लारिमर काउंटी, कोलोराडो मध्यस्थता
नियम और प्रक्रियाएँ

आवासीय संपत्ति

  1. स्कोप: करदाताओं को मूल्यांकन अपील बोर्ड या जिला न्यायालय के माध्यम से बोर्ड ऑफ इक्वलाइजेशन के फैसले की अपील करने का विकल्प देने के लिए, सीआरएस § 39-8-108.5 के अनुसार एक मध्यस्थता प्रक्रिया लागू की जाती है। जैसा कि सीआरएस § 39-8-108 के तहत कहा गया है, कोई भी मध्यस्थता सुनवाई नए सिरे से होती है।
  2. मध्यस्थ सूची: काउंटी आयुक्तों का बोर्ड योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाए रखेगा जो संपत्ति मूल्यांकन विवादों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी सूची काउंटी आयुक्तों के बोर्ड के कार्यालय में फ़ाइल में रखी जाएगी। ऐसी सूची को काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अद्यतन या संशोधित किया जाएगा।
    1. योग्यता: मध्यस्थ के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को:
      1. संपत्ति कराधान के क्षेत्र में अनुभवी,
      2. शीर्षक 7, सीआरएस, और अनुच्छेद 61 के भाग 12 के अनुसार लाइसेंस प्राप्त या प्रमाणित
      3. निम्नलिखित में से कोई एक बनें: कोलोराडो राज्य में कानून का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वकील; एक मूल्यांकक जो रियल एस्टेट मूल्यांकक संस्थान या इसके समकक्ष का सदस्य है; एक पूर्व काउंटी मूल्यांकनकर्ता; एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश; एक पूर्व या वर्तमान बोर्ड ऑफ इक्वलाइज़ेशन रेफरी (जिसकी लंबित मामले में कोई पूर्व भागीदारी नहीं है) या एक लाइसेंस प्राप्त रियल एस्टेट ब्रोकर।
    2. सीमा: कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति कर वर्ष के दौरान किसी भी काउंटी में संपत्ति मूल्यांकन विवादों के मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा, जिसमें ऐसा व्यक्ति संपत्ति मूल्यांकन के विरोध और अपील या संपत्ति करों की कमी या वापसी से संबंधित किसी भी मामले में किसी करदाता का प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व कर चुका है। .
    3. स्वीकृति: मध्यस्थ के चयन के तुरंत बाद, वह भुगतान के संबंध में नियुक्ति, शपथ और समझौते की एक लिखित और हस्ताक्षरित स्वीकृति जारी करेगा।
  3. मध्यस्थता प्रक्रियाएं:
    1. दाखिल करना: बोर्ड ऑफ इक्वलाइज़ेशन के निर्णय के तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर, कोई भी करदाता जो मध्यस्थता करने की योजना बना रहा है, उसे अपने इरादे के बारे में बोर्ड को लिखित रूप में सूचित करना होगा। तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर नोटिस दाखिल करने में विफलता के परिणामस्वरूप दायर की गई किसी भी बाद की मध्यस्थता याचिका खारिज कर दी जाएगी।
    2. मध्यस्थ का चयन:    करदाता का नोटिस प्राप्त होने पर, करदाता और काउंटी बोर्ड ऑफ इक्वलाइज़ेशन, मध्यस्थों की सूची उपलब्ध होने की तारीख से तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर, काउंटी आयुक्तों के बोर्ड के पास फ़ाइल में मौजूद सूची से एक मध्यस्थ का चयन करेगा, और चयन करने में विफलता को याचिका वापस लेना माना जाएगा और याचिका खारिज कर दी जाएगी। माना जाता है कि बोर्ड ऑफ इक्वलाइजेशन ने स्वीकृत सूची से एक मध्यस्थ के चयन के लिए करदाता की सहमति दे दी है, हालांकि एक बार जब करदाता अपने चयन के बारे में बोर्ड ऑफ इक्वलाइजेशन को सूचित कर देता है, तो बोर्ड ऑफ इक्वलाइजेशन, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, चौदह (14) दिनों के भीतर आपत्ति कर सकता है। चयनित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए (आम तौर पर यह कथित या संभावित हितों के टकराव के लिए हो सकता है, लेकिन किसी भी कारण से हो सकता है)। यदि समकारी बोर्ड आपत्ति करता है, तो करदाता और समकारी बोर्ड के प्रतिनिधि चौदह (14) दिनों के भीतर मामले पर चर्चा करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे मामले को हल कर सकते हैं और सूची से एक मध्यस्थ पर सहमत हो सकते हैं। करदाता और समकारी बोर्ड के बीच समझौते के अभाव में, लैरीमर काउंटी जिला न्यायालय उक्त सूची से एक मध्यस्थ का चयन करेगा। 
    3. याचिका: मध्यस्थ चुने जाने की तारीख से पंद्रह (15) कैलेंडर दिनों के भीतर करदाता को निम्नलिखित दाखिल करना होगा: (1) एक मध्यस्थता याचिका और (2) पैराग्राफ 3.डी के अनुसार आवश्यक शुल्क। इन नियमों का. प्रत्येक अनुसूची संख्या के लिए एक याचिका दायर की जानी चाहिए, जब तक कि मध्यस्थ के निर्धारण में याचिका में कई लॉट शामिल न हों जो मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए समान होने का दावा करते हैं।

