अब अपराध पीड़ित मुआवज़ा बोर्ड आवेदन स्वीकार कर रहा है
अपराध पीड़ित प्रतिपूर्ति (सीवीसी) बोर्ड क्या है?
सी.वी.सी. बोर्ड एक स्वयंसेवी बोर्ड है जिसमें समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं जो अपराध के पीड़ितों से प्राप्त मुआवज़े के आवेदनों का मूल्यांकन करता है। जिला अटॉर्नी बोर्ड की नियुक्ति करता है, और जिला अटॉर्नी का कार्यालय बोर्ड को प्रशासनिक सेवाएँ प्रदान करता है।
सी.वी.सी. द्वारा किस प्रकार की चीजों को कवर किया जा सकता है?
(अंतिम निर्णय सी.वी.सी. बोर्ड द्वारा क़ानून और स्थानीय नीति के अनुसार लिए जाते हैं)
- चिकित्सा व्यय
- मानसिक स्वास्थ्य परामर्श
- मजदूरी खो दी
- अंतिम संस्कार का ख़र्च
- समर्थन की हानि और अधिक
किसे आवेदन करना चाहिए?
आदर्श सी.वी.सी. बोर्ड सदस्य हैं:
- कोई ऐसा व्यक्ति जो तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रतिबद्ध हो, तथा मासिक बोर्ड बैठकों की तैयारी/उपस्थिति के लिए सक्षम हो
- कोई ऐसा व्यक्ति जो सख्त गोपनीयता आवश्यकताओं को बनाए रख सके और ऐसी सामग्री की समीक्षा करने में सक्षम हो जहां परोक्ष आघात हो सकता है
- कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे समुदाय में अपराध के पीड़ितों की सहायता करना चाहता हो
- कोई व्यक्ति जो 8वें न्यायिक जिले (लारिमर और जैक्सन काउंटी) में रहता हो
कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक कानून का अभ्यास कर रहा हो, डी.ए. कार्यालय में कार्यरत हो, या 8वें न्यायिक जिले में राज्य न्यायिक विभाग में कार्यरत हो, आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
गॉर्डन पी. मैकलॉघलिन
जिला अटार्नी
लैरीमर और जैक्सन काउंटी
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काइली मैसमैन
संचार और सामुदायिक सहभागिता विशेषज्ञ
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