विकलांग अधिनियम (एडीए) के साथ अमेरिकी अमेरिकन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट (एडीए) के अनुसार, लैरीमर काउंटी योग्य विकलांग व्यक्तियों को उचित आवास प्रदान करेगा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। सेवाओं को कम से कम सात व्यावसायिक दिनों के नोटिस के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। कृपया हमें पर ईमेल करें
eng-general@co.larimer.co.us या फोन करके
(970) 498-5700 या रिले कोलोराडो 711। सहायक सहायता और सेवाओं के लिए "वॉक-इन" अनुरोधों को संभव सीमा तक सम्मानित किया जाएगा लेकिन यदि अग्रिम सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो यह अनुपलब्ध हो सकता है।