लैरीमर काउंटी ने वर्तमान अग्नि प्रतिबंधों को बढ़ाया
लैरीमर काउंटी शेरिफ की सिफारिश पर, लैरीमर काउंटी आयुक्तों के बोर्ड ने आज अपनी नियमित प्रशासनिक मामलों की बैठक में 3-0 से मतदान किया विस्तार वर्तमान आग प्रतिबंध 7 अगस्त, 2025 को असंबद्ध लारिमर काउंटी में 30 सितम्बर, 2025 तक अपनाया गया।
हाल ही में हुए गीले मौसम के बावजूद, सामान्य से अधिक तापमान, बिजली गिरने, तथा हवा चलने और शुष्क परिस्थितियों के कारण, जंगल की आग, वन और घास की आग का खतरा अभी भी बना हुआ है।
12 सितंबर, 2 को दोपहर 2025 बजे से, लैरीमर काउंटी के असंगठित भागों में खुली आग पर प्रतिबंध लागू होगा। रहना 11 सितंबर, 59 को रात 30:2025 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा आतिशबाजी, दहनशील उपकरणों, सार्वजनिक आतिशबाजी प्रदर्शनों और आग लगाने वाले उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। यह अग्नि प्रतिबंध नहीं है।
यह प्रतिबंध केवल 6,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले असंबद्ध लैरीमर काउंटी के लिए ही लागू है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए आग के जोखिम से निपटने के लिए, लैरीमर काउंटी ने प्रतिबंधों के लिए एक ज़ोन-आधारित दृष्टिकोण लागू किया है। काउंटी को तीन ज़ोन में विभाजित किया गया है: 6,000 फीट से नीचे; 6,000-9,000 फीट; और 9,000 फीट से ऊपर। प्रतिबंधित क्षेत्र का वास्तविक समय, इंटरैक्टिव मानचित्र यहाँ देखें: https://aegis.larimer.gov/
आज प्रतिबंधित:
- अनियंत्रित खुली आग
- खुले में धूम्रपान की अनुमति नहीं है, यहां तक कि पगडंडियों, पार्कों और खुले स्थानों पर भी।
- आतिशबाजी या आतिशबाजी का प्रदर्शन।
- आग लगाने वाले उपकरण, जिनमें आकाश लालटेन, विस्फोटक गोला-बारूद, विस्फोटक लक्ष्य और ट्रेसर गोला-बारूद शामिल हैं।
- वेल्डिंग
अनुमति:
- किसी आवास के अंदर स्थित अग्नि स्थान या लकड़ी के स्टोव।
- गैस से चलने वाली आग, जिसमें ग्रिल और कैम्पिंग स्टोव शामिल हैं।
- विकसित कैम्पिंग क्षेत्रों में कैम्पिंग और खाना पकाने की आग
- स्थायी रूप से निर्मित चिनाई वाले अग्नि गड्ढों में आग लगना।
कानूनी परिभाषाएँ:
1. दहनशील उपकरण इसका मतलब ऐसी कोई भी वस्तु होगी जो ज्वलनशील हो, विस्फोट कर सकती हो या आग लगाने के लिए बनाई गई हो या आग लगा सकती हो। इसमें स्काई लालटेन, विस्फोट करने वाले गोला-बारूद, विस्फोट करने वाले लक्ष्य और ट्रेसर गोला-बारूद शामिल हैं।
2. खुली आग इसमें बंद खुली आग, बंद खुली आग और गैस या तरल ईंधन वाली आग दोनों शामिल होंगी।
क. “खुली आग पर नियंत्रण” "नियंत्रित खुली आग" का अर्थ है स्थायी रूप से निर्मित स्थिर चिनाई या धातु की चिमनियों में लगी खुली आग, जो विशेष रूप से दहन के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई हों। "नियंत्रित खुली आग" में किसी स्थायी संरचना, जैसे कि आवासीय आवास या व्यावसायिक व्यवसाय, के अंदर स्थित चिमनियाँ या लकड़ी के चूल्हे शामिल नहीं होंगे।
ख. “अनियंत्रित खुली आग” इसका अर्थ होगा कोई भी आग (जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं: कैम्प फायर, फायरप्लेस, मनोरंजक आग, अलाव, अग्निकुंड, आदि...), कोयला, लकड़ी या पेलेट स्टोव, फायरप्लेस, किसी भी प्रकार का लकड़ी का कोयला, लकड़ी, या पेलेट ईंधन से खाना पकाना, किसी अविकसित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियंत्रित आग जिसमें कैम्प और खाना पकाने की आग, वेल्डिंग, या खुली लपटों के साथ एसिटिलीन या अन्य मशालों का संचालन शामिल है।
ग. “गैस या तरल ईंधन से लगी आग” (इसका मतलब होगा बोतलबंद गैस या दबावयुक्त तरल से जलने वाली आग, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे: पोर्टेबल हीटर, खाना पकाने के स्टोव, हीटिंग स्टोव, लंबी पैदल यात्रा/कैम्पिंग स्टोव, ग्रिल, फायरपिट, फायरप्लेस, आदि...)
3। पटाखे इसका तात्पर्य किसी भी रचना या उपकरण से होगा जिसे दहन, अपस्फीति या विस्फोट द्वारा दृश्य या श्रव्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और जो सीआरएस 24-33.5-2001(11) में परिभाषित अनुमेय आतिशबाजी की परिभाषा को पूरा करता है।
क. आतिशबाजी में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
i. खिलौना कैप, पार्टी पॉपर, और खिलौना कैप और पार्टी पॉपर के समान वस्तुएं जिनमें प्रति वस्तु सोलह मिलीग्राम से अधिक पायरोटेक्निक संरचना नहीं होती है और स्नैपर जिनमें प्रति वस्तु एक मिलीग्राम से अधिक विस्फोटक संरचना नहीं होती है;
ii. राजमार्ग फ्लेयर्स, रेलमार्ग फ़्यूज़, जहाज संकट संकेत, धूम्रपान मोमबत्तियाँ, और अन्य आपातकालीन सिग्नल उपकरण;
iii. शैक्षिक रॉकेट और खिलौना प्रणोदक उपकरण प्रकार के इंजन, जिनका उपयोग ऐसे रॉकेटों में किया जाता है, जब ऐसे रॉकेट अधातु निर्माण के होते हैं और इनमें प्रतिस्थापन योग्य इंजन या मॉडल कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है, जिनमें कम से कम
दो औंस प्रणोदक और जब ऐसे इंजन या मॉडल कारतूस विद्युत साधनों द्वारा प्रज्वलित होने के लिए डिज़ाइन किए गए हों;
iv. ऐसे पटाखे जिनका उपयोग लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण या अनुसंधान में किया जाता है।
4. सार्वजनिक आतिशबाजी प्रदर्शन का अर्थ होगा, संशोधित अंतर्राष्ट्रीय अग्नि संहिता के अनुपालन में योग्य पायरोटेक्निक ऑपरेटर द्वारा किया गया कोई भी आतिशबाजी प्रदर्शन, तथा स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद ही किया जाना, तथा स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का अनुपालन करना।
कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता हैअसंगठित लैरीमर काउंटी में खुले में जलाने के नियमन के लिए अध्यादेश यहां क्लिक करके पाया जा सकता है: https://www.larimer.gov/sites/default/files/ordinance_concerning_the_restriction_of_open_fires_-_2022_final_04262022.pdf

