लैरीमर काउंटी ने अग्नि प्रतिबंधों को अपनाया
लैरीमर काउंटी शेरिफ की सिफारिश पर, लैरीमर काउंटी आयुक्तों के बोर्ड ने आज 3-0 से मतदान करके गैर-निगमित लैरीमर काउंटी में अग्नि प्रतिबंधों को अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि सामान्य से अधिक तापमान, बिजली गिरने, तथा तेज हवा और शुष्क परिस्थितियों के कारण जंगली आग, जंगल और घास में आग लगने का खतरा बहुत अधिक है।
4 जुलाई को शाम 13:31 बजे से लैरीमर काउंटी के असंगठित क्षेत्रों में खुली आग जलाने पर प्रतिबंध लागू हो गए हैं। ये प्रतिबंध 8 अगस्त, 00 को सुबह 31:2024 बजे तक प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा आतिशबाजी, दहनशील उपकरणों, सार्वजनिक आतिशबाजी प्रदर्शनों और आग लगाने वाले उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लागू हैं। आग पर प्रतिबन्ध नहीं.
आज प्रतिबंधित:
- खुली आग, खुली आग, जिसमें शिविर या खाना पकाने की आग भी शामिल है
- खुले में धूम्रपान की अनुमति नहीं है, यहां तक कि पगडंडियों, पार्कों और खुले स्थानों पर भी।
- आतिशबाजी या आतिशबाजी का प्रदर्शन।
- आग लगाने वाले उपकरण जिसमें आकाश लालटेन, विस्फोट गोला बारूद, विस्फोटक लक्ष्य और अनुरेखक गोला बारूद शामिल हैं।
- वेल्डिंग
अनुमति:
- किसी आवास के अंदर स्थित अग्नि स्थान या लकड़ी के स्टोव
- गैस से चलने वाली आग, जिसमें ग्रिल और कैम्पिंग स्टोव शामिल हैं
कानूनी परिभाषाएँ:
- दहनशील उपकरण इसका मतलब ऐसी कोई भी वस्तु होगी जो ज्वलनशील हो, विस्फोट कर सकती हो या आग लगाने के लिए बनाई गई हो या आग लगा सकती हो। इसमें स्काई लालटेन, विस्फोट करने वाले गोला-बारूद, विस्फोट करने वाले लक्ष्य और ट्रेसर गोला-बारूद शामिल हैं।
- खुली आग इसमें बंद खुली आग, बंद खुली आग तथा गैस या तरल ईंधन से चलने वाली आग दोनों शामिल होंगी।
- "निहित खुली आग" का अर्थ है खुली आग जो स्थायी रूप से निर्मित स्थिर चिनाई या धातु की चिमनी में होती है जिसे विशेष रूप से दहन के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। निहित खुली आग में किसी स्थायी संरचना, जैसे कि आवासीय आवास या वाणिज्यिक व्यवसाय के अंदर स्थित फायरप्लेस या लकड़ी के स्टोव शामिल नहीं होंगे।
- "अनियंत्रित खुली आग" का अर्थ होगा कोई भी आग (जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: कैम्प फायर, फायरप्लेस, मनोरंजनात्मक आग, अलाव, अग्निकुंड, आदि...), कोयला, लकड़ी या पेलेट स्टोव, फायरप्लेस, किसी भी प्रकार का कोयला, लकड़ी या पेलेट ईंधन से खाना पकाना, किसी अविकसित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियंत्रित आग जिसमें कैम्प और खाना पकाने की आग, वेल्डिंग, या खुली लपटों के साथ एसिटिलीन या अन्य मशालों का संचालन शामिल है।
- "गैस या तरल ईंधन से होने वाली आग" का अर्थ बोतलबंद गैस या दबावयुक्त तरल से होने वाली आग से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: पोर्टेबल हीटर, खाना पकाने के स्टोव, हीटिंग स्टोव, हाइकिंग/कैंपिंग स्टोव, ग्रिल, फायरपिट, फायरप्लेस, आदि…।)
- आतिशबाजी इसका तात्पर्य किसी भी रचना या उपकरण से होगा जिसे दहन, अपस्फीति या विस्फोट द्वारा दृश्य या श्रव्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और जो सीआरएस 24-33.5-2001(11) में परिभाषित अनुमेय आतिशबाजी की परिभाषा को पूरा करता है।
- आतिशबाजी में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
- खिलौना टोपी, पार्टी पॉपर, तथा खिलौना टोपी और पार्टी पॉपर के समान वस्तुएं जिनमें प्रति वस्तु सोलह मिलीग्राम से अधिक पायरोटेक्निक संरचना नहीं होती है और स्नैपर जिनमें प्रति वस्तु एक मिलीग्राम से अधिक विस्फोटक संरचना नहीं होती है;
- राजमार्ग फ्लेयर्स, रेलमार्ग फ़्यूज़, जहाज संकट संकेत, धूम्रपान मोमबत्तियाँ, और अन्य आपातकालीन सिग्नल उपकरण;
- शैक्षिक रॉकेट और ऐसे रॉकेटों में प्रयुक्त खिलौना प्रणोदक उपकरण प्रकार के इंजन, जब ऐसे रॉकेट अधातु निर्मित होते हैं और दो औंस से कम प्रणोदक वाले प्रतिस्थापन योग्य इंजन या मॉडल कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं और जब ऐसे इंजन या मॉडल कार्ट्रिज को विद्युत माध्यम से प्रज्वलित करने के लिए डिजाइन किया जाता है;
- ऐसे पटाखे जिनका उपयोग लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण या अनुसंधान में किया जाता है।
- आतिशबाजी में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
- सार्वजनिक आतिशबाजी प्रदर्शन का तात्पर्य किसी योग्य आतिशबाज़ी ऑपरेटर द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय अग्नि संहिता के अनुपालन में किए गए किसी भी आतिशबाजी के प्रदर्शन से होगा, तथा स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ही इसका आयोजन किया जाएगा, तथा स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अनिगमित लारिमर काउंटी में खुले में जलाने के नियमन के लिए अध्यादेश यहां पाया जा सकता है: https://www.larimer.gov/sites/default/files/ordinance_concerning_the_restriction_of_open_fires_-_2022_final_04262022.pdf
काउंटी आयुक्तों का बोर्ड, [970] 498-7010, bocc@larimer.org
शेरिफ कार्यालय सार्वजनिक सूचना, [970] 980-2501, शेरिफ-प्रेस-रिलीज़@co.larimer.co.us