      करदाता की याचिका निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगी:
      1. किसी भी संलग्नक के साथ समकारी निर्णय बोर्ड की एक प्रति।
      2. यदि कोई एजेंट किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा तो पिछले बारह (12) महीनों के भीतर जारी किया गया एक नोटरीकृत प्राधिकरण पत्र। एक लाइसेंस प्राप्त कोलोराडो वकील की उपस्थिति की प्रविष्टि जो किसी इकाई या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा। 

      याचिका में निम्नलिखित जानकारी होगी:

      1. याचिकाकर्ता(ओं) का नाम;
      2. विचाराधीन संपत्ति - पता या कानूनी विवरण;
      3. संपत्ति कर अनुसूची संख्या;
      4. संपत्ति का प्रकार: आवासीय वास्तविक संपत्ति या अन्य संपत्ति;
      5. एक बयान कि मध्यस्थ की फीस धारा 3.डी में निर्धारित मध्यस्थ के निर्णय पर जमा की जाएगी;
      6. मध्यस्थता के लिए मुद्दे;
      7. याचिकाकर्ता के लिए अपना मामला प्रस्तुत करने का अनुमानित समय; और
      8. याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर और टाइप किया हुआ या मुद्रित नाम, याचिकाकर्ता का पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो), और याचिका पर हस्ताक्षर करने की तारीख।
    4. फीस:  
      1. आवासीय: करदाता को मध्यस्थता की फीस और खर्चों को कवर करने के लिए जमा के रूप में ट्रस्ट में रखे जाने वाले लैरीमर काउंटी को देय $150 अग्रिम देना होगा। सीआरएस § 150-39-8(108.5)(ए) के अनुसार शुल्क और व्यय प्रति मामले $5 से अधिक नहीं होंगे। यदि कोई शर्त पूरी हो जाती है या सुनवाई से कम से कम पंद्रह (15) दिन पहले याचिका वापस ले ली जाती है, तो करदाता को 150 डॉलर वापस कर दिए जाएंगे। यदि कोई शर्त पूरी हो जाती है या सुनवाई से चौदह (14) दिन या उससे कम समय पहले याचिका वापस ले ली जाती है, तो करदाता को $75 वापस कर दिए जाएंगे। यदि कोई शर्त पूरी हो जाती है, याचिका वापस ले ली जाती है या करदाता सुनवाई के दिन उपस्थित होने में विफल रहता है, तो करदाता को $0 वापस कर दिया जाएगा। यदि मध्यस्थता सुनवाई के लिए आगे बढ़ती है तो एस्क्रो में धनराशि मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार वितरित की जाएगी। 
      2. आवासीय वास्तविक संपत्ति के अलावा किसी भी कर योग्य संपत्ति के लिए: करदाता की याचिका के आधार पर, मध्यस्थ एक आदेश जारी करेगा जिसमें करदाता को अनुमानित मध्यस्थता समय और मध्यस्थ द्वारा प्रक्रियात्मक निरीक्षण को कवर करने के लिए अग्रिम राशि का निर्देश दिया जाएगा। करदाता मध्यस्थ द्वारा निर्धारित शुल्क को आगे बढ़ाएगा, जो लारिमर काउंटी को देय होगा, जिसे मध्यस्थता की फीस और खर्चों को कवर करने के लिए जमा राशि के रूप में ट्रस्ट में रखा जाएगा। यदि कोई शर्त पूरी हो जाती है या सुनवाई से कम से कम तीस (30) दिन पहले याचिका वापस ले ली जाती है, तो करदाता की जमा राशि का 100% करदाता को वापस कर दिया जाएगा। यदि कोई शर्त पूरी हो जाती है या याचिका सुनवाई से उनतीस (29) दिन या उससे कम समय पहले वापस ले ली जाती है, जिसमें सुनवाई का दिन भी शामिल है, या करदाता सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता शुल्क की राशि के लिए जिम्मेदार होगा। शर्त में निर्धारित किया जाएगा, लेकिन करदाता मध्यस्थ की फीस के कम से कम 50% के लिए जिम्मेदार होगा। यदि याचिका सुनवाई