अवयस्कों द्वारा सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद रखने पर रोक लगाने वाला अध्यादेश

अध्यादेश संख्या 98-01

लैरीमर, कोलोराडो काउंटी के काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा इसे नियुक्त किया जाना चाहिए:

धारा I. अध्यादेश और प्राधिकरण का दायरा:

यह अध्यादेश लैरीमर काउंटी, कोलोराडो के अनिगमित क्षेत्र के भीतर लागू होगा, और नाबालिगों द्वारा सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों को रखने पर रोक लगाएगा। लैरिमर काउंटी, कोलोराडो के काउंटी आयुक्तों का बोर्ड सीआरएस उपधारा 39-28.5-101 (5), 1998 और सीआरएस धारा 30-15-401 (1.5) के अनुसार इस अध्यादेश को लागू करने के लिए अधिकृत है।

खंड द्वितीय। परिभाषाएँ:

इस अध्यादेश की व्याख्या और प्रवर्तन पर निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

  1. "सिगरेट और/या तम्बाकू उत्पाद" का अर्थ तम्बाकू के पत्तों से युक्त कोई भी पदार्थ है, जिसमें सिगरेट, सिगार, चुरुट, स्टोगी, पेरीक, दानेदार, प्लग कट, क्रिम्प कट, रेडी रबड, और अन्य धूम्रपान करने वाला तम्बाकू, सूंघना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। सूंघने का आटा, कैवेंडिश, तम्बाकू की प्लग कटिंग और स्वीपिंग, और तम्बाकू के अन्य प्रकार और रूप, जो इस तरह से तैयार किए गए हैं कि चबाने या पाइप में धूम्रपान करने के लिए या अन्यथा, या दोनों चबाने और धूम्रपान के लिए उपयुक्त हों।
  2. "नाबालिग" का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।
  3. "स्वामित्व" का अर्थ किसी भी सिगरेट या तंबाकू उत्पादों पर प्रभुत्व, नियंत्रण, और/या अनन्य उपयोग की अभिव्यक्ति है और इसमें शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है, किसी भी मात्रा में सिगरेट या तंबाकू उत्पादों को अपने शरीर पर रखने या रखने का कार्य या उसके तत्काल नियंत्रण में कहीं भी सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की कोई भी मात्रा हो और इसमें किसी भी सिगरेट या तंबाकू उत्पाद का सेवन, धूम्रपान, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, साँस लेना या चबाना शामिल है।

धारा III। अवयस्कों के पास सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद रखने पर प्रतिबंध:

किसी भी अवयस्क के पास कोई सिगरेट और/या तम्बाकू उत्पाद नहीं होगा।

खंड चतुर्थ। जुर्माना और प्रवर्तन:

इस अध्यादेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन श्रेणी 2 छोटा अपराध होगा, और इस अध्यादेश के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माना $100.00 का जुर्माना होगा। सभी जुर्माने का भुगतान लैरीमर काउंटी के खजाने में किया जाएगा। निरंतर उल्लंघन के प्रत्येक दिन को एक अलग उल्लंघन माना जाएगा।

इस अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करना Larimer काउंटी शेरिफ विभाग का कर्तव्य है। सीआरएस धारा 16-2-201, 1973 में प्रदान की गई दंड निर्धारण प्रक्रिया का इस अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए लैरीमर काउंटी शेरिफ विभाग द्वारा पालन किया जाएगा।

इस अध्यादेश में निर्धारित जुर्माने के अलावा दस डॉलर का अधिभार लगाया जाएगा। यह अधिभार प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के लिपिक को भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक लिपिक न्यायिक जिले के अदालत प्रशासक को पैसे भेजेगा जिसमें पीड़ितों और गवाहों की सहायता और उस न्यायिक जिले में धारा 24-4.2-103 सीआरएस के अनुसार स्थापित कानून प्रवर्तन निधि को जमा करने के लिए अपराध हुआ था।

इस क़ानून के तहत जुर्माना लगाते समय, अदालत कुल जुर्माने के हिस्से के रूप में 24-4.2-104 (1) सीआरएस में निर्दिष्ट अधिभार को अलग से बताएगी। अधिभार और जुर्माना धारा 4 (ए) द्वारा अनुमत अधिकतम से अधिक नहीं होगा। इस अध्यादेश के। प्रतिवादी अदालत की लागत और डॉकेट फीस का भुगतान भी करेगा।

खंड वी। प्रक्रिया:

इस अध्यादेश के तहत सभी अपराधों के लिए सभी अभियोग जिला अटार्नी द्वारा सिविल प्रक्रिया के कोलोराडो काउंटी कोर्ट नियमों के अनुसार होंगे।

धारा VI। गंभीरता:

यदि इस अध्यादेश के किसी भी खंड, खंड, वाक्य, या भाग को सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा असंवैधानिक या अमान्य घोषित किया जाना चाहिए, तो यह नियम को पूरी तरह से प्रभावित, क्षीण या अमान्य नहीं करेगा। अमान्य घोषित किया गया।

धारा सातवीं। सुरक्षा खंड:

काउंटी आयुक्तों का यह बोर्ड इसके द्वारा पाता है, निर्धारित करता है और घोषणा करता है कि यह अध्यादेश लोक कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के तत्काल संरक्षण के लिए आवश्यक है।

खंड आठवीं। प्रकाशन और प्रभावी तिथि:

अपनाए जाने के बाद, यह अध्यादेश लैरिमर काउंटी के लिए सामान्य प्रसार के एक समाचार पत्र में एक बार शीर्षक से केवल प्रारंभिक प्रकाशन की तारीख के साथ प्रकाशित किया जाएगा और इसमें अध्यादेश के किसी भी खंड, उपखंड या पैराग्राफ को शामिल किया जाएगा, जिसे प्रारंभिक प्रकाशन के बाद संशोधित किया गया था और इसे ले लिया जाएगा। उक्त समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि के तीस (30) दिन बाद प्रभावी।

विधिवत बनाए गए और समर्थन किए गए प्रस्ताव पर, पूर्वगामी अध्यादेश 22 सितंबर, 1998 को अपनाया गया था।

काउंटी आयुक्तों का बोर्ड
चेरिल ओल्सन
अध्यक्ष, काउंटी आयुक्तों का बोर्ड

सत्यापन:
मैं, रसेल रैग्सडेल, चीफ डिप्टी, लैरीमर काउंटी क्लर्क, यह प्रमाणित करता हूं कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को रखने पर रोक लगाने वाले पूर्वगामी अध्यादेश को काउंटी आयुक्तों के बोर्ड की बैठक में पढ़ा गया था और लैरीमर के लिए सामान्य परिसंचरण के एक समाचार पत्र में पूर्ण रूप से प्रकाशित किया गया है। संशोधित धारा 10-30-15 सीआरएस 406 के अनुपालन में, गोद लेने की तारीख से कम से कम दस (1973) दिन पहले काउंटी।


रसेल रैग्सडेल
क्लर्क और रिकॉर्डर चीफ डिप्टी