शुक्रवार, 7 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025 तक, लैरीमर काउंटी शेरिफ कार्यालय समुदाय में यौन हिंसक शिकारी (एसवीपी) की उपस्थिति के बारे में जानकारी ऑनलाइन पोस्ट करेगा।

यह जानकारी कोलोराडो संशोधित क़ानून 16-13-901 से 16-13-905 के अनुसार अपराधी की विशेष रूप से सूचना देने और आम जनता की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ाने के लिए पोस्ट की जा रही है। यह जानकारी एक सामुदायिक बैठक के स्थान पर पोस्ट की जा रही है।

लैरीमर काउंटी शेरिफ कार्यालय के पास यह निर्देश देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई यौन अपराधी कहाँ रह सकता है। जब तक अदालती प्रतिबंध न हों, वे संवैधानिक रूप से अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रहने के लिए स्वतंत्र हैं। 1994 के जैकब वेटरलिंग अधिनियम के तहत, कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​यौन अपराधी की जानकारी समुदाय के साथ साझा कर सकती हैं, और यौन रूप से हिंसक शिकारियों के मामले में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समुदाय के सदस्यों को सक्रिय रूप से सूचित करना होगा।

प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी की परिपक्व सामग्री के कारण, बच्चों को अधिसूचना देखने की अनुमति देना उचित नहीं है। हालाँकि, यह दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है कि माता-पिता द्वारा अधिसूचना को पढ़ने और समझने के बाद बच्चों के साथ उचित एसवीपी जानकारी और सार्वजनिक सुरक्षा जानकारी की समीक्षा की जाए।

फिर, इस अधिसूचना का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ाना है। अपराधी, अपराधी के महत्वपूर्ण अन्य लोगों या समुदाय अधिसूचना टीम को परेशान करने, धमकाने या डराने के लिए सतर्कता या इस जानकारी का उपयोग आपराधिक व्यवहार है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस अधिसूचना से संबंधित प्रश्नों के लिए, जांच तकनीशियन हैरी बोवेन से 970-498-5142 पर संपर्क करें।

एंड्रयू माइकल केवुड के बारे में जानकारी के लिए कृपया संलग्न दस्तावेज़ देखें:

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लोक सुचना अधिकारी
लैरीमर काउंटी शेरिफ का कार्यालय
(८०८)७८७-४२२७ |  ईमेल

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