एक लंबी सार्वजनिक प्रक्रिया के बाद, काउंटी आयुक्तों के बोर्ड ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण अध्यादेश को अपनाया Estes घाटी योजना क्षेत्र जिसके लिए वन्यजीव-अनुकूल कचरा प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता होती है। अध्यादेश एस्टेस पार्क के मौजूदा वन्यजीव संरक्षण अध्यादेश के शहर का पूरक है, जो एस्टेस घाटी में अधिक वन्यजीव-अनुकूल वातावरण का मार्ग प्रशस्त करता है। लारिमर काउंटी ने 1 सितंबर, 2017 से नए अध्यादेश को लागू करना शुरू किया। निवासियों को अध्यादेशों का पालन करके वन्यजीवों की रक्षा में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।  

अध्यादेश एक संलग्न संरचना (जैसे आवासीय या वाणिज्यिक भवनों, शेड या गैरेज) के बाहर स्थित कचरे के भंडारण के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित करते हैं। कचरे को किसी भी अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उचित रूप से वन्य जीवन को आकर्षित कर सकता है, लेकिन रसोई के जैविक कचरे, भोजन, खाद्य पैकेजिंग, टूथपेस्ट, दुर्गन्ध, सौंदर्य प्रसाधन, मसाले, मसाला, तेल और ग्रीस तक सीमित नहीं है। कांच, कागज, कार्डबोर्ड, धातु प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैर-खाद्य यार्ड रखरखाव अपशिष्ट, निर्माण सामग्री और घरेलू सामानों पर खाद्य अपशिष्ट आकर्षित करने वालों के साथ मिश्रित नहीं होने पर मना करने की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।  

आवासीय कचरे को सुरक्षित ढक्कन वाले विशिष्ट हार्ड-साइड वाले कूड़ेदान में संग्रहित किया जाना चाहिए और पिकअप के दिन केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच बाहर रखा जाना चाहिए। ट्रैश सर्विस बैग हार्ड-साइड कंटेनर के अंदर होने चाहिए। जो निवासी कूड़ा उठाने के दिन सुबह 6 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद बाहर छोड़ देते हैं, उन्हें वन्यजीव प्रतिरोधी कंटेनर या बाड़े का उपयोग करना चाहिए। 

व्यवसायों (अवकाश किराये के घरों और विशेष आयोजनों सहित) को हर समय वन्यजीव-प्रतिरोधी कंटेनर या वन्यजीव-प्रतिरोधी बाड़े में कचरा जमा करना चाहिए। वन्यजीव प्रतिरोधी डंपस्टर स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हैं, और कई मामलों में अपग्रेड करने की कोई कीमत नहीं है। तेल और ग्रीस को वन्यजीव प्रतिरोधी कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए। गैर-वन्यजीव-प्रतिरोधी कचरा कंटेनर 95 गैलन या उससे कम की अनुमति है यदि इसे प्रतिदिन रात 10 बजे तक खाली कर दिया जाता है या रात भर पिकअप सेवा के लिए अनुबंधित किया जाता है।

 

सं। वन्यजीव संरक्षण अध्यादेश केवल एस्टेस वैली योजना क्षेत्र के भीतर संपत्तियों पर लागू होता है। यह अनिगमित लैरीमर काउंटी के शेष भाग पर लागू नहीं होता है।

किसी संपत्ति पर तीन शिकायतें प्राप्त होने के बाद कोड अनुपालन कर्मचारी एक कोड अनुपालन फ़ाइल शुरू करेंगे। एक बार मामला शुरू होने के बाद, एक संभावित उल्लंघन की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक कोड अनुपालन स्टाफ सदस्य संपत्ति के मालिक (मालिकों) से संपर्क करेगा। इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि एक वन्यजीव प्रतिरोधी कंटेनर साइट पर है। मामले के आधार पर आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।   

"कोलोराडो कानून के तहत, जानबूझकर बड़े खेल वाले जानवरों को खिलाना अवैध है। निषेध हिरण, एल्क, प्रॉनहॉर्न, पर्वत बकरियां, ब्योर्न भेड़, पहाड़ी शेर और भालू पर लागू होता है। उल्लंघनकर्ताओं को $ 100 जुर्माना का सामना करना पड़ता है। - कोलोराडो पार्क और वन्यजीव

Larimer काउंटी से संबंधित न होने वाली वन्यजीव शिकायतों के लिए वन्यजीव संरक्षण अध्यादेश:

  • एस्टेस घाटी योजना क्षेत्र: 
    • संपर्क कोलोराडो पार्क और वन्यजीव अधिकारी चेस राइलैंड फोन: 970-652-0591।
  • एस्टेस वैली प्लानिंग एरिया के बाहर लारिमेर काउंटी अनिगमित:
    • कोलोराडो पार्क और वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय - फोर्ट कॉलिन्स - फोन: 970-472-4300।
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संपर्क कोड अनुपालन

200 डब्ल्यू ओक स्ट्रीट, सुइट 3100
फोर्ट कॉलिन्स, CO 80521
(970) 498-7683 
 कार्यालय समय: सुबह 8 बजे - शाम 4:00 बजे, सोमवार - शुक्रवार
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