आठवें न्यायिक जिले के अटॉर्नी कार्यालय ने हमारे समुदाय के लिए एक अतिरिक्त रिपोर्टिंग उपकरण के रूप में काम करने के लिए पूर्वाग्रह से प्रेरित और घृणा अपराध हॉटलाइन के शुभारंभ की घोषणा की है। 

2025 में, जिला अटॉर्नी कार्यालय को समुदाय के चिंतित सदस्यों से इस बारे में प्रश्न प्राप्त हुए कि पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों की रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिपोर्ट करते समय उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, और हमारा कार्यालय उन जांचों और पीड़ितों का समर्थन कैसे कर सकता है। 

इसके बाद समुदाय के विभिन्न हितधारकों के साथ इस बारे में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ कि उनके समुदायों में पूर्वाग्रह से प्रेरित घटनाएं कैसी दिखती हैं, रिपोर्टिंग में उनकी मौजूदा बाधाएं क्या हैं, और सभी के लिए एक सुरक्षित समुदाय का निर्माण जारी रखने के लिए इन चिंताओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। 

उन वार्ताओं का परिणाम यह हुआ कि पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक अतिरिक्त, विश्वसनीय माध्यम बनाया गया, क्योंकि ऐसे मामलों से अक्सर भय जुड़ा रहता है। हमारी नई हेल्पलाइन सामुदायिक और कानून प्रवर्तन संसाधनों के एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा होगी, जिसे पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों की रिपोर्ट करने में आने वाली बाधाओं को कम करने और पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 

यह आपातकालीन नंबर नहीं है। यदि तत्काल सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया 911 पर कॉल करें। अपराध पीड़ितों को अब भी अपने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिला अटॉर्नी की हेल्पलाइन स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्य का विकल्प नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त विकल्प है जो हमें पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और जांच में सहयोग करने के लिए सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा। 

“मुझे बेहद गर्व है कि यह हेल्पलाइन अब हकीकत बन चुकी है,” जिला अटॉर्नी गॉर्डन मैकलॉघलिन ने कहा। “मैं अपनी टीम के उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इसे साकार किया और उन कानून प्रवर्तन एजेंसियों का भी जिन्होंने कमजोर पीड़ितों की मदद के लिए हमारे साथ साझेदारी की। यह सुनिश्चित करना कि किसी की आवाज़ सुनी जाए और रिपोर्टिंग में आने वाली बाधाओं को दूर करना उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है जो हम सभी का साझा लक्ष्य है: हमारे समुदायों के सभी सदस्यों की सुरक्षा करना। हमें मिलने वाली हर कॉल, जो अन्यथा अनरिपोर्टेड रह जाती, एक पीड़ित की मदद करने का एक अतिरिक्त अवसर है और एक अपराधी को जवाबदेह ठहराने का एक अतिरिक्त मौका है, जिससे एक सुरक्षित समुदाय का निर्माण हो सके।”

जिला अटॉर्नी मैकलॉघलिन ने कहा, “मैं उन सभी सामुदायिक संगठनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस परियोजना में अपना ज्ञान साझा किया ताकि हम उन लोगों की आवाज़ भी सुन सकें जिन्हें अक्सर बातचीत में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। व्यक्तियों और समूहों से भेदभाव से संबंधित घटनाओं के बारे में सुनना दिल दहला देने वाला रहा है, और हम चाहते हैं कि हर कोई यह जाने कि हम एक विश्वसनीय सहयोगी हैं जो आपकी सुरक्षा और गरिमा के लिए प्रतिबद्ध हैं।” 

नीचे कुछ सामान्य प्रश्न दिए गए हैं जिनका हम उत्तर देंगे; कृपया सीधे हमारे कार्यालय से भी संपर्क करें। 

हेल्पलाइन पर 24 घंटे, सातों दिन 970-498-7150 पर कॉल किया जा सकता है। 

पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराध क्या होता है?

