लारिमर काउंटी नीतियां और प्रक्रियाएं

प्रशासनिक नीति और प्रक्रिया 100.1K

विषय: लैरीमर काउंटी बोर्ड, आयोग, परिषदें, समितियां और कार्य बल

दिनांक: 1 फरवरी, 2024

प्रभावी अवधि: अधिक्रमित होने तक
समीक्षा अनुसूची: हर छह साल में जनवरी में, या आवश्यकतानुसार

रद्दीकरण: प्रशासनिक नीति और प्रक्रिया l00.1J; 31 जनवरी 2022

संदर्भ:

  1. शासकीय नीति नियमावली, धारा 1.6
  2. बोर्ड ऑफ काउंटी कमिश्नर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज
  3. स्वयंसेवक और जोखिम प्रबंधन 390.14
  4. लैरीमर काउंटी लोगो और ब्रांड दिशानिर्देश 100.10
  5. काउंटी सरकार में सार्वजनिक भागीदारी - पी#13

उद्देश्य:  लैरीमर काउंटी बोर्डों, आयोगों, परिषदों, समितियों और टास्क फोर्स (संदर्भ ए) के लिए एक समान नीति और प्रक्रिया प्रक्रिया स्थापित करना; और नए कर्मियों को क्रॉस ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के लिए संदर्भ प्रदान करें।

स्कोप:   यह नीति और प्रक्रिया सभी काउंटी समुदाय के सदस्य स्वयंसेवक बोर्डों, आयोगों, परिषदों, समितियों और टास्क फोर्स और उपयुक्त कर्मचारियों पर लागू होती है जो इन संस्थाओं के कार्यों का समर्थन करते हैं (संदर्भ बी)। यह नीति और प्रक्रिया आंतरिक कर्मचारी समितियों, कार्य बलों या तदर्थ कार्य समूहों, या काउंटी सेवानिवृत्ति बोर्ड पर लागू नहीं होती है।

ज़िम्मेदारी:   आयुक्त के प्रशासनिक कर्मचारी, काउंटी प्रबंधक और सहायक काउंटी प्रबंधक इस नीति और प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

विशिष्ठ जरूरतें:   (इस नीति और प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए, "बोर्ड" शब्द किसी भी बोर्ड, आयोग, परिषद, समिति, टास्क फोर्स, या लारिमर काउंटी की सेवा करने वाले समुदाय के सदस्यों के किसी अन्य स्वयंसेवी समूह को संदर्भित करेगा।)

  1. आयुक्त कार्यालय योग्य आवेदकों के विविध समूह (धारा III, ए: भर्ती) की भर्ती के लिए बोर्ड रिक्तियों का प्रचार करेगा।
  2. अधिकांश काउंटी बोर्डों के लिए, काउंटी आयुक्तों का बोर्ड 1 जुलाई से शुरू होने वाले कार्यकाल की शुरुआत से पहले नियुक्तियाँ करेगा। कृषि सलाहकार बोर्ड, व्यवहारिक स्वास्थ्य बोर्ड, मेला बोर्ड और ठोस अपशिष्ट नीति परिषद में नियुक्तियाँ 1 दिसंबर को कार्यकाल शुरू होने से पहले की जाएंगी। रेड फेदर लेक्स प्लानिंग एडवाइजरी कमेटी, रोडियो बोर्ड और वेल्ड/लारीमर रिवॉल्विंग लोन फंड में नियुक्तियां 1 जनवरी से शुरू होने वाले कार्यकाल की शुरुआत से पहले की जाएंगी (धारा II, बी: शर्तें)। यदि कार्यकाल शुरू होने से पहले नियुक्ति नहीं की जाती है, तो काउंटी आयुक्तों का बोर्ड यथाशीघ्र नियुक्ति करेगा।
  3. काउंटी आयुक्तों का बोर्ड बोर्डों की समय-समय पर समीक्षा करेगा।
  4. काउंटी आयुक्तों का बोर्ड बोर्ड के सदस्यों के योगदान की सराहना करता है और एक वार्षिक मान्यता कार्यक्रम (धारा XIII) की मेजबानी कर सकता है।

पुनरीक्षण अनुभाग (पूर्व नीति से महत्वपूर्ण परिवर्तन):

  • अनेक व्याकरणिक परिवर्तन और छोटी-मोटी शब्दावली संबंधी स्पष्टीकरण
  • सन्दर्भ (अद्यतन)
  • अनुभाग IE
  • धारा II.A.3 (जोड़ा गया)
  • धारा II.जी
  • धारा II.H
  • धारा III.ई
  • धारा IV.सी
  • धारा VII.A
  • धारा IX.F
  • धारा XIII
  • धारा XVI
  • धारा XV
  • धारा XVII
  • धारा XVIII.ई
  • लैरीमर काउंटी बोर्ड और आयोग आचार संहिता (परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया)

नीति और प्रक्रिया:

ध्यान दें: ऐसे मामलों में जहां संघीय या राज्य के नियम और कानून भिन्न हैं इस नीति/प्रक्रिया से, संघीय और राज्य कानूनों और विनियमों का समर्थन किया जाएगा।
 

