लैरीमर काउंटी वीड डिस्ट्रिक्ट काउंटी के अनिगमित क्षेत्रों में हानिकारक खरपतवार प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि अधिनियम द्वारा अनिवार्य है। कोलोराडो हानिकारक खरपतवार अधिनियम और में उल्लिखित है लैरीमर काउंटी हानिकारक खरपतवार प्रबंधन योजना.

कोलोराडो हानिकारक खरपतवार अधिनियम

कोलोराडो हानिकारक खरपतवार अधिनियम में कहा गया है कि हानिकारक खरपतवार प्रबंधन स्थानीय शासकीय एजेंसियों की जिम्मेदारी है: निगमित नगर पालिकाएं, काउंटी और राज्य एजेंसियों के स्वामित्व वाली भूमि। अधिनियम में कहा गया है कि राज्य में प्रत्येक काउंटी के काउंटी आयुक्तों का बोर्ड काउंटी के भीतर सभी अनिगमित भूमि के लिए एक हानिकारक खरपतवार प्रबंधन योजना अपनाएगा। लारिमर काउंटी हानिकारक खरपतवार प्रबंधन योजना को 19 दिसंबर, 2023 को लारिमर काउंटी काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। लारिमर काउंटी, कोलोराडो कृषि विभाग, कोलोराडो राज्य विश्वविद्यालय सहकारी विस्तार और अन्य एजेंसियों के सहयोग से, हानिकारक के अनुपालन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। खरपतवार अधिनियम. काउंटी गैर-अनुपालन करने वाले भूमि मालिकों पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करेगा।

  • लारिमर काउंटी हानिकारक खरपतवार प्रबंधन योजना के लिए राज्य द्वारा क्षेत्रीय रूप से दुर्लभ के रूप में पहचानी गई सभी सूची ए प्रजातियों और कुछ सूची बी प्रजातियों के संक्रमण के उन्मूलन की आवश्यकता है। योजना में सूची बी प्रजातियों के लिए रोकथाम और दमन उपायों की आवश्यकता है जो काउंटी में प्रचुर मात्रा में हैं।
  • Larimer काउंटी की खरपतवार योजना में उल्लिखित प्रवर्तन को निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर अधिनियमित नहीं किया जा सकता है, जो पहले किसी भी भूमि या काउंटी के स्वामित्व वाले या प्रशासित होने वाले अधिकारों के समान उपायों को लागू किए बिना ऐसी संपत्तियों से सटे हुए हैं।

कोलोराडो के लिए हानिकारक खरपतवार सूची और तथ्य पत्रक देखें।