बाल कल्याण अभिलेखों के मिथ्याकरण के लिए प्रोटोकॉल और अधिसूचना आवश्यकताएँ
कोलोराडो विनियम संहिता खंड 7.601.81 के अनुसार, लैरीमर काउंटी मानव सेवा विभाग (एलसीडीएचएस) ट्रेल्स के रूप में ज्ञात व्यापक बाल कल्याण सूचना प्रणाली में बाल कल्याण रिकॉर्डों के मिथ्याकरण की निगरानी के लिए गुणवत्ता आश्वासन और जांच प्रक्रियाओं के संबंध में एक लिखित प्रोटोकॉल बनाए रखेगा और उसका उपयोग करेगा।
बाल कल्याण अभिलेखों में जालसाजी का संदेह एलसीडीएचएस के ध्यान में विभिन्न तरीकों से आ सकता है, जैसे कि शिकायत दर्ज करने के माध्यम से या गुणवत्ता आश्वासन के लिए पर्यवेक्षक की समीक्षा के रूप में।
बाल कल्याण अभिलेखों के संदिग्ध मिथ्याकरण के आरोप के बारे में पता चलने पर, LCDHS निदेशक (या नामित व्यक्ति) को तुरंत सूचित किया जाएगा। इसके बाद की सूचना लैरीमर काउंटी मानव संसाधन विभाग और लैरीमर काउंटी अटॉर्नी कार्यालय को एक (1) व्यावसायिक दिन के भीतर प्रदान की जाएगी।
एलसीडीएचएस निदेशक (या नामित व्यक्ति) यह निर्धारित करेंगे कि क्या संबंधित कर्मचारी को प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाना चाहिए, जबकि संदिग्ध जालसाजी का मूल्यांकन पूरा हो चुका है।
बाल कल्याण अभिलेखों के संदिग्ध मिथ्याकरण का आकलन
कार्मिक जांच कर्मचारी के पर्यवेक्षक और उपयुक्त LCDHS उप प्रभाग प्रबंधक द्वारा की जाएगी, जिसकी देखरेख बाल, युवा और परिवार प्रभाग प्रबंधक द्वारा की जाएगी, और मानव संसाधन विभाग द्वारा समर्थित होगी, और यह तब भी पूरी की जाएगी जब जांच का विषय कर्मचारी बना हुआ है और सक्रिय ड्यूटी पर है, प्रशासनिक अवकाश पर है, इस्तीफा दे देता है, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, या लारिमर काउंटी द्वारा अब नियोजित नहीं है।
खंड 7.601.81 (ए) के अनुसार, बाल कल्याण अभिलेखों के मिथ्याकरण की पुष्टि की गई घटना वह घटना है, जिसमें एलसीडीएचएस द्वारा जांच के बाद, साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर या जानबूझकर ट्रेल्स में गलत प्रविष्टि की है या गलत तरीके से जानकारी बदली है। एलसीडीएचएस बाल कल्याण अभिलेखों के मिथ्याकरण की पुष्टि की गई घटना को एजेंसी की पेशेवर आचार संहिता का नैतिक उल्लंघन मानता है।
यदि यह निर्धारित किया जाता है कि कर्मचारी को बाल कल्याण अभिलेखों के जालसाजी की संदिग्ध घटना की जांच के उद्देश्य से प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा, तो एलसीडीएचएस बाल कल्याण अभिलेखों के जालसाजी के साक्ष्य को तुरंत संरक्षित करने के लिए उचित प्रयास करेगा और बाल कल्याण अभिलेखों तक कर्मचारी की पहुंच की निगरानी करेगा या उसे प्रतिबंधित करेगा।
कर्मचारी को प्रशासनिक अवकाश पर रखे जाने की तिथि से एक (1) कार्य दिवस के भीतर, खंड 7.601.81 (बी, 1) के अनुसार, एलसीडीएचएस:
- कर्मचारी की ट्रेल्स तक पहुंच निलंबित करें,