  1. परिभाषाएं:
    1. बोर्ड के प्रकार: काउंटी बोर्डों की अलग-अलग भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और अधिकार हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी और बोर्ड के सदस्य नीचे परिभाषित अनुसार अपने बोर्ड की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार को पूरी तरह से समझें (संदर्भ बी):
      1. सलाहकार बोर्ड: एक सलाहकार बोर्ड स्वयंसेवकों के एक सतत मंच के रूप में कार्य करता है जो काउंटी आयुक्तों के बोर्ड और/या अनुरोध करने वाले काउंटी विभाग को सलाह और सहायता देता है, उन्हें मुद्दों पर तकनीकी और गैर-तकनीकी सलाह प्रदान करता है। सलाहकार बोर्ड काउंटी की ओर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं। काउंटी आयुक्तों का बोर्ड निर्णय लेने में सलाहकार बोर्डों के साथ-साथ अन्य समुदाय के सदस्यों के इनपुट पर विचार करेगा और बोर्ड की सलाह के अनुरूप कार्रवाई कर भी सकता है और नहीं भी। सलाहकार बोर्ड काउंटी के लिए नहीं बोल सकते हैं या जनता या प्रेस के मुद्दों पर स्वतंत्र रुख नहीं अपना सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल काउंटी आयुक्तों के बोर्ड या अनुरोध करने वाले विभाग को सलाह देना है।
        1. घटक सलाह सलाहकार बोर्ड: इस प्रकार के सलाहकार बोर्ड का उपयोग किसी मुद्दे या काउंटी कार्यक्रम पर समुदाय से इनपुट मांगने के लिए किया जाता है। इन सलाहकार बोर्डों की सदस्यता व्यापक-आधारित होनी चाहिए और समुदाय की जनसांख्यिकीय और भौगोलिक विविधता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
        2. सामग्री सलाह सलाहकार बोर्ड: इस प्रकार का सलाहकार बोर्ड निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता के लिए काउंटी आयुक्तों के बोर्ड या काउंटी विभाग को महत्वपूर्ण सलाह देता है। विभिन्न रुचियों और विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, और बोर्ड को काउंटी आयुक्तों या काउंटी विभाग के विचार के लिए विशिष्ट प्रस्ताव और उत्पाद विकसित करने के लिए कहा जा सकता है। इन सलाहकार बोर्डों में सेवा देने के लिए चुने गए सदस्य विविध प्रकार के इनपुट और विशेष विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। ये सलाहकार बोर्ड यथासंभव हद तक समुदाय का जनसांख्यिकीय प्रतिनिधि होना चाहिए।
        3. काम करने वाला समहू: इस प्रकार का सलाहकार बोर्ड सलाहकार और सामग्री दोनों प्रकार के बोर्ड को प्रतिबिंबित कर सकता है और किसी परियोजना या कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आगे चार्ज किया जाता है। वर्किंग बोर्ड का एक उदाहरण लैरीमर काउंटी फेयर बोर्ड है, जो काउंटी मेले से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को सलाह देता है, लेकिन काउंटी मेले के आयोजन, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।
      2. अर्ध न्यायिक बोर्ड: कुछ बोर्ड राज्य क़ानून में परिभाषित हैं और उनके पास क़ानून द्वारा निर्दिष्ट कुछ वैधानिक जिम्मेदारियाँ और अधिकार हैं। अक्सर इन बोर्डों के पास औपचारिक सुनवाई करने, गवाही स्वीकार करने और निर्णय जारी करने का अधिकार होता है। ये निर्णय काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा समीक्षा के अधीन हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन बोर्डों के सदस्यों को बोर्ड की निष्पक्ष अर्ध-न्यायिक प्रकृति और इसकी औपचारिक सुनवाई की रक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। इन बोर्डों की गतिविधियाँ क़ानून में या विशेष रूप से काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा दिए गए अधिकार तक सीमित हैं।
      3. निर्णय लेने वाला बोर्ड: निर्णय लेने वाले बोर्ड के पास या तो वैधानिक रूप से या काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा दिए गए अधिकार हैं, जैसे कि निर्णय लेने के लिए, अनुरोधों और आवेदनों को मंजूरी देना, संसाधनों का आवंटन करना, कर्मचारियों को काम पर रखना या नौकरी से निकालना या नियमों को अपनाना। प्रत्येक निर्णय लेने वाले बोर्ड के विशिष्ट प्राधिकार को राज्य क़ानून या काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड उपनियमों में परिभाषित किया गया है।
      4. टास्क फोर्स: टास्क फोर्स किसी विशिष्ट परियोजना या कार्य के लिए काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा बनाए गए विशेष तदर्थ पैनल हैं। कार्यबलों की अवधि सीमित है और वे चालू नहीं हैं। जिस समय बोर्ड टास्क फोर्स के गठन को अधिकृत करता है, उस समय टास्क फोर्स की जिम्मेदारियां काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी। काउंटी आयुक्तों का बोर्ड निर्णय लेने में टास्क फोर्स के साथ-साथ अन्य समुदाय के सदस्यों के इनपुट पर विचार करेगा और टास्क फोर्स के सदस्यों की सलाह के अनुरूप कार्रवाई कर भी सकता है और नहीं भी। टास्क फोर्स काउंटी के लिए नहीं बोल सकते हैं, और काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को सलाह देने के लिए बनाए गए हैं, और जनता या सार्वजनिक मीडिया के मुद्दों पर स्वतंत्र स्थिति नहीं ले सकते हैं।
    2. आयुक्त संपर्क: काउंटी आयुक्त को बोर्ड को सौंपा गया है (संदर्भ बी)।
    3. स्टाफ संपर्क: एक काउंटी स्टाफ पद जो बोर्ड के सदस्यों और आयुक्त संपर्क के साथ समन्वय और संचार और बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के समर्थन के लिए जिम्मेदार है।
    4. जिम्मेदार अधिकारी: प्रत्येक बोर्ड में बोर्ड को सौंपा गया एक जिम्मेदार काउंटी अधिकारी होगा (संदर्भ बी)। जिम्मेदार अधिकारी बोर्ड के बजट और बोर्ड की समग्र गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार अधिकारी एक निर्वाचित अधिकारी या नियुक्त सेवा क्षेत्र निदेशक, या विभाग, या प्रभाग प्रमुख हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब बोर्ड कई काउंटी विभागों को सलाह देता है, तो एक व्यक्ति जिम्मेदार अधिकारी के रूप में काम करेगा।
    5. प्रशासनिक संपर्क: एक काउंटी स्टाफ पद जो बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के समर्थन के समन्वय में स्टाफ संपर्क की सहायता के लिए जिम्मेदार है।
       
