जिला अटार्नी

बाल अदालत

मुझे टिकट मिल गया!

यदि आपको कानून प्रवर्तन अधिकारियों से किशोर अदालत में पेश होने का वचन पत्र मिला है, तो आप डायवर्जन के लिए पात्र हो सकते हैं। आपको जोखिम मूल्यांकन जांच के लिए 14 दिनों के भीतर जिला अटॉर्नी कार्यालय से संपर्क करना होगा। 

970-498-7287

यदि 10 से 18 वर्ष की आयु के बीच का कोई युवक किसी योग्य आपराधिक कृत्य (कानून का उल्लंघन) करता है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​मामले को किशोर न्याय प्रणाली को भेज सकती हैं। 

कम गंभीर अपराधों के लिए, कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​चेतावनी, स्कूल में परामर्श, सामुदायिक सेवा प्रदाताओं के पास भेजना, या नगर न्यायालय या काउंटी न्यायालय में पेशी का नोटिस जारी करने जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकती हैं। 


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कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​किशोर मामले को जिला अटॉर्नी (डीए) कार्यालय को सौंपती हैं और इसके लिए वे किशोर और उनके माता-पिता/अभिभावक को अदालत में पेश होने का वादा पत्र जारी करती हैं। डीए की किशोर टीम मामले की समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोप उचित हैं और मुकदमे में संदेह से परे साबित किए जा सकते हैं। साथ ही, वे यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या मामला वैकल्पिक समाधान के लिए उपयुक्त है या किशोर को अदालत में पेश होना आवश्यक है। यह निर्णय मामले के तथ्यों और गंभीरता, पीड़ित की राय, किशोर की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, उपलब्ध सहायता और पूर्व में किए गए हस्तक्षेपों के आधार पर लिया जाता है।


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किशोर न्याय प्रणाली में सुधारात्मक न्याय पद्धतियों को एकीकृत किया जाता है ताकि औपचारिक न्यायालय प्रणाली के सामुदायिक विकल्प प्रदान किए जा सकें। इसका उद्देश्य किशोर अपराध और पुनरावृत्ति को कम करना, किशोरों के सकारात्मक परिणामों में सुधार करना, किशोर अपराधियों के व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलना, किशोर अपराधियों की जवाबदेही को बढ़ावा देना, पीड़ितों के अधिकारों को मान्यता देना और उनका समर्थन करना, किशोर अपराध के कारण रिश्तों और समुदाय को हुए नुकसान को ठीक करना और किशोर न्याय प्रणाली के खर्चों को कम करना है। शोध से पता चला है कि जिन किशोरों को दूसरों के लिए खतरा नहीं माना जाता है, उनके लिए न्यायालय में हस्तक्षेप हानिकारक हो सकता है, और अधिकांश कम जोखिम वाले युवा औपचारिक प्रणाली के हस्तक्षेप के बिना ही अपने व्यवहार में सुधार कर लेते हैं और दोबारा अपराध करना बंद कर देते हैं।


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कोलोराडो कानून के तहत जिला अटॉर्नी कार्यालय को जोखिम जांच उपकरण का उपयोग करना अनिवार्य है, जिसे एआरएनए (एरिजोना रिस्क नीड्स असेसमेंट) कहा जाता है, ताकि अपराध को मोड़ने के बारे में निर्णय लेने में मदद मिल सके। 

जोखिम जांच उपकरण और किसी किशोर से किसी भी जांच या मूल्यांकन के दौरान प्राप्त की गई कोई भी जानकारी, या किसी विचलन या पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्राप्त की गई कोई भी जानकारी, किसी भी न्यायिक सुनवाई में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है जिसमें किशोर पर आरोप लगाया गया है और किसी अन्य कार्यवाही में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए सम्मन या किसी अन्य अदालती प्रक्रिया के अधीन नहीं है।

डीए जुवेनाइल टीम, एआरएनए स्क्रीनिंग के परिणामों का उपयोग किशोरों के लिए पर्यवेक्षण के स्तर और तीव्रता, पर्यवेक्षण की अवधि और किशोर को दी जाने वाली सेवाओं (यदि कोई हो) के बारे में जानकारी देने के लिए करती है।

