अक्सर पूछे गए प्रश्न

  1. जैसा कि कोलोराडो क़ानून (CRS 1-13-714) द्वारा परिभाषित किया गया है, "चुनाव प्रचार" शब्द में किसी भी उम्मीदवार के लिए या उसके खिलाफ प्रचार करना और/या मतपत्र पर मौजूद मतपत्र मुद्दे शामिल हैं। "चुनाव प्रचार" में उम्मीदवार की याचिका, वापस बुलाने की याचिका, या बाद के मतपत्र पर मतपत्र जारी करने या मतपत्र प्रश्न रखने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करना भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव के दिन, या उस समय जब किसी चुनाव के लिए मतदान की अनुमति है, किसी भी मतदान स्थल के भीतर या किसी सार्वजनिक सड़क या कमरे में या किसी भी इमारत के 100 फीट के भीतर किसी भी सार्वजनिक तरीके से चुनाव प्रचार नहीं करेगा। मतदान स्थान स्थित है, जैसा कि नामित चुनाव अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया गया है।  

  2. कोलोराडो संशोधित विधियों के अनुसार, किसी भी मतदान स्थल (सीआरएस 100-1-13) की 714 फुट की सीमा के भीतर कोई चुनाव प्रचार नहीं हो सकता है। 

    कई मतदान स्थल निजी स्वामित्व वाली इमारतों के भीतर हैं। संपत्ति के मालिकों को यह अधिकार है कि वे अपनी संपत्ति पर कहीं भी चुनाव प्रचार की अनुमति न दें, भले ही वह 100 फुट की सीमा के बाहर हो। संपत्ति के मालिक के वैध अनुरोध पर स्वयंसेवकों को सार्वजनिक संपत्ति में जाने के लिए कहा जा सकता है।

  3. सीआरएस 1-13-113, चुनाव सामग्री के वितरण में हस्तक्षेप।

    "किसी भी चुनाव से पैंतालीस दिन पहले शुरू होने और चार दिन बाद समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्ड, पैम्फलेट, सर्कुलर, पोस्टर, हैंडबिल, यार्ड साइन, या अन्य लिखित सामग्री के कानूनी वितरण को रोकता है, बाधित करता है या हस्तक्षेप करता है। किसी भी कार्यालय के चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार से संबंधित या किसी भी चुनाव में मतदाताओं को प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी मुद्दे से संबंधित, या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी परिसर से कानूनी रूप से लगाए गए बिलबोर्ड, हस्ताक्षर या लिखित सामग्री को हटाता है, विरूपित करता है या नष्ट करता है। जो इसे वितरित किया गया था, एक दुष्कर्म करता है और सात सौ पचास डॉलर से अधिक के जुर्माने से दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी बिलबोर्ड, हस्ताक्षर या लिखित सामग्री को हटाने, विरूपित करने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है, उसे प्रतिस्थापन की लागत का भुगतान करना होगा। परिसर का मालिक, मालिक का अधिकृत एजेंट, या कोई भी व्यक्ति जिस पर राज्य के किसी भी कानून, अध्यादेश, या विनियम को लागू करने का आरोप लगाया गया है, किसी भी बिलबोर्ड, हस्ताक्षर, या लिखित सामग्री को बिना जुर्माने के हटा सकता है। इस तरह के परिसर के मालिक की अनुमति या प्राधिकरण के बिना, या राज्य कानून या काउंटी या नगरपालिका अध्यादेश या विनियमन के उल्लंघन में, या जो किसी भी समय पैंतालीस दिन पहले शुरू होने और चार दिन बाद समाप्त होने की अवधि के अलावा किसी भी समय लागू होता है। कोई भी चुनाव।"

  4. लैरीमर काउंटी लैंड यूज कोड, सेक्शन 10.6 यू, कहता है:

    "चुनाव चिह्न। कितनी भी संख्या में संकेतों की अनुमति है, बशर्ते ऐसे संकेत आवासीय और ग्रामीण जिलों में चेहरे के क्षेत्र में नौ वर्ग फुट से अधिक न हों, और गैर-आवासीय जिलों में चेहरे के क्षेत्र में 32 वर्ग फुट से अधिक न हों।

