ध्वनि स्तर के संबंध में अध्यादेश

असंगठित लैरीमर काउंटी में

अध्यादेश संख्या 97-03

इसे लैरीमर काउंटी के काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए:

खंड 1. उद्देश्य:

लैरीमर काउंटी, कोलोराडो के काउंटी आयुक्तों का बोर्ड पाता है और घोषणा करता है कि इस अध्यादेश में प्रदान की गई सीमा से अधिक शोर पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है जो लैरीमर काउंटी में शांति और जीवन की गुणवत्ता के लिए खतरा है, और अत्यधिक शोर अक्सर मानव पर प्रतिकूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार समुदाय को आर्थिक नुकसान में योगदान देता है।

धारा 2. अध्यादेश का दायरा:

यह अध्यादेश लैरीमर काउंटी के अनिगमित क्षेत्र में लागू होगा।

धारा 3. परिभाषाएँ:

इस अध्यादेश पर निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

  1. "निर्माण गतिविधियों" का अर्थ है भूमि की सफाई, ग्रेडिंग, खुदाई और भरने सहित भवनों, संरचनाओं, सड़कों या उनके सहायक उपकरणों के निर्माण, विध्वंस, संयोजन, परिवर्तन, स्थापना या उपकरण के लिए प्रासंगिक कोई भी और सभी गतिविधि।
  2. "डिवाइस" का अर्थ किसी भी उपकरण या तंत्र से है जो उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेत है या जो स्थापित, उपयोग या संचालित होने पर वास्तव में ध्वनि उत्पन्न करता है।
  3. "शोर विक्षोभ" का अर्थ है कोई भी ध्वनि जो है या हो सकती है:
    1. किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण के लिए हानिकारक या हानिकारक; या
    2. इस तरह की मात्रा, आवृत्ति और/या तीव्रता कि यह सामान्य संवेदनशीलता और आदतों के व्यक्ति के जीवन, शांत, आराम या बाहरी मनोरंजन के आनंद के साथ अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है; या
    3. वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति या व्यवसाय के संचालन को खतरे में डालना या क्षति पहुँचाना।
  4. "व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, संघ, साझेदारी या निगम, और इसमें कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, विभाग, एजेंसी या किसी संघ, साझेदारी या निगम, या राज्य या राज्य का कोई राजनीतिक उपखंड शामिल है।
  5. "संपत्ति सीमा" का अर्थ जमीन की सतह और उसके लंबवत विस्तार के साथ एक काल्पनिक रेखा है, जो एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली वास्तविक संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाली वास्तविक संपत्ति से अलग करती है, लेकिन वास्तविक संपत्ति विभाजनों को शामिल नहीं करती है।
  6. "पब्लिक राइट-ऑफ-वे" का अर्थ किसी भी सड़क, एवेन्यू, बुलेवार्ड, हाईवे, फुटपाथ या गली या इसी तरह के स्थान से है जो किसी सरकारी संस्था के स्वामित्व या नियंत्रण में है।
  7. "सार्वजनिक स्थान" का अर्थ किसी भी वास्तविक संपत्ति या संरचनाओं से है जो किसी सरकारी इकाई के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं।
  8. "आवासीय संपत्ति" का अर्थ है एकल या बहु-परिवार निवास के रूप में कब्जा कर लिया गया कोई भी भूखंड और या तो एक समतल आवासीय उपखंड, नियोजित इकाई विकास, लघु आवासीय विकास या आर, आर-1, आर-2, ई में स्थित है। ई-1, एम या एम-1 जोनिंग जिले।
  9. "ध्वनि" का अर्थ आंतरिक बलों के साथ एक माध्यम में दबाव, तनाव, कण विस्थापन, कण वेग या अन्य भौतिक पैरामीटर में एक दोलन है। ध्वनि के विवरण में अवधि, तीव्रता और आवृत्ति सहित ऐसी ध्वनि की कोई भी विशेषता शामिल हो सकती है।
  10. "ध्वनि स्तर" का अर्थ ध्वनि स्तर मीटर और आवृत्ति वजन नेटवर्क के उपयोग द्वारा प्राप्त भारित ध्वनि दबाव स्तर है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान विनिर्देशों में निर्दिष्ट है।
  11. "ध्वनि दबाव" का अर्थ है ध्वनि ऊर्जा द्वारा उत्पादित अंतरिक्ष में दिए गए बिंदु पर वास्तविक दबाव और औसत या बैरोमीटर के दबाव के बीच तात्कालिक अंतर।
  12. "ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण" का अर्थ भाषण, संगीत या अन्य ध्वनि के उत्पादन, पुनरुत्पादन या प्रवर्धन के लिए कोई भी उपकरण या मशीन है, जिसमें रेडियो, टीवी, फोनोग्राफ, टेप प्लेयर, संगीत वाद्ययंत्र, कॉम्पैक्ट डिस्क या टेप कैसेट प्लेयर शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। , वॉकी-टॉकी, सीडी रेडियो या सिंथेसाइज़र।
  13. "वाहन" का अर्थ किसी भी मशीन से है, जिस पर या जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को किसी भी राजमार्ग, रास्ते या जमीन पर ले जाया या खींचा जा सकता है, सिवाय उन मशीनों को छोड़कर जो मानव शक्ति द्वारा चलती हैं या विशेष रूप से स्थिर रेल या पटरियों पर उपयोग की जाती हैं।