के दौरान वापस ले ली जाती है या करदाता उपस्थित होने में विफल रहता है, तो करदाता उस बिंदु तक किए गए सभी मध्यस्थता शुल्क के लिए जिम्मेदार होगा। यदि मध्यस्थता सुनवाई के लिए आगे बढ़ती है तो फीस और खर्चों का भुगतान मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार किया जाएगा और एस्क्रो में धनराशि मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार वितरित की जाएगी। सीआरएस § 39-8-108.5(5)(ए) के अनुसार पार्टियों को मध्यस्थ को भुगतान करने के लिए प्रति घंटा की दर स्थापित करनी होगी।
    5. प्रतिनिधित्व: यदि संपत्ति का मालिक एक इकाई है, तो इसे कोलोराडो में लाइसेंस प्राप्त वकील के प्रतिनिधित्व के तहत प्रदर्शित होना चाहिए, जब तक कि यह सीआरएस § 13-1-127 के तहत अपवाद की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। यदि वे चाहें तो सभी व्यक्तिगत करदाताओं का प्रतिनिधित्व कोलोराडो में लाइसेंस प्राप्त एजेंट या वकील द्वारा किया जा सकता है। समकारी बोर्ड का प्रतिनिधित्व एक वकील, एक काउंटी कर्मचारी और/या मूल्यांकनकर्ता के कार्यालय का कर्मचारी कर सकता है।
    6. दस्तावेजी साक्ष्य का आदान-प्रदान: करदाता को सुनवाई से कम से कम चौदह (14) कैलेंडर दिन पहले सभी दस्तावेज़ों का खुलासा करना होगा जिनका उपयोग सबूत (प्रदर्शनी और गवाहों की सूची) के रूप में किया जाएगा। समानता बोर्ड सुनवाई से सात (7) दिन पहले सभी दस्तावेज़ों का खुलासा करेगा। सुनवाई से तीन (3) कैलेंडर दिन पहले प्रस्तुत साक्ष्य से संबंधित सभी उत्तर दस्तावेजों का सभी पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। मध्यस्थ के निर्णय पर इन दस्तावेज़ विनिमय की समयसीमा को बढ़ाया जा सकता है। दस्तावेजी साक्ष्य का आदान-प्रदान मेल, फेडरल एक्सप्रेस/यूनाइटेड पार्सल सेवा, फैक्स, हाथ से डिलीवरी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकता है। प्रकटीकरण की समय सीमा का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप मध्यस्थ एक आदेश दर्ज करेगा जिसमें प्रकटीकरण का अनुपालन करने में विफल रहने वाली पार्टी की स्थिति को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मध्यस्थ ऐसे किसी दस्तावेज़ या प्रदर्शन पर विचार नहीं करेगा जिसका समय पर आदान-प्रदान नहीं किया गया है, न ही समय पर खुलासा नहीं किए गए गवाहों को गवाही देने की अनुमति दी जाएगी।
    7. सुनवाई:
      1. असाइनमेंट - पैराग्राफ 3.डी में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर। और याचिका दाखिल करने (संलग्न याचिका का प्रपत्र देखें) के बाद मामला पैराग्राफ 3.बी के अनुसार चयनित मध्यस्थ को सौंपा जाएगा।
      2. शेड्यूलिंग - मध्यस्थता की सुनवाई मध्यस्थ के चयन की तारीख से साठ (60) कैलेंडर दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। सुनवाई मध्यस्थ और करदाता की आपसी सहमति से काउंटी आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर होगी, लेकिन हर मामले में मध्यस्थता लारिमर काउंटी में आयोजित की जाएगी।
      3. रिमोट - मध्यस्थ एक दूरस्थ वीडियो प्लेटफ़ॉर्म (यानी ज़ूम, टीम्स, वीबेक्स) के माध्यम से सुनवाई को अधिकृत कर सकता है। मध्यस्थ स्वतः ही निर्देश दे सकता है कि सुनवाई दूरस्थ वीडियो प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, या किसी पक्ष के प्रस्ताव पर होगी।