किशोर अपराध निवारण के लिए विचार किए जाने हेतु एआरएनए स्क्रीनिंग पूरी करना अनिवार्य है। किशोर और उनके माता-पिता/अभिभावक को कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किशोर अभिरक्षा पत्र जारी किए जाने के 14 दिनों के भीतर 970-498-7287 पर कॉल करके स्क्रीनिंग का समय निर्धारित करना होगा।

जिन युवाओं को सुधार कार्यक्रम में शामिल किया जाता है और वे सुधार समझौते में प्रवेश करते हैं, उन्हें अदालत में पेश होने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। किशोर अदालत में पेश होने के वचन पत्र में बताए अनुसार युवा और उनके माता-पिता/अभिभावक को अदालत में उपस्थित होना होगा, जब तक कि जिला अटॉर्नी द्वारा विशेष रूप से यह सूचित न किया जाए कि मामला किशोर अदालत में दायर नहीं किया जा रहा है और उन्हें पेश होने की आवश्यकता नहीं है।    


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जब कोई मामला किशोर न्यायालय में दर्ज किया जाता है, तो जिला अटॉर्नी कथित उल्लंघनों का विवरण देते हुए एक याचिका प्रस्तुत करता है। किशोर न्यायालय में पहली पेशी के दौरान, किशोर मजिस्ट्रेट किशोर को आरोपों, संभावित दंडों के बारे में सूचित करता है और उसकी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त करता है। न्यायालय एक अभिभावक नियुक्त करने पर भी विचार कर सकता है, कोलोराडो युवा निरोध निरंतरता मामले के प्रबंधक द्वारा निगरानी अनिवार्य कर सकता है, और उचित सुरक्षात्मक आदेश जारी कर सकता है।


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जब इस बात का पुख्ता सबूत हो कि किसी युवक ने आपराधिक कृत्य किया है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास उसे हिरासत में लेने का विकल्प होता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आरोप गंभीर हों या सार्वजनिक सुरक्षा, पीड़ित की सुरक्षा या भागने के जोखिम को लेकर तत्काल चिंता हो।

हिरासत में लिए गए युवाओं की जांच एचयूबी (लारिमर काउंटी का किशोर मूल्यांकन केंद्र) द्वारा की जाती है। एचयूबी यह निर्धारित करेगा कि युवा को युवा सेवा प्रभाग (डीवाईएस) की सुविधा में रखा जाएगा या घर में नजरबंदी के आदेश के तहत घर वापस भेजा जाएगा। दोनों ही मामलों में, युवा को 48 घंटों के भीतर (सप्ताहांत और छुट्टियों को छोड़कर) हिरासत सुनवाई में उपस्थित होना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आगे हिरासत में रखना उचित है या नहीं।

आम तौर पर, युवाओं को शुरू में डी.वाई.एस. सुविधा में तभी हिरासत में लिया जाएगा जब उन पर सी.आर.एस. 19-2.5-305(3)(ए)(वी) द्वारा परिभाषित "खतरे की आशंका" अपराध का आरोप लगाया गया हो, या कोलोराडो युवा निरोध स्क्रीनिंग उपकरण (सी.वाई.डी.एस.आई.) के अनुसार उन्हें "उच्च जोखिम" के रूप में स्कोर किया गया हो।


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एचयूबी के माध्यम से जांच किए गए सभी युवाओं के लिए 48 घंटों के भीतर (सप्ताहांत और छुट्टियों को छोड़कर) हिरासत सुनवाई आयोजित की जाती है। युवा का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाएगा और अदालत द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में ही उन्हें आगे हिरासत में लिया जा सकता है:

  • इस बात का पर्याप्त प्रमाण मौजूद है कि किशोर ने आरोपित अपराध किया है; और
  • मान्यीकृत हिरासत स्क्रीनिंग उपकरण का प्रयोग किया गया है और किशोर को हिरासत के योग्य पाया गया है; या हिरासत स्क्रीनिंग उपकरण के परिणाम को रद्द करने के आधार हैं; और
  • नाबालिग से दूसरों को गंभीर नुकसान पहुंचने का काफी खतरा होता है या अभियोजन से बचने के लिए भागने का काफी खतरा होता है, और हिरासत के सामुदायिक विकल्प उस खतरे को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अभियोजन से भागना, अदालत में पेश न होने से अलग है और आमतौर पर अदालत में निर्धारित पेशी पर बार-बार जानबूझकर पेश न होने के रिकॉर्ड से साबित होना चाहिए।

न्यायालय दस वर्ष या उससे अधिक आयु के लेकिन तेरह वर्ष से कम आयु के किसी किशोर को तब तक आगे हिरासत में रखने का आदेश नहीं दे सकता जब तक कि किशोर को किसी गंभीर अपराध या हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार या दोषी नहीं ठहराया गया हो। 


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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. क्या मुझे अपने बच्चे के साथ अदालत में पेश होना होगा?