धारा 4. शोर अशांति निषिद्ध:

कोई भी व्यक्ति शोरगुल की अनुमति नहीं देगा, न देगा, न करवाएगा या जारी रखेगा, न ही कोई व्यक्ति या व्यक्ति धारा 5 में प्रदान किए गए स्तरों से अधिक और नीचे धारा 6 में दिए गए अनुसार कोई अनुचित शोर करेगा।

धारा 5. अधिकतम अनुमेय शोर स्तर:

  1. किसी भी स्रोत से नीचे धारा 6 में प्रदान किए गए तरीके से मापी गई या दर्ज की गई ध्वनि, जो समय अवधि के लिए स्थापित डीबी (ए) से अधिक है और इस खंड में सूचीबद्ध भूमि उपयोग को अत्यधिक और असामान्य रूप से जोर से घोषित किया जाता है। और अवैध है।
  2. सुबह 7:00 बजे से अगले 7:00 बजे के बीच, इस खंड में अनुमत शोर के स्तर को किसी एक घंटे की अवधि में पंद्रह मिनट से अधिक नहीं होने की अवधि के लिए दस डीबी (ए) तक बढ़ाया जा सकता है।




भूमि उपयोग

अधिकतम
शोर [डीबी (ए)]
प्रातः 7:00 से
अगले शाम 7:00 बजे.

अधिकतम
शोर [डीबी (ए)]
शाम 7:00 बजे से
अगली सुबह 7:00 बजे

आवासीय संपत्ति

55 पीसी (ए)

50 पीसी (ए)

धारा 6. शोर का वर्गीकरण और मापन:

किसी भी शोर को अत्यधिक या असामान्य रूप से जोर से निर्धारित करने और वर्गीकृत करने के प्रयोजनों के लिए, और इस तरह, ऊपर की धारा 5 के उल्लंघन में, निम्नलिखित परीक्षण माप और आवश्यकताएं लागू की जाएंगी; बशर्ते, हालांकि, निम्नलिखित माप किए बिना उपरोक्त धारा 4 का उल्लंघन हो सकता है:

