दायरा:
यह नीति क्रय प्रभाग के माध्यम से संसाधित किए गए अनुरोधों पर लागू होगी। किसी भी घटना में विरोध पर विचार नहीं किया जाएगा यदि सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया हो, और/या बिना पुरस्कार के याचना को बंद कर दिया गया हो।
प्रक्रिया:
- विरोध के लिए आधार: केवल नीचे दिए गए प्रत्येक विरोध प्रकार के तहत दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाले विरोधों को स्वीकार किया जाएगा:
- बोली/प्रस्ताव विनिर्देशों का विरोध: कोई भी संभावित बोलीदाता या प्रस्तावक प्रतिबंधात्मक विशिष्टताओं या किसी भी प्रकार के औपचारिक आग्रह में कथित अनौचित्य के आधार पर बोली/प्रस्ताव विनिर्देशों का विरोध प्रस्तुत कर सकता है, जो बोली खोलने की तारीख या आरएफपी समापन तिथि से पहले स्पष्ट है, बोली खोलने की तारीख या आरएफपी बंद होने की तारीख से पहले तीन (3) कार्य दिवसों के बाद दायर नहीं किया गया। इस तरह का विरोध दर्ज करने वाला कोई भी संभावित बोलीदाता या प्रस्तावक यह दिखाने में सबूत का बोझ वहन करता है कि याचना दस्तावेज़ में ऐसी दोषपूर्ण तकनीकी, प्रशासनिक, या लागत विनिर्देश आवश्यकता शामिल है।
- पुरस्कार का विरोध: पुरस्कार के बाद, अनुरोध या काउंटी नीति में वर्णित प्रक्रियाओं के साथ गैर-अनुपालन का आरोप लगाते हुए विरोध किसी भी वास्तविक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जिसने प्रश्न में औपचारिक अनुरोध के जवाब में बोली या प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना है (ईमेल, यूएस मेल या कूरियर के माध्यम से) और रॉकी माउंटेन ई पर पुरस्कार प्रकाशित होने के दस (200) कार्य दिवसों के भीतर क्रय प्रबंधक, 4000 वेस्ट ओक स्ट्रीट, सूट 1190, पीओ बॉक्स 80522, फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 10 द्वारा प्राप्त किया गया। -क्रय प्रणाली (बिडनेट). 10-कार्य दिवस की समय सीमा के बाद प्राप्त विरोधों पर काउंटी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रक्रिया: आपत्ति में कम से कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
- आपत्ति दाखिल करने वाले पक्ष का नाम और पता, जिसमें उनकी फर्म का नाम भी शामिल है
- बोली या प्रस्ताव संख्या द्वारा खरीद की उचित पहचान
- आपत्ति के कारणों का कथन
- आपत्ति की पुष्टि करने वाले सभी उपलब्ध प्रदर्शन, सबूत या दस्तावेज़
- निर्णय: खरीद प्रबंधक सभी प्रासंगिक, अनुरोधित जानकारी प्राप्त करने के बाद सात (7) कार्य दिवसों के भीतर एक आपत्ति पर, लिखित रूप में निर्णय करेगा। यह निर्णय पीड़ित विक्रेता द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा पर आधारित और सीमित होगा और निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रत्येक कारक को ध्यान में रखा जाएगा। क्रय प्रबंधक का निर्णय अंतिम होता है।
- पुरस्कार पर रोक: जब पुरस्कार देने से पहले आपत्ति दायर की गई है, तो काउंटी आपत्ति के समाधान से पहले पुरस्कार नहीं देगी। जब बोलियों को खोलने या प्रस्तावों के अनुरोध को बंद करने से पहले एक आपत्ति दायर की गई है, तो काउंटी आपत्ति के समाधान से पहले याचना को होल्ड पर रखेगी, जब तक कि काउंटी यह निर्धारित नहीं करती:
- खरीदी जाने वाली वस्तुओं की तत्काल आवश्यकता है; या
- पुरस्कार को तुरंत देने में विफलता के कारण वितरण या प्रदर्शन में देरी होगी; या
- शीघ्र पुरस्कार देने में विफल रहने से अन्यथा काउंटी को अनुचित नुकसान होगा।