यह एक ऐसा अपराध है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से नस्ल, रंग, वंश, धर्म, राष्ट्रीय मूल, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, यौन अभिविन्यास या ट्रांसजेंडर पहचान के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है। हालांकि कोलोराडो कानून में "पूर्वाग्रह-प्रेरित" शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह शब्द आमतौर पर घृणा अपराध के समानार्थक है। 

मेरी जानकारी का उपयोग कैसे किया जाएगा?
जब आप किसी संभावित अपराध का विवरण देने के लिए कॉल करते हैं, तो आपको हमारे कार्यालय या कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए अपना नाम और संपर्क जानकारी प्रदान करनी होगी।

जिला अटॉर्नी कार्यालय आव्रजन स्थिति से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी न तो मांगता है और न ही उसका रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य नागरिकता की परवाह किए बिना अपराध के सभी पीड़ितों की रक्षा करना है। सभी पीड़ितों की रक्षा करने से हमारा पूरा समुदाय अधिक सुरक्षित बनता है। 

यदि हमें लगता है कि कोई अपराध हुआ है, तो हम जांच पूरी करने के लिए अपने कानून प्रवर्तन सहयोगियों के साथ समन्वय करेंगे। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य हमारे समुदाय में अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए मौजूदा प्रणालियों के भीतर काम करते हुए, रिपोर्टिंग में आने वाली बाधाओं को कम करना है।

यदि इस जानकारी के उपयोग के संबंध में आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।

मुझे कब फोन करना चाहिए? 

यदि आप किसी संभावित पूर्वाग्रह-प्रेरित अपराध की रिपोर्ट करने के लिए कोई अन्य विकल्प चाहते हैं और मामला आपातकालीन नहीं है, तो कृपया हमें कॉल करें। हमारा लक्ष्य हमारे समुदाय में पूर्वाग्रह-प्रेरित और घृणा अपराधों की रिपोर्ट करने में आने वाली बाधाओं को कम करना है। अपराध होने की स्थिति में हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे। अपने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को सीधे रिपोर्ट करना भी हमेशा एक विकल्प है। यदि आप किसी अपराध को होते हुए देख रहे हैं या खतरे में हैं, तो कृपया 911 पर कॉल करें।

कृपया ध्यान दें कि सप्ताहांत में हॉटलाइन संदेशों की निगरानी नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है?

पीड़ितों और संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा के लिए घृणा अपराधों की रिपोर्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा समुदाय यह स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि हम घृणा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। घृणा अपराधों की रिपोर्ट करने से पूर्वाग्रह और घृणा की रोकथाम के लिए संसाधनों का आवंटन संभव होता है, और दोषियों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने का अवसर मिलता है। 

किसी घृणाजन्य घटना की रिपोर्ट करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि घृणा अपराध की रिपोर्ट करना। कुछ मामलों में, घृणाजन्य घटना अपराध की श्रेणी में नहीं आती। इस अंतर को समझना हमारे कार्यालय द्वारा आपकी रिपोर्ट तैयार करने में सहायक होगा। सभी घटनाओं का दस्तावेजीकरण हमारे समुदाय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समस्या की गंभीरता और उससे निपटने के सर्वोत्तम तरीकों को समझने में मदद कर सकता है।

कौन सी चीजें पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करतीं?

अन्य प्रकार के भेदभाव (आवास, रोजगार आदि) जो आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं, उन्हें हमारे कार्यालय द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है।

आप हमारी वेबसाइट पर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: 

https://www.larimer.gov/bias-and-hate-motivated-crime

पर प्रकाशित
जिला अटार्नी सील

 

       गॉर्डन पी. मैकलॉघलिन 
             जिला अटार्नी 
     लैरीमर और जैक्सन काउंटी

संपर्क करें: काइली मैसमैन 
                  संचार विशेषज्ञ  
                  काइली को ईमेल करें 
                  (970) 498-7168