  1. Larimer काउंटी के भीतर होने वाले शोर को सार्वजनिक अधिकार के भीतर स्थित शोर स्रोत से कम से कम 25 फीट की दूरी पर मापा जाएगा, और यदि शोर स्रोत सार्वजनिक अधिकार के अलावा निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति पर स्थित है -वे, शोर को आवासीय संपत्ति की संपत्ति सीमा पर या उसके भीतर मापा जाएगा जहां माप लिया जाता है।
  2. शोर को मानक डिजाइन और गुणवत्ता के ध्वनि स्तर मीटर पर वजन पैमाने पर और अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान के साथ प्रख्यापित मानकों के अनुसार मापा जाएगा।
  3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए, ध्वनि स्तर मीटर के साथ माप तब किया जाएगा जब ऐसे माप के समय और स्थान पर हवा का वेग पाँच (5) मील प्रति घंटे या पच्चीस (25) मील प्रति घंटे से अधिक न हो। विंडस्क्रीन माइक्रोफ़ोन से उचित रूप से जुड़ी हुई है।
  4. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए, धारा 5 में निर्दिष्ट मापदंडों का उल्लंघन नहीं करने वाला शोर धारा 4 के उल्लंघन में एक शोर अशांति का गठन करता है, जब लैरीमर काउंटी शेरिफ के अधिकारियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों या ज़ोनिंग प्रशासकों के उचित विवेक में, शोर का गठन होता है। किसी व्यक्ति या सामान्य संवेदनशीलता या आदतों वाले व्यक्तियों के जीवन, शांत, आराम या बाहरी मनोरंजन के आनंद के साथ एक अनुचित हस्तक्षेप [जो] शोर किए जाने के समय मौजूद हैं।
  5. कोई भी व्यक्ति किसी मोटर वाहन या मोटरसाइकिल को सार्वजनिक रास्ते से इस तरह से संचालित या संचालित नहीं करवाएगा कि उत्सर्जित ध्वनि स्तर धारा 4 या 5 में निर्धारित सीमा से अधिक हो, सिवाय उन क्षेत्रों के जो अन्यथा निर्दिष्ट हैं ऐसी गतिविधि के लिए .

धारा 7. अपवाद:

इस अध्यादेश के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

  1. आपातकालीन कॉल का जवाब देने या आपातकालीन समय में कार्य करने वाले किसी भी अधिकृत आपातकालीन वाहन से उत्पन्न होने वाला कोई शोर।
  2. शोर नियंत्रण के संबंध में संघीय कानून द्वारा पूर्वनिर्धारित विमान या अन्य गतिविधियों का संचालन।
  3. कृषि उपकरणों का संचालन।
  4. प्रायोजित एथलेटिक घटनाओं।
  5. सामान्य यातायात और रेलमार्ग शोर।
  6. इस अध्यादेश के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, निर्माण या विध्वंस परियोजनाएं निम्नलिखित अधिकतम स्वीकार्य ध्वनि स्तरों के अधीन होंगी:

अधिकतम
शोर [डीबी (ए)]
प्रातः 7:00 से
अगले शाम 7:00 बजे

अधिकतम
शोर [डीबी (ए)]
शाम 7:00 बजे से
अगली सुबह 7:00 बजे

80 पीसी (ए)

75 पीसी (ए)

शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे के बीच निर्माण या विध्वंस की गतिविधियां तब तक संचालित नहीं की जाएंगी जब तक कि इस अध्यादेश का अनुपालन न किया जाए।

धारा 8. सार्वजनिक अधिकारों पर मोटर वाहन अधिकतम ध्वनि स्तर:

वाहन वर्ग (GVWR)

35 मील प्रति घंटे या उससे कम की गति सीमा (ध्वनि दबाव स्तर db(A)

35 मील प्रति घंटे से अधिक की गति सीमा (ध्वनि दबाव स्तर db(A)

10,000 पाउंड (4,536 किलोग्राम) या अधिक के निर्माता की सकल वाहन वजन रेटिंग (GVWR) वाले मोटर वाहन, या ऐसे मोटर वाहन द्वारा खींचे गए वाहनों के किसी भी संयोजन द्वारा।

86

90

कोई भी अन्य मोटर वाहन या किसी भी मोटर वाहन द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों का कोई संयोजन, जिसमें ऑटोमोबाइल, वैन, हल्के ट्रक या 10,000 पाउंड (4,536 किलो) से कम सकल वाहन वजन रेटिंग (जीवीडब्ल्यूआर) के साथ कोई मोटरसाइकिल शामिल है, लेकिन इतनी ही सीमित नहीं है।

