
कोलोराडो के यौन अपराधी रजिस्टर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें कानून द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य है और जो यौन अपराधी पंजीकरण कानूनों का पालन करते हैं। लोगों को अपने समुदाय में यौन उत्पीड़न करने वालों से बचाव के लिए केवल यौन अपराधी रजिस्टर पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, वह जोखिम के स्तर को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
सदन विधेयक 05-1035 के अनुपालन में:
स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी अपनी वेबसाइट पर अपनी पंजीकरण सूची में शामिल किसी व्यक्ति की यौन अपराधी पंजीकरण जानकारी तभी प्रकाशित कर सकती है, जब वह व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:
- एक वयस्क जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके लिए धारा 16-22-103 के अनुसार पंजीकरण कराना आवश्यक है;
निम्नलिखित में से किसी भी अपराध के लिए दूसरी या उसके बाद के अपराधों में दोषी ठहराया गया वयस्क व्यक्ति:
- धारा 18-3-402 (1) (ई), सीआरएस में वर्णित यौन उत्पीड़न;
- धारा 18-3-404, सीआरएस में वर्णित गैरकानूनी यौन संपर्क;
- सीआरएस की धारा 18-3-405.5 (2) में वर्णित अनुसार ग्राहक पर यौन हमला;
- धारा 18-6-403(3) (बी.5), सीआरएस में वर्णित यौन शोषणकारी सामग्री के कब्जे द्वारा बच्चे का यौन शोषण;
- सीआरएस की धारा 18-7-302 में वर्णित अभद्र प्रदर्शन;
OR- धारा 18-7-701, सीआरएस में वर्णित अनुसार किसी कारागार में यौन आचरण;
- एक किशोर जिसे गैरकानूनी यौन व्यवहार से जुड़े दो या अधिक अपराधों या धारा 18-1.3-406, सीआरएस में परिभाषित हिंसात्मक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
- एक किशोर जिसे धारा 16-22-103 के अनुसार पंजीकरण कराना आवश्यक है क्योंकि उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर गंभीर अपराध होता और वह धारा 16-22-103 के अनुसार पंजीकरण कराने में विफल रहा है।
महत्वपूर्ण अनुस्मारक
शेरिफ कार्यालय में पंजीकृत सभी यौन अपराधियों की जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। लारिमर काउंटी शेरिफ कार्यालय में पंजीकृत उन यौन अपराधियों की पूरी सूची, जो वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने के लिए उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, शेरिफ कार्यालय में देखी जा सकती है। 2501 मिडपॉइंट डॉ। फोर्ट कॉलिन्स, सीओ.
नोट: यहां दी गई जानकारी का उपयोग किसी अपराधी को परेशान करने, उसे खतरे में डालने या किसी भी प्रकार से अवैध माध्यमों से उससे प्रतिशोध लेने के लिए करना निषिद्ध है। ऐसे कृत्यों को करने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
सदन विधेयक - 1317 - सीबीआई का शैक्षिक सूचना लिंक
