिटी ऑफ़ लवलैंड कोड के तहत चुनाव चिन्हों को अस्थायी चिन्ह माना जाता है। प्रति आवासीय लॉट या परिसर में अधिकतम 12 चुनाव चिह्नों की अनुमति है और ये यू-फ़्रेम या एच-फ़्रेम होने चाहिए। खूँटों पर बैनर, बाड़ और घरों पर लगे बैनर या उड़ने वाले बैनर और पंख वाले झंडों की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक संपत्ति पर संकेत नहीं लगाए जा सकते। चुनाव चिन्ह दृश्य में बाधा नहीं डाल सकते या यातायात संबंधी खतरे पैदा नहीं कर सकते, इन्हें स्ट्रीट लैंप, सड़क चिन्ह, यातायात चिन्ह या सिग्नल, हाइड्रेंट, पेड़, झाड़ियाँ, बाड़ या उपयोगिता खंभों से जोड़ा जाना चाहिए। किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है. कोई चिन्ह तीन फीट से अधिक लंबा नहीं हो सकता या प्रति चिन्ह चेहरे का क्षेत्रफल चार फीट से अधिक नहीं हो सकता। संकेतों में आंतरिक या बाहरी प्रकाश या रोशनी नहीं होनी चाहिए। चुनाव चिन्ह अधिकतम एक सौ (100) लगातार दिनों तक प्रदर्शित किये जा सकते हैं। सिटी कोड लगातार दो 100 दिनों की समय अवधि की अनुमति देता है, जब तक कि दोनों के बीच एक ब्रेक हो।

    शहर और नगर नियोजन विभाग, निजी संपत्ति के मालिक और गृहस्वामी संघ अतिरिक्त नियम लागू कर सकते हैं।

  8. अगर मुझे लगता है कि कोई चिन्ह मौजूदा भूमि उपयोग कोड के अनुरूप नहीं है तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

    यदि आपको लगता है कि कोई अभियान चिह्न किसी काउंटी या शहर कोड का उल्लंघन कर रहा है, तो कृपया उपयुक्त विभाग से संपर्क करें।

    यदि आपको लगता है कि कोई अभियान चिह्न आपके गृहस्वामी के अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है, तो कृपया अपने गृहस्वामी संघ या संपत्ति प्रबंधन कंपनी से संपर्क करें।

इलेक्शन से संपर्क करें

200 डब्ल्यू ओक सेंट, सुइट 5100, फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 80521
पीओ बॉक्स 1547, फोर्ट कॉलिन्स सीओ 80522

घंटे: 8:00am - शाम 5:00, सोमवार - शुक्रवार (छुट्टियों को छोड़कर)
ई - मेल: चुनाव@larimer.gov
फोन: (970) 498-7820फैक्स:  (970) 498-7847
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