80

84

  1. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी मोटर वाहन या मोटरसाइकिल को किसी भी समय सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह से संचालित या संचालित नहीं करवाएगा कि मोटर वाहन या मोटरसाइकिल द्वारा उत्सर्जित ध्वनि स्तर नीचे दिए गए स्तरों से अधिक हो:
  2. निगरानी की जा रही निकटतम लेन के पास की तरफ से कम से कम पच्चीस (25) फीट की दूरी पर और आसपास की सतह से कम से कम चार (4) फीट की ऊंचाई पर शोर मापा जाएगा।
  3. खतरे की चेतावनी को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर वाहन पर या किसी भी मोटर वाहन में बार-बार बजना इस अध्यादेश का उल्लंघन है।

धारा 9. उल्लंघन और दंड:

पहले उल्लंघन के लिए $30.00।

पहले उल्लंघन के तीस (60.00) दिनों के भीतर दूसरे उल्लंघन के लिए $30।

पिछले उल्लंघन के तीस (300.00) दिनों के भीतर प्रत्येक क्रमिक उल्लंघन के लिए $30।

  1. इस अध्यादेश के उल्लंघन को जानना द्वितीय श्रेणी का छोटा अपराध होगा। इस अध्यादेश का उल्लंघन धारा 16-2-201, सीआरएस में निर्धारित दंड निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है
  2. जुर्माना मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त अनुसूची है:
  3. किसी भी अन्य जुर्माने के अलावा, इस अध्यादेश के उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों पर न्यायालय के क्लर्क को भुगतान किए गए $10.00 का अधिभार लगाया जाएगा।
  4. लैरिमर काउंटी के लिए कोई भी कानून प्रवर्तन अधिकारी, योजना निदेशक या पर्यावरणीय स्वास्थ्य अधिकारी इस अध्यादेश के उल्लंघन के लिए उद्धरण, समन और शिकायतें जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

धारा 10. अभियोजन:

इस अध्यादेश के तहत सभी अपराधों के लिए सभी अभियोग जिला अटॉर्नी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया के कोलोराडो काउंटी कोर्ट नियमों के अनुसार होंगे।

धारा 11. नागरिक प्रवर्तन:

लैरीमर काउंटी के काउंटी आयुक्तों का बोर्ड इस अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए निषेधाज्ञा, परमादेश या अन्य उपयुक्त नागरिक राहत की मांग कर सकता है।

धारा 12. प्रभावी तिथि:

यह अध्यादेश काउंटी आयुक्तों द्वारा अपनाने के 180 दिनों के बाद सभी कवर की गई गतिविधियों के लिए प्रभावी हो जाएगा।

धारा 13. पृथक्करणीयता:

यदि इस अध्यादेश के किसी भी प्रावधान को सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा असंवैधानिक होना निर्धारित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों को उक्त निर्धारण से अप्रभावित माना जाएगा।

इसे अपनाया 22nd सितंबर, 1997 का ​​दिन।


के आयुक्तों का बोर्ड
लैरीमर काउंटी, कोलोराडो


जिम डिज्नी
अध्यक्ष, काउंटी आयुक्तों का बोर्ड


सत्यापन:

I Myrna J. Rodenberger, Larimer काउंटी क्लर्क प्रमाणित करता है कि असंगठित LARIMER काउंटी में शोर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पूर्वगामी अध्यादेश काउंटी आयुक्तों के बोर्ड की बैठक में पढ़ा गया था और कम से कम Larimer काउंटी के लिए सामान्य प्रसार के एक समाचार पत्र में पूर्ण रूप से प्रकाशित किया गया है। धारा 10-30-15 सीआरएस 406, यथासंशोधित के अनुपालन में इसके गोद लेने की तारीख से दस (1973) दिन पहले।

मर्ना जे रोडेनबर्गर
क्लर्क और रिकॉर्डर