  2. नियम:
    बोर्ड या आयोग की सदस्यता पर निम्नलिखित सीमाएँ लागू होती हैं:
    1. जब तक अन्यथा संघीय विनियमन या राज्य क़ानून द्वारा अनिवार्य न किया जाए, कोई भी बोर्ड सदस्य किसी एक बोर्ड पर लगातार दो कार्यकाल या लगातार छह वर्षों से अधिक, जो भी अधिक हो, तक सेवा नहीं देगा जब तक कि काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन नहीं किया जाता है। काउंटी आयुक्त बोर्ड के अपवाद के लिए ऐसा अनुरोध असाधारण परिस्थितियों पर आधारित होगा, जिसमें ऐसी चीजें शामिल होंगी: बार-बार भर्तियों से नए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं; व्यवसाय संचालित करने के लिए कोरम पूरा करने के लिए पुनर्नियुक्ति आवश्यक है; उम्मीदवार विशिष्ट कौशल, अनुभव या पृष्ठभूमि लाता है; उम्मीदवार कम प्रतिनिधित्व वाले समूह का प्रतिनिधित्व करता है, और कोई अन्य आवेदक उस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित अपवाद लागू होते हैं:
      1. "पदेन" के रूप में सेवारत सदस्य और बाढ़ समीक्षा बोर्ड, सामुदायिक सुधार सलाहकार बोर्ड, सेवानिवृत्ति बोर्ड, अपील बोर्ड, स्वास्थ्य बोर्ड, रोडियो बोर्ड और मेला बोर्ड के किसी भी कर्मचारी पद पर, जो अपना पहला कार्यकाल पूरा होने पर , दूसरे और तीसरे पूर्ण, तीन-वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति की मांग कर सकता है।
      2. ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति किसी बोर्ड सदस्य के असमाप्त कार्यकाल को भरता है, तो उस असमाप्त कार्यकाल को पूर्ण कार्यकाल के रूप में नहीं गिना जाएगा, फेयर बोर्ड के मामले को छोड़कर, जहां आंशिक कार्यकाल के पूरा होने को पहले पूर्ण कार्यकाल के रूप में माना जाएगा। नवनियुक्त मेला बोर्ड सदस्य का कार्यकाल।
      3. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवा सदस्यों को आयुक्त के विवेक पर 1 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी बोर्ड के मतदान सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बोर्ड के विवेक पर शर्तों का नवीनीकरण किया जा सकता है।
         
    2. अधिकांश काउंटी बोर्डों ने 3 जुलाई से शुरू होने वाले और 1 जून को समाप्त होने वाले 30 साल के कार्यकाल को निम्नलिखित अपवादों के साथ अलग-अलग कर दिया है: कृषि सलाहकार बोर्ड, व्यवहारिक स्वास्थ्य बोर्ड, मेला बोर्ड और ठोस अपशिष्ट नीति परिषद, जिनकी शर्तें 1 दिसंबर से शुरू होती हैं और 30 जून को समाप्त होती हैं। 1 नवंबर; रेड फेदर लेक्स प्लानिंग एडवाइजरी कमेटी, रोडियो बोर्ड और वेल्ड/लारीमर रिवॉल्विंग लोन फंड, जिनकी शर्तें 31 जनवरी से शुरू होती हैं और XNUMX दिसंबर को समाप्त होती हैं।
    3. काउंटी आयुक्तों के बोर्ड के विवेक पर, मध्यावधि में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्तियाँ किसी भी समय की जा सकती हैं या नियमित अवधि के लिए स्थगित की जा सकती हैं।
    4. काउंटी बोर्डों का समर्थन करने के लिए नियुक्त कर्मचारी किसी भी अवधि सीमा के अधीन नहीं हैं।
    5. जब तक अन्यथा संघीय विनियमन या राज्य क़ानून द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, बोर्ड के सदस्य काउंटी आयुक्तों के बोर्ड की इच्छा पर काम करते हैं, उनकी सदस्यता या कार्यालय में कोई संपत्ति हित या अधिकार नहीं होता है, और काउंटी बोर्ड द्वारा किसी भी समय किसी भी कारण से हटाया जा सकता है। आयुक्त।
    6. बैठकों में नियमित उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक काउंटी बोर्ड के पास कोरम, विविध इनपुट हो और वह अपने कार्य कर सके। बोर्ड के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से बैठकों में भाग लें और एक कैलेंडर वर्ष के भीतर लगातार कई बैठकों या (4) से अधिक बैठकों से चूकने से बचें।
    7. कभी-कभी काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को स्टाफिंग, संसाधनों या अन्य काउंटी चिंताओं के कारण बोर्ड या आयोग के संचालन या बैठक को रद्द करने, पुनर्निर्धारित करने, निलंबित करने या समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है (यदि अन्यथा कानून द्वारा आवश्यक नहीं है)। विशिष्ट परिस्थितियों में यथाशीघ्र सदस्यों को सूचित किया जाएगा।
       
  3. भर्ती:
    1. काउंटी समानता, विविधता और समावेशन को महत्व देती है और स्वयंसेवी बोर्डों की ताकत और सबसे प्रभावी कामकाज के लिए पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाली आबादी की आवाज़ को महत्वपूर्ण मानती है।
    2. आयुक्त कार्यालय प्रेस विज्ञप्तियों, काउंटी की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और विविध आबादी और सभी निवासियों तक पहुंचने के लिए आवश्यक अन्य तरीकों सहित विभिन्न समाचार आउटलेट्स में बोर्ड रिक्तियों का विज्ञापन करेगा। आवेदन काउंटी की वेबसाइट पर, आयुक्त कार्यालय में और अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक और यूएस मेल के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
    3. काउंटी स्टाफ और वर्तमान बोर्ड सदस्यों को उम्मीदवारों की भर्ती में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, खासकर जब विशिष्ट लक्षित आबादी या विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
    4. आवेदन: बोर्ड में सेवा करने में रुचि रखने वाले समुदाय के सदस्यों, और एक और कार्यकाल में सेवा करने में रुचि रखने वाले वर्तमान बोर्ड सदस्यों को काउंटी वेबसाइट पर पोस्ट की गई आवेदन की अंतिम तिथि तक एक आवेदन जमा करना होगा। https://www.larimer.gov/boards. एक ही आवेदक द्वारा एक समय में तीन से अधिक बोर्डों में आवेदन जमा नहीं किया जा सकता है। काउंटी आयुक्तों के बोर्ड के विवेक पर, जीवित अनुभव वाले या पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लोगों के लिए बोर्ड पर सेवा देने के लिए आवेदन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है।
    5. पात्रता: किसी भी बोर्ड के लिए पात्रता उस बोर्ड के उपनियमों में परिभाषित की जाएगी। काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी काउंटी बोर्ड के सभी सदस्य लैरीमर काउंटी के कानूनी निवासी होंगे। समय की प्रतिबद्धताओं के कारण और अधिक समुदाय के सदस्यों को सेवा करने का मौका देने के लिए, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही बोर्ड पर सेवा दे सकता है। 
       