    लागू चुनाव के पांच दिनों के भीतर संकेतों को हटा दिया जाना चाहिए।"

  5. अभियान संकेतों का स्थान Larimer काउंटी भूमि उपयोग संहिता की धारा 10 द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्य प्रावधानों में शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

    • सार्वजनिक सड़कों पर या मार्ग के अधिकार पर संकेत नहीं लगाए जा सकते हैं।
    • यातायात दृश्यता या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण को कम करने के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाएगा।
    • किसी चिन्ह को रोशन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी रोशनी पास के आवासीय संपत्तियों से दूर और मोटर चालकों और पैदल चलने वालों की दृष्टि से दूर प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्मुख होनी चाहिए।
  6. नहीं, अस्थायी अभियान संकेतों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि उन्हें लैरीमर काउंटी लैंड यूज कोड की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

  7. फोर्ट कॉलिन्स शहर: को देखें सिटी ऑफ़ फ़ोर्ट कॉलिन्स चुनाव चिह्न प्रावधान

    लवलैंड शहर: सिटी ऑफ़ लवलैंड कोड के तहत चुनाव चिन्हों को अस्थायी चिन्ह माना जाता है। प्रति आवासीय लॉट या परिसर में अधिकतम 12 चुनाव चिह्नों की अनुमति है और ये यू-फ़्रेम या एच-फ़्रेम होने चाहिए। खूँटों पर बैनर, बाड़ और घरों पर लगे बैनर या उड़ने वाले बैनर और पंख वाले झंडों की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक संपत्ति पर संकेत नहीं लगाए जा सकते। चुनाव चिन्ह दृश्य में बाधा नहीं डाल सकते या यातायात संबंधी खतरे पैदा नहीं कर सकते, इन्हें स्ट्रीट लैंप, सड़क चिन्ह, यातायात चिन्ह या सिग्नल, हाइड्रेंट, पेड़, झाड़ियाँ, बाड़ या उपयोगिता खंभों से जोड़ा जाना चाहिए। किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है. कोई चिन्ह तीन फीट से अधिक लंबा नहीं हो सकता या प्रति चिन्ह चेहरे का क्षेत्रफल चार फीट से अधिक नहीं हो सकता। संकेतों में आंतरिक या बाहरी प्रकाश या रोशनी नहीं होनी चाहिए। चुनाव चिन्ह अधिकतम एक सौ (100) लगातार दिनों तक प्रदर्शित किये जा सकते हैं। सिटी कोड लगातार दो 100 दिनों की समय अवधि की अनुमति देता है, जब तक कि दोनों के बीच एक ब्रेक हो।

    शहर और नगर नियोजन विभाग, निजी संपत्ति के मालिक और गृहस्वामी संघ अतिरिक्त नियम लागू कर सकते हैं।

  8. यदि आपको लगता है कि कोई अभियान चिह्न किसी काउंटी या शहर कोड का उल्लंघन कर रहा है, तो कृपया उपयुक्त विभाग से संपर्क करें।

    • लैरीमर काउंटी योजना: (970) 498-7683
    • फोर्ट कॉलिन्स शहर निरीक्षण अनुरोध लाइन: (970) 416-2200
    • लवलैंड कोड प्रवर्तन का शहर: (970) 962-2506

    यदि आपको लगता है कि कोई अभियान चिह्न आपके गृहस्वामी के अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है, तो कृपया अपने गृहस्वामी संघ या संपत्ति प्रबंधन कंपनी से संपर्क करें।

विकलांग अधिनियम के अमेरिकियों के अनुसार (ADA), Larimer काउंटी सहायता की आवश्यकता वाले अक्षमता वाले योग्य व्यक्तियों को उचित आवास प्रदान करेगी। सेवाओं को कम से कम सात व्यावसायिक दिनों के नोटिस के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। कृपया हमें पर ईमेल करें चुनाव@larimer.gov या 970-498-7820 या रिले कोलोराडो 711 पर कॉल करके। सहायक सहायता और सेवाओं के लिए "वॉक-इन" अनुरोधों को संभव सीमा तक सम्मानित किया जाएगा लेकिन यदि अग्रिम सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो यह अनुपलब्ध हो सकता है।
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200 डब्ल्यू ओक सेंट, सुइट 5100, फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 80521
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