      4. प्रक्रिया - मध्यस्थ सुनवाई की अध्यक्षता करेगा। सभी मध्यस्थता सुनवाई एक घंटे की सुनवाई के समय के लिए निर्धारित की जाएंगी, जब तक कि मध्यस्थ अतिरिक्त समय को मंजूरी नहीं देता। सुनवाई का समय याचिकाकर्ता और समानता बोर्ड के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
        1. सुनवाई की शुरुआत में, मध्यस्थ पक्षों को सूचित करेगा कि वे पूरी सुनवाई के लिए आवंटित समय का आधा हिस्सा खंडन या समापन तर्क के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
        2. मध्यस्थता सुनवाई प्रक्रियाएँ अनौपचारिक होंगी, और साक्ष्य के सख्त नियम लागू नहीं होंगे, सिवाय न्याय के हित में मध्यस्थ द्वारा आवश्यक समझे जाने के अलावा। कानून और तथ्य के सभी प्रश्न मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। उचित और निष्पक्ष सुनवाई करने के लिए मध्यस्थ अन्य निर्णय भी ले सकता है।
      5. सम्मन - पार्टियां अनौपचारिक रूप से खोज और गवाह प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। यदि आवश्यक हो, तो पार्टियां सीआरएस 39-8-108.5(3)(सी) के अनुसार जानकारी या गवाहों के लिए सम्मन के लिए मध्यस्थ के पास आवेदन कर सकती हैं।
      6. उपस्थिति - करदाता और समकारी बोर्ड व्यक्तिगत रूप से या इन नियमों में निर्धारित किसी वकील या एजेंट के साथ उपस्थित होंगे और भाग लेंगे। इस तरह की भागीदारी में मध्यस्थ द्वारा अधिकृत संक्षिप्त विवरण और हलफनामे दाखिल करना शामिल हो सकता है। दोनों पक्षों के समझौते पर, कार्यवाही गोपनीय हो सकती है और जनता के लिए बंद हो सकती है।
      7. कार्यवाही का रिकॉर्ड - कार्यवाही का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा।
    8. मध्यस्थ का निर्णय:
      मध्यस्थ का निर्णय लिखित रूप में होगा और मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित होगा। मध्यस्थ सुनवाई के दस (10) कैलेंडर दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से या प्रमाणित या पंजीकृत मेल द्वारा पक्षों को अपने निर्णय की एक प्रति देगा। ऐसा निर्णय अंतिम होगा और समीक्षा या अपील के अधीन नहीं होगा। मध्यस्थ के निर्णय में शामिल होंगे:
      1. संपत्ति कर अनुसूची संख्या;
      2. काउंटी बोर्ड ऑफ इक्वलाइज़ेशन याचिका संख्या;
      3. दस्तावेज़ का शीर्षक - "मध्यस्थता पुरस्कार";
      4. पूरे मामले का नाम;
      5. उन पक्षों की पहचान जो सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वकील के रूप में उपस्थित थे;
      6. मध्यस्थ के निष्कर्षों का एक बयान, और यह कि मध्यस्थ ने करदाता के पक्ष में, पूरे या आंशिक रूप से, या समकारी बोर्ड के पक्ष में, पूरे या आंशिक रूप से, और दूसरे पक्ष के खिलाफ पाया है;
      7. विषय संपत्ति के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि कोई हो;
      8. मूल्यांकन में परिवर्तन, या तो मूल्य बढ़ाना या घटाना, यदि कोई हो, या विषय संपत्ति के पूर्व मूल्यांकन की पुष्टि करना;
      9. मध्यस्थता के संचालन में मध्यस्थ की फीस और खर्च की राशि, और कौन सी पार्टी या पक्ष इन नियमों और मध्यस्थता शुल्क समझौते की सीमाओं के भीतर उन फीस का भुगतान करेंगे;

        नोट:     आवासीय अचल संपत्ति से संबंधित मध्यस्थ का शुल्क $150 से अधिक नहीं होगा।
         
      10. मध्यस्थ के लिए एक हस्ताक्षर पंक्ति और निर्णय की तारीख।