  4. चयन प्रक्रिया: काउंटी आयुक्तों का बोर्ड लिंग और सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक प्रतिनिधित्व और विविध दृष्टिकोण, विशेष रुचि और विशेषज्ञता वाले योग्य व्यक्तियों की तलाश करेगा। वर्तमान बोर्ड सदस्य नए सदस्यों की भर्ती में सहायता कर सकते हैं, लेकिन नियुक्तियों के लिए स्क्रीनिंग, साक्षात्कार या सिफारिशें नहीं करनी चाहिए जब तक कि काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा विशेष रूप से ऐसा करने का अनुरोध न किया जाए।
    1. काउंटी बोर्डों में नियुक्तियाँ निम्नानुसार की जाएंगी:
      1. बोर्ड के संपर्क आयुक्त या उनके नामित व्यक्ति आवेदनों की समीक्षा करेंगे और उन आवेदकों का चयन करेंगे जिनका वे साक्षात्कार करना चाहते हैं;
      2. बोर्ड के स्टाफ संपर्क और बोर्ड अध्यक्ष को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आयुक्त संपर्क द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है;
      3. काउंटी आयुक्तों का बोर्ड या उनके नामित व्यक्ति सदस्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवेदकों पर संदर्भ जांच या पृष्ठभूमि जांच कर सकते हैं। आवेदक की सूचित सहमति के बिना ऐसी कोई पृष्ठभूमि जांच पूरी नहीं की जाएगी;
      4. साक्षात्कार टीम की सिफारिशें काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को की जाएंगी, जो सार्वजनिक प्रशासनिक मामलों की बैठक में नियुक्तियों पर औपचारिक रूप से विचार करेंगे और मंजूरी देंगे।
    2. मौजूदा बोर्ड सदस्य जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, उन्हें पुनर्नियुक्ति में उनकी रुचि का आकलन करने के लिए आयुक्त कार्यालय द्वारा संपर्क किया जाएगा। पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों पर अन्य सभी आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा। काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा पदधारियों का उनके विवेक पर साक्षात्कार लिया जा सकता है।
    3. काउंटी बोर्ड में नियुक्ति स्वीकार करके, आवेदक इस नीति, बोर्ड की आचार संहिता और उपनियमों का पालन करने के लिए सहमत होता है। कोई भी बोर्ड सदस्य जो इस नीति की शर्तों, आचार संहिता, या जिस बोर्ड में उन्हें नियुक्त किया गया था उसके उपनियमों का उल्लंघन करता है, उसे इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है या काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा बोर्ड से हटाया जा सकता है।
       
  5. अधिसूचना: आयुक्त कार्यालय आयुक्त संपर्क द्वारा साक्षात्कार के लिए चुने गए आवेदकों से संपर्क करेगा। आयुक्त कार्यालय पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले पदधारियों सहित सभी आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित करेगा।
     
  6. रिक्त पद:
    1. आयुक्त कार्यालय सभी आवेदनों को एक वर्ष तक फाइल पर रखेगा। यदि वर्ष के दौरान रिक्तियां होती हैं, तो उन्हें आवेदकों की वर्तमान सूची से और/या रिक्तियों का विज्ञापन करके भरा जा सकता है। जिन बोर्डों में भर्ती करना मुश्किल है, उनके लिए आवेदन पत्र दो साल तक फाइल में रखे जा सकते हैं।
    2. किसी बोर्ड से इस्तीफ़े को काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को लिखित रूप में संबोधित किया जाना चाहिए।
       
  7. बोर्ड, आयोग या टास्क फोर्स के विकल्प:
    1. समायोजन बोर्ड को छोड़कर, किसी भी काउंटी बोर्ड में वैकल्पिक सदस्यों को नामित नहीं किया जाएगा, जो कोलोराडो राज्य क़ानून 30-28-117 के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। एसोसिएट के रूप में नामित लोगों के अलावा सभी सदस्यों को सभी काउंटी बोर्डों पर पूर्ण सदस्यता और मतदान का विशेषाधिकार प्राप्त होगा।
    2. यदि संघीय या राज्य नियमों के लिए वैकल्पिक धारा VII की आवश्यकता होती है, तो ए को माफ कर दिया जाता है।
    3. बोर्ड के वैकल्पिक और गैर-मतदान सदस्य जो नियमित सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा विचार के लिए एक आवेदन पत्र पूरा करना होगा। https://www.larimer.gov/boards.
       
  8. स्टाफ का सहयोग: प्रत्येक बोर्ड को सौंपे गए जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी संपर्क और प्रशासनिक संपर्क द्वारा बोर्ड के सदस्यों को कर्मचारी सहायता उपलब्ध है।
    1. यह काउंटी आयुक्तों के बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी संपर्क के साथ समन्वय करके प्रत्येक बोर्ड को उनके सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए।
    2. यह सुनिश्चित करना स्टाफ संपर्क की जिम्मेदारी है कि बोर्ड को बजटीय संसाधनों के भीतर पर्याप्त और उचित स्टाफ समर्थन मिले।
    3. सामुदायिक सुधार सलाहकार बोर्ड और बाढ़ समीक्षा बोर्ड के अपवाद के साथ, कर्मचारी संपर्क, जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासनिक संपर्क उस बोर्ड के सदस्य नहीं होंगे जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, यदि आयुक्तों ने एक काउंटी कर्मचारी को बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।
    4. यह कर्मचारी संपर्क की ज़िम्मेदारी है कि वह आयुक्त कार्यालय व्यवसाय संचालन प्रबंधक से संपर्क करके निर्धारित बोर्ड बैठक में आयुक्त संपर्क की उपस्थिति का अनुरोध करें। कर्मचारी संपर्क निर्धारित बैठक से पहले आयुक्त संपर्क को बैठक का एजेंडा भेजेगा।
    5. कर्मचारी संपर्क उपस्थिति आवश्यकताओं के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को उनकी समीक्षा और विचार के लिए देंगे।
       
  9. स्टाफ संपर्क: प्रत्येक बोर्ड को एक कर्मचारी संपर्क सौंपा गया है, और कुछ बोर्डों में एक प्रशासनिक संपर्क भी हो सकता है जिनकी भूमिका और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं: 
    1. बोर्ड को दैनिक सहायता प्रदान करें; बोर्ड के सदस्यों, आयुक्त संपर्क(ओं) और आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के साथ संवाद और समन्वय करें;
    2. आवश्यकतानुसार बैठकें, साइट विजिट और विशेष कार्यक्रम शेड्यूल करें; प्रभावी बोर्ड बैठकें आयोजित करें, और सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक टिप्पणी के लिए एडीए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं सहित सभी खुली बैठक कानून आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।
      1. सुनिश्चित करें कि उपस्थित होने वाले जनता के किसी भी सदस्य के लिए बोर्ड से अलग दर्शकों के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध हो।
      2. यदि सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि निर्धारित है, तो सुनिश्चित करें कि यह एजेंडे में सूचीबद्ध है, समय सीमा निर्धारित करें, और यदि वे मौजूद नहीं हैं तो काउंटी कार्रवाई के लिए किसी भी अनुरोध को आयोग संपर्क को अग्रेषित करें।
    3. (बोर्ड नेतृत्व और आयुक्त संपर्क के परामर्श से, जैसा उपयुक्त हो) तैयार करें और बैठक के एजेंडे पोस्ट करें, जिसमें आभासी बैठकों के लिए एक ऑनलाइन लिंक और बोर्ड के वेब पेज पर मिनट्स शामिल हों;
    4. समझें और सुनिश्चित करें कि बोर्ड इस नीति के अनुसार कार्य कर रहा है; बोर्ड की भूमिका और अधिकार (यानी, सलाहकार, निर्णय लेने, अर्ध-न्यायिक) को समझें, और सुनिश्चित करें कि यह अपने दायरे में और अपने उपनियमों के अनुसार काम कर रहा है;
    5. नए बोर्ड सदस्यों की भर्ती, चयन, अभिविन्यास और प्रशिक्षण में सहायता करना;
    6. रिकॉर्ड प्रतिधारण के संबंध में राज्य क़ानून के अनुसार एजेंडा और मिनट सहित बैठक रिकॉर्ड बनाए रखें। स्टाफ संपर्क यह सुनिश्चित करेगा कि मिनट्स को रिटेंशन मैनुअल के अनुसार बनाए रखा जाए।
       
  10. आयुक्तों का संपर्क: प्रत्येक बोर्ड को आयुक्त संपर्क सौंपे गए हैं (संदर्भ बी)। संपर्क आयुक्त की भूमिका इस प्रकार है:
    1. आवश्यकतानुसार बोर्ड के साथ संवाद करें और काउंटी आयुक्तों के बोर्ड के साथ प्राथमिक संपर्क के रूप में कार्य करें;
    2. आवेदनों की समीक्षा करें, उम्मीदवारों का साक्षात्कार लें और अंतिम अनुमोदन तथा नए और पुनर्नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति के लिए काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को सिफारिशें करें;
    3. जब उपलब्ध हो और स्टाफ संपर्क द्वारा अनुरोध किया जाए तो निर्धारित बोर्ड बैठकों में भाग लें।
    4. सार्वजनिक टिप्पणी के दौरान किए गए किसी भी अनुरोध को आगे की कार्रवाई और प्रतिक्रिया के लिए आयुक्तों या उपयुक्त काउंटी एजेंसी को अग्रेषित करें।
       
  11. अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण: स्टाफ संपर्क नए बोर्ड सदस्यों को बोर्ड के पूर्ण रूप से कार्यशील सदस्य बनने में सहायता करने के लिए प्रासंगिक सामग्री प्रदान करेगा, जिसमें उपनियमों की एक प्रति और इस नीति की एक प्रति और लैरीमर काउंटी बोर्ड और आयोगों की आचार संहिता की एक प्रति शामिल होगी। स्टाफ संपर्क सभी नए सदस्यों को बोर्ड की भूमिका, जिम्मेदारियों और अधिकार के बारे में सूचित करेगा। स्थापित बोर्ड सदस्यों को नए सदस्यों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नए सदस्यों को उनका कार्यकाल शुरू होने से पहले बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
     
  12. कानूनन: प्रत्येक बोर्ड को ऐसे उपनियम अपनाने होंगे जो इस नीति के अनुरूप हों। अपनाने से पहले कर्मचारियों की समीक्षा के लिए उपनियमों की एक प्रति आयुक्त कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर उपनियम अपनाए जाते हैं। इस नीति को, संदर्भ द्वारा, सभी काउंटी बोर्डों के उपनियमों में शामिल किया जाएगा। उपनियमों में बोर्ड के लक्ष्यों, उद्देश्यों, कर्तव्यों और कार्यों का विवरण शामिल होगा, जैसा कि काउंटी आयुक्तों के बोर्ड या उपयुक्त काउंटी विभाग द्वारा परिभाषित किया गया है। सभी काउंटी बोर्ड सालाना अपने उपनियमों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा और अनुमोदन के लिए काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को कोई भी अपडेट या संशोधन प्रस्तुत करेंगे।
     
  13. मान्यता: काउंटी आयुक्तों का बोर्ड बोर्ड के सदस्यों के योगदान की सराहना करता है और सभी सदस्यों और लारिमर काउंटी में उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए एक वार्षिक मान्यता गतिविधि की मेजबानी कर सकता है। काउंटी आयुक्तों का बोर्ड सभी निवर्तमान बोर्ड सदस्यों को प्रशंसा पत्र भेज सकता है।
     
  14. बौद्धिक संपदा का स्वामित्व:
    1. काउंटी बोर्ड द्वारा उत्पादित कोई भी दस्तावेज़, लेख, रिपोर्ट, पत्राचार, सिफारिशें या अन्य उत्पाद लैरीमर काउंटी बोर्ड ऑफ़ काउंटी कमिश्नर्स की एकमात्र संपत्ति होंगे।
    2. कोई भी बोर्ड या बोर्ड सदस्य बोर्ड द्वारा उत्पादित किसी भी दस्तावेज़, लेख, सिफारिशों या अन्य उत्पादों का कॉपीराइट या किसी अन्य तरीके से स्वामित्व नहीं ले सकता है।
    3. किसी भी काउंटी बोर्ड के नियमित व्यवसाय के हिस्से के रूप में उत्पादित सभी दस्तावेज़ और पत्राचार सभी काउंटी दस्तावेज़ों और पत्राचार पर लागू समान खुली रिकॉर्ड नीतियों के अधीन होंगे।
    4. किसी भी काउंटी बोर्ड के सभी दस्तावेजों और प्रकाशनों को स्पष्ट रूप से लारिमर काउंटी से संबंधित या उत्पन्न होने के रूप में पहचाना जाना चाहिए और प्रशासनिक नीति और प्रक्रिया 100.10 (संदर्भ डी) में लारिमर काउंटी लोगो दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।
       
  15. काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को जानकारी प्रस्तुत करना:
    1. काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी को बोर्ड के कर्मचारी संपर्क द्वारा काउंटी प्रबंधक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:
      1. उद्देश्य सीमुद्दे का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण
      2. समस्या/मुद्दे/अनुरोध का सारांश - काउंटी आयुक्तों के बोर्ड या अन्य काउंटी बोर्ड के साथ किसी भी पिछले इतिहास सहित, यदि लागू हो
      3. प्रस्ताव - प्रस्तावित समाधान या अवसर
      4. फायदे
      5. नुकसान
      6. कार्रवाई का अनुरोध किया - काउंटी आयुक्तों के बोर्ड से विशिष्ट कार्रवाई का अनुरोध (जैसे, अनुमोदन, फंडिंग, स्टाफिंग, आदि)
      7. संभावित रूप से प्रभावित हित(हितें) - समस्या/मुद्दे/अनुरोध से प्रभावित या रुचि रखने वाले समूह, व्यक्ति या संगठन
      8. सार्वजनिक हित और भागीदारी का स्तर
         
  16. खुली बैठकें: काउंटी बोर्ड की सभी बैठकें और कार्रवाइयां खुली सार्वजनिक बैठकों को नियंत्रित करने वाले राज्य कानूनों के पूर्ण अनुपालन में होनी चाहिए। खुली सार्वजनिक बैठक कानूनों से परिचित होना और यह सुनिश्चित करना कि बैठक के एजेंडे और मिनट समय पर और इस नीति के अनुसार पोस्ट किए जाएं, यह कर्मचारी संपर्क की जिम्मेदारी है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह नहीं है कि बोर्ड को खुली बैठक कानूनों का अनुपालन करना होगा यदि वह ऐसा करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
     
  17. निर्णय लेना:
    1. काउंटी बोर्ड की कोई भी कार्रवाई, सिफारिशें या चर्चा बोर्ड के मिशन और परिभाषित कार्यों तक ही सीमित होगी जैसा कि इसके अनुमोदित उपनियमों में वर्णित है।
    2.  सार्वजनिक भागीदारी प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले सभी काउंटी बोर्ड सार्वजनिक भागीदारी पर काउंटी आयुक्तों की नीति (संदर्भ ई) में सार्वजनिक भागीदारी के लिए अपनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
    3. यह कर्मचारी संपर्क की जिम्मेदारी है कि वह बोर्ड को उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करे और नए और मौजूदा सदस्यों को बोर्ड और उसके सदस्यों की जिम्मेदारियों और अधिकार के बारे में सूचित करे। कर्मचारी संपर्क को निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान अनुचित प्रभाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड के निर्णय काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा जारी और अनुमोदित चार्ज के अनुरूप हों।
       
  18. मुआवज़ा और प्रतिपूर्ति:
    1. मुआवज़ा: समुदाय के सदस्य जो काउंटी बोर्डों में सेवा करते हैं वे स्वयंसेवक के रूप में ऐसा करते हैं (संदर्भ सी)। किसी भी बोर्ड के किसी भी स्वयंसेवक के लिए, नीचे बताए गए को छोड़कर, कोई वित्तीय मुआवजा या खर्चों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी।
    2. माइलेज: बोर्ड के सदस्य किसी भी बोर्ड समारोह में भाग लेने के लिए माइलेज या अन्य परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति का अनुरोध कर सकते हैं यदि सदस्य को अपने निवास से दस मील से अधिक की यात्रा करनी पड़े। स्वयंसेवकों के लिए संघीय नियमों द्वारा स्थापित दर पर माइलेज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारी काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए बजट के भीतर बोर्डों के लिए माइलेज प्रतिपूर्ति को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
    3. भोजन: बजट के अनुसार बोर्ड की नियमित बैठकों के हिस्से के रूप में भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।
    4. व्यय: बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड के व्यवसाय से जुड़ी अपनी जेब से की गई लागतों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, बशर्ते कि व्यय का बजट पहले काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा किया गया हो और जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो (उदाहरण के लिए, कार्यालय आपूर्ति, प्रतियां, मुद्रण, आदि)। ). अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है यदि, जिम्मेदार अधिकारी के निर्णय में, ऐसी प्रतिपूर्ति काउंटी के सर्वोत्तम हित में है।
    5. जीवित अनुभव वाले व्यक्तियों के लिए नाममात्र वजीफा: काउंटी आयुक्तों का बोर्ड जीवित अनुभव वाले निवासियों की विशेषज्ञता को शामिल करने के महत्व को पहचानता है, और इस तरह के मूल्यवान अनुभव वाले हाशिए पर रहने वाली आबादी के सदस्यों को उनकी भागीदारी में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। काउंटी आयुक्तों का बोर्ड ऐसे व्यक्तियों के लिए नाममात्र वजीफा प्रदान करके भागीदारी में इन बाधाओं को कम करना चाहता है, जब तक कि ऐसे वजीफे राज्य और संघीय कानून का अनुपालन नहीं करते हैं और 1) संघीय स्वयंसेवक संरक्षण अधिनियम द्वारा स्वयंसेवकों को दी गई सुरक्षा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, या 2) स्वयंसेवक और काउंटी के बीच रोजगार संबंध बनाएं। ये नाममात्र वजीफे केवल जीवित अनुभव वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र में पेशेवर अनुभव शामिल नहीं है जो बोर्ड सदस्य के रूप में आवश्यक या फायदेमंद हो सकता है, और जो स्थानीय सरकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए आर्थिक बाधाओं का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हाशिए पर मौजूद आबादी की सेवा करने वाले संगठनों में अपने नेतृत्व के कारण बोर्ड में भाग लेते हैं, लेकिन जिनके पास उन समूहों में रहने का अनुभव नहीं है, वे नाममात्र वजीफे के लिए पात्र नहीं होंगे। काउंटी बोर्डों में चयनित जीवित अनुभव वाले व्यक्तियों को वजीफा कार्यक्रम आवेदन पूरा करना होगा और प्राप्त मुआवजा कर रोक के अधीन है। एक बार आवेदन पूरा हो जाने पर, अनुमोदन के लिए बोर्ड और काउंटी प्रबंधक को सौंपे गए स्टाफ संपर्क द्वारा अनुरोध की समीक्षा की जाएगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, आवेदकों को वजीफा प्राप्त करने से पहले आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। प्रदान किया गया कोई भी वजीफा वास्तव में सेवा किए गए घंटों की संख्या से जुड़ा नहीं होगा।
       
  19. बीमा कवरेज:
    1. सामान्य दायित्व (सामान्य, कानून प्रवर्तन और पेशेवर सहित ऑटो के अलावा अन्य दायित्व) सभी स्वयंसेवकों को प्रदान किया जाता है (संदर्भ सी)।
    2. स्वयंसेवकों को काउंटी के स्व-बीमाकृत श्रमिकों के मुआवजे कवरेज में शामिल नहीं किया गया है। स्वयंसेवा के दौरान लगी किसी भी चोट की जिम्मेदारी व्यक्तिगत स्वयंसेवक की होती है।
    3. ऑटोमोबाइल बीमा के लिए विशिष्ट, शारीरिक क्षति और शारीरिक चोट या मृत्यु के लिए कानूनी दायित्व दोनों काउंटी वाहन चलाने वाले सभी स्वयंसेवकों के लिए कवर किए गए हैं (संदर्भ सी)।
      इसके अलावा, देयता कवरेज, किसी भी अन्य वैध या संग्रहणीय बीमा से अधिक, चाहे वह प्राथमिक, अतिरिक्त, या आकस्मिक आधार पर हो, आधिकारिक काउंटी बोर्डों और आयोगों के स्वयंसेवकों के लिए ऐसे अन्य बीमा में योगदान नहीं करता है, जबकि वे अपना निजी वाहन चलाते हैं। आधिकारिक काउंटी व्यवसाय पर वाहन। हालाँकि निम्नलिखित दावों को कवरेज से बाहर रखा गया है।
      1. उन यात्रियों (दोस्तों और परिवार सहित) को शारीरिक चोट या मृत्यु जो आधिकारिक काउंटी व्यवसाय पर नहीं हैं।
      2. काउंटी व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले गैर-काउंटी स्वामित्व वाले वाहनों को भौतिक क्षति।
      3. अवैध गतिविधि
      4. नशीली दवाओं और/या शराब से जुड़ी घटनाएं या दुर्घटनाएं
    4. स्वयंसेवक की किसी भी निजी संपत्ति को संपत्ति बीमा प्रदान नहीं किया जाता है।
       
  20. एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो:
    1. हितों का टकराव तब होता है जब किसी व्यक्ति के निजी, व्यक्तिगत रिश्ते या हित अलग-अलग हो जाते हैं ताकि एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक उचित रूप से सवाल कर सके कि क्या व्यक्ति के कार्य या निर्णय व्यक्तिगत लाभ, लाभ या लाभ से निर्धारित होते हैं।
    2. बोर्ड के सदस्य निजी लाभ के लिए अपनी सदस्यता का उपयोग नहीं करेंगे और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे और किसी निजी संगठन या व्यक्ति को तरजीह नहीं देंगे।
    3. किसी भी बोर्ड का कोई सदस्य, जिसका किसी प्रस्तावित या लंबित मामले में व्यक्तिगत या निजी हित है, वह बोर्ड को ऐसे हित का खुलासा करेगा, उस विषय पर मतदान नहीं करेगा और मामले पर मतदान करने वाले अन्य सदस्यों के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
       
  21. उपहार:
    1. किसी भी व्यक्तिगत उपहार को स्वीकार करना या देना, जिससे हितों का टकराव हो सकता है, निषिद्ध है। किसी भी बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति, संगठन, ठेकेदार, या किसी अन्य संस्था से, जो काउंटी के साथ व्यापार करता है या उनके बोर्ड की गतिविधियों से संबंधित काउंटी व्यवसाय पर कोई नियंत्रण रखता है, $65 से अधिक का व्यक्तिगत उपहार स्वीकार या दे नहीं सकता है।
       
  22. मिनट:
    1. किसी भी काउंटी बोर्ड की सभी बैठकों का विवरण दर्ज किया जाएगा जो कोलोराडो ओपन मीटिंग अधिनियम के अधीन हैं। बोर्ड की बैठक के बाद अनुमोदित या मसौदा कार्यवृत्त यथाशीघ्र पोस्ट किया जाना चाहिए। बोर्डों को उनकी अगली बोर्ड बैठक में कार्यवृत्त के अंतिम अनुमोदन से पहले मसौदा कार्यवृत्त पोस्ट करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। कम से कम, बोर्ड द्वारा अनुमोदन के 7 दिनों के भीतर मिनट्स को बोर्ड के वेबपेज पर प्रकाशित किया जाएगा।
    2. मिनट्स "एक्शन मिनट्स" होने चाहिए और बोर्ड द्वारा की गई किसी भी औपचारिक कार्रवाई को रिकॉर्ड करना चाहिए। कार्यवृत्त का उद्देश्य बैठक की शब्दशः प्रतिलिपि बनाना नहीं है। कार्रवाइयों की रिकॉर्डिंग से परे मिनटों में शामिल विवरण की मात्रा प्रत्येक बोर्ड के विवेक पर छोड़ दी गई है।
       
  23. एजेंडा: सभी सार्वजनिक बैठकों के एजेंडे बैठक से कम से कम 7 दिन पहले काउंटी के बोर्ड और आयोग के वेब पेज पर पोस्ट किए जाएंगे।
     
  24. छूट: इस नीति के किसी भी खंड को काउंटी आयुक्तों के बोर्ड के बहुमत वोट से माफ किया जा सकता है।

     

लोरेंडा वोल्कर

लोरेंडा वोल्कर
काउंटी प्रबंधक
 

वितरण:
सभी निर्वाचित अधिकारी और काउंटी विभाग
सलाहकार बोर्डों के लिए सभी विभाग संपर्क (बीसीसी कार्यालय द्वारा वितरण)
लैरीमर काउंटी.ओआरजी बोर्ड और कमीशन वेबपेज
रिकॉर्ड्स प्रबंधन एसओपी मैनुअल (मूल)

 

 

 

परिशिष्ट
लारिमर काउंटी बोर्ड और आयोग
सदस्य आचार संहिता


प्रशासनिक नीति और प्रक्रिया 100.1K का यह परिशिष्ट लारिमर काउंटी द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड, आयोग या समिति के किसी भी सदस्य के लिए आचरण नियम और मार्गदर्शन स्थापित करता है। किसी बोर्ड या आयोग के सदस्य, उनकी नियुक्ति की प्रकृति के अनुसार, लैरीमर काउंटी के प्रतिनिधि होते हैं और इस तरह, उनसे एक-दूसरे, काउंटी कर्मचारियों और जनता के सदस्यों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार के साथ काम करने की अपेक्षा की जाती है। सभी सदस्य स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका में इन नीतियों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं।

सदस्य अपने आवेदन सामग्री में दिए गए ईमेल और फोन नंबर के माध्यम से, या स्टाफ संपर्क को दिए गए अनुसार, अपने नियुक्त बोर्ड से संबंधित पाठ संदेशों सहित संचार प्राप्त करेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टाफ संपर्क में नवीनतम संपर्क जानकारी हो।

सदस्य नियमित रूप से बोर्ड की बैठकों में भाग लेंगे और यदि वे जल्द से जल्द उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो कर्मचारी संपर्क या प्रशासनिक संपर्क को सूचित करेंगे। बोर्ड के सदस्य जो एक कैलेंडर वर्ष के भीतर लगातार तीन (3) नियमित बैठकों या चार (4) बैठकों में भाग लेने में असमर्थ हैं, उन्हें काउंटी आयुक्तों के बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

सदस्य अपने बोर्ड की भूमिका को पहचानेंगे। आपके नियुक्त बोर्ड की भूमिका जानने से बोर्ड के स्थान और बोर्ड के कार्यों को लैरीमर काउंटी के व्यवसाय के बड़े संदर्भ में रखने में मदद मिलती है।

बैठक से पहले आपके बोर्ड के संपर्क या निदेशक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करके सदस्यों को बैठक के लिए तैयार किया जाएगा। सदस्य अच्छी तरह से संवाद करके, चर्चा में भाग लेकर, समूह के साथ काम करने और समझौते करने की इच्छा प्रदर्शित करके और पेशेवर आचरण बनाए रखकर बोर्ड के काम में लगे रहने के लिए जिम्मेदार हैं। आपके बोर्ड के काम को प्रभावित करने वाले कानून और अन्य मुद्दों के बारे में जानकारी होने से आपको सूचित निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी।

सदस्य, किसी भी बोर्ड बैठक के समय, बैठकों में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक तकनीक का उपयोग करेंगे, जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन से युक्त कंप्यूटर भी शामिल है, क्योंकि बैठकें दूर से आयोजित की जा सकती हैं। ऐसी दूरस्थ भागीदारी के दौरान दिखाई देने वाली कोई भी पृष्ठभूमि या अन्य छवियां उपयुक्त, पेशेवर होंगी और लैरीमर काउंटी के मार्गदर्शक सिद्धांतों का समर्थन करेंगी।

लैरीमर काउंटी के अलावा अन्य पार्टियों का प्रचार या विज्ञापन करने वाली छवियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

लैरीमर काउंटी के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सदस्य व्यक्तिगत एजेंडे को छोड़कर खुले दिमाग रखेंगे। यद्यपि बोर्ड और आयोग के सदस्यों का चयन, आंशिक रूप से, विशिष्ट हित समूहों के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जा सकता है, प्रत्येक सदस्य को समग्र सार्वजनिक भलाई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि किसी विशेष समूह या हित का। इस प्रकार, सदस्य सभी मुद्दों पर निष्पक्ष विचार करते हुए निष्पक्ष निर्णय लेंगे।

सदस्य सभी बोर्ड सदस्यों का सम्मान करने, उन्हें निर्णय लेने में न्यायसंगत भागीदार मानने, एक समावेशी वातावरण बनाने पर सहमत होते हैं जो सभी सदस्यों का सहयोगी के रूप में स्वागत करता है जो बोर्ड या आयोग के काम को प्रभावित करने की शक्ति साझा करते हैं।

कभी-कभी, नाबालिग या युवा सदस्य लैरीमर काउंटी बोर्डों, आयोगों और कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। सदस्यों को अपने भरोसे की स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमारे युवा समुदाय का सम्मान करना चाहिए। नाबालिगों के साथ बातचीत कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने तक ही सीमित होनी चाहिए, और सदस्यों को आधिकारिक कार्यक्रम, बोर्ड या आयोग की गतिविधियों के बाहर ऐसे नाबालिगों या युवा सदस्यों से संपर्क नहीं करना चाहिए।

सदस्य किसी भी आवश्यक प्रशिक्षण में भाग लेंगे और उन्हें ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है जो प्रभावी ढंग से सेवा करने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है।

सदस्यों को यह ध्यान रखना होगा कि वे एक समिति के एक सदस्य हैं, कि बोर्ड का अधिकार पूरे समूह से आता है, न कि केवल एक सदस्य से, और निर्णय इस प्रकार सर्वसम्मति की प्रकृति में होते हैं। इसलिए, सार्वजनिक रूप से बोलते समय:
एक। सदस्यों को श्रोताओं को याद दिलाना चाहिए कि बोर्ड की कार्रवाइयां सिफारिशें हैं (जब तक कि कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो) और अंतिम कार्रवाई काउंटी आयुक्तों द्वारा की जाएगी। याद रखें कि एक बोर्ड या आयोग के सदस्य के रूप में आपके कार्य और बयान विशेष महत्व रखते हैं, और यदि जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप लैरीमर काउंटी के सर्वोत्तम हितों के लिए हानिकारक स्थिति हो सकती है।
बी। किसी बोर्ड या आयोग के एक व्यक्तिगत सदस्य के रूप में, आपको अपने विचारों या सिफारिशों को बोर्