- कर्मचारी की लैरीमर काउंटी एक्टिव डायरेक्ट्री खातों तक पहुंच को निलंबित करें (जो उनके काउंटी द्वारा जारी कंप्यूटर, लैरीमर काउंटी ईमेल, लैरीमर काउंटी गूगल ड्राइव, ऑनबेस और ज़ूम तक पहुंच को हटा देता है),
- कर्मचारी के Active Directory खातों के लिए सभी सत्र साफ़ करें,
- कर्मचारी के लारिमर काउंटी द्वारा जारी सेल फोन तक पहुंच को निलंबित करें तथा उसे वापस ले लें।
बाल कल्याण अभिलेखों में जालसाजी की पुष्टि हुई
जब एलसीडीएचएस बाल कल्याण अभिलेखों के मिथ्याकरण की घटना की पुष्टि करता है, तो एलसीडीएचएस खंड 7.601.81 के अनुसार आवश्यक प्रतिक्रिया समय के भीतर निम्नलिखित अधिसूचनाएं पूरी करेगा:
- तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर:
- एलसीडीएचएस निदेशक (या नामित व्यक्ति) कोलोराडो मानव सेवा विभाग के बाल कल्याण प्रभाग को ईमेल के माध्यम से अधिसूचना प्रदान करेगा।
- दस (10) कार्य दिवसों के भीतर:
- एलसीडीएचएस निदेशक (या नामित व्यक्ति) ईमेल और/या फोन पर बातचीत के माध्यम से लैरीमर काउंटी शेरिफ कार्यालय को प्रारंभिक सूचना देगा।
- पर्यवेक्षक और/या उप प्रभाग प्रबंधक सक्रिय रूप से जांचकर्ता को सहयोग देंगे तथा उसके संपर्क में रहेंगे, तथा जांच को समर्थन देने के लिए सभी स्वीकार्य जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
जब LCDHS बाल कल्याण अभिलेखों के मिथ्याकरण की घटना की पुष्टि करता है, तो LCDHS ट्रेल्स के भीतर अभिलेखों को सही करेगा। निम्नलिखित अधिसूचनाएँ वॉल्यूम 7.601.81 के अनुसार आवश्यक प्रतिक्रिया समय के भीतर पूरी की जाएँगी:
- दस (10) कार्य दिवसों के भीतर:
- यदि कोई निर्भरता और उपेक्षा या किशोर अपराध का मामला न्यायालय में है, तो काउंटी अटॉर्नी का कार्यालय न्यायालय को सही किए गए बाल कल्याण रिकॉर्ड की अधिसूचना प्रदान करेगा
- दस (10) कार्य दिवसों के भीतर, उप प्रभाग प्रबंधक (या नामित व्यक्ति) नीचे उल्लिखित पक्षों को अधिसूचना प्रदान करेगा। अधिसूचना का तरीका व्यक्ति की पसंदीदा संपर्क विधि और राज्य द्वारा अनुमोदित अधिसूचना पत्र दोनों होगा जिसे प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते पर प्रथम श्रेणी यूएस मेल द्वारा भेजा जाएगा:
- ऐसे बच्चे/युवक के माता-पिता और अभिभावकों को अधिसूचना, जो कथित रूप से दुर्व्यवहार या उपेक्षा का शिकार पाया गया हो या संघर्षरत युवक हो।
- दुर्व्यवहार या उपेक्षा के लिए जिम्मेदार पाए गए या आरोपित व्यक्ति को अधिसूचना।
- यदि बच्चा/युवा दस (10) वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो उसे सूचना दी जाएगी।
- खुले निर्भरता और उपेक्षा या किशोर अपराध मामले में शामिल व्यक्तियों के लिए कानूनी परामर्शदाता और गार्जियन एड लिटेम को अधिसूचना।
- उपरोक्त नामित व्यक्तियों को प्रदान किए गए संशोधित बाल कल्याण रिकॉर्ड की किसी भी सूचना को ट्रेल्स में दस्तावेजित किया जाएगा।