    हाँ। यदि बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है, तो उसके साथ माता-पिता या अभिभावक को अदालत में जाना होगा।

  2. क्या कानून प्रवर्तन द्वारा मुझे पहले सूचित किए बिना मेरे बच्चे पर अपराध का आरोप लगाया जा सकता है?

    यदि किसी नाबालिग पर गंभीर अपराध का आरोप है, तो अधिकारी रिपोर्ट को समीक्षा के लिए जिला अटॉर्नी कार्यालय ले जाएंगे। इसके बाद, उप जिला अटॉर्नी उचित आरोपों का निर्णय करेंगे। फिर, नाबालिग और उनके माता-पिता या अभिभावकों को एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें अदालत की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा। मामूली अपराध के मामलों में, अधिकारी नाबालिग और उनके माता-पिता या अभिभावक से अदालत में पेश होने का वचन पत्र पर हस्ताक्षर करवाएंगे। अदालत की तारीख उस दस्तावेज़ पर लिखी जाएगी।

  3. मैं एक सार्वजनिक रक्षक कैसे प्राप्त करूं?

    आप उनके कार्यालय (970) 493-1212 पर कॉल कर सकते हैं और सहायता मांगने के लिए 0 दबा सकते हैं या आप #1 ओल्ड टाउन स्क्वायर, सूट 201, फोर्ट कॉलिन्स सीओ 80524 पर उनके कार्यालय में जा सकते हैं और एक आवेदन भर सकते हैं।

  4. क्या माता-पिता/अभिभावक की उपस्थिति के बिना कानून प्रवर्तन मेरे बच्चे से बात कर सकता है?

    हाँ। हालांकि, यदि किशोर हिरासत में है, और अधिकारी उनसे किसी अपराध में शामिल होने के बारे में सवाल पूछना चाहता है, तो माता-पिता/अभिभावक को उपस्थित होना चाहिए।

  5. संयुक्त और कई पुनर्स्थापन का क्या अर्थ है?

    यदि एक से अधिक नाबालिगों पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो न्यायालय सभी आरोपियों को मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। पूरी राशि प्राप्त होने के बाद न्यायालय भुगतान स्वीकार करना बंद कर देगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई एक आरोपी भुगतान नहीं करता है, तो भी पीड़ित को पूरी राशि का मुआवजा मिल जाएगा।

  6. क्या मुझे किशोर मामले पर पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति मिल सकती है?

    किसी अपराध के आरोपी नाबालिग, या उसके माता-पिता या अभिभावक को उस मामले से संबंधित सभी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है। पीड़ितों को सीमित पहुंच प्राप्त हो सकती है, जो उप जिला अटॉर्नी के विवेक पर निर्भर करती है। नाबालिगों से संबंधित पुलिस रिपोर्ट आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं।

  7. मैं अपने कोर्ट केस से संबंधित पुलिस रिपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

    आम तौर पर, नाबालिगों को पेशी की सुनवाई के दौरान एक सरकारी वकील या वैकल्पिक बचाव वकील सौंपा जाता है। वकील को अभियोजन पक्ष के कार्यालय से सभी रिकॉर्ड की एक प्रति स्वतः प्राप्त हो जाती है। यदि कोई नाबालिग वकील के साथ काम नहीं करना चाहता है, तो वह अभियोजन पक्ष के कार्यालय के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। 

    कृपया पर जाएँ केंद्रीय सेवाएं और डिस्कवरी खोज के संबंध में जानकारी के लिए वेबपेज।

संपर्क

कोर्टरूम 2ए: (970) 494-3560

जिला अटॉर्नी कार्यालय, किशोर इकाई (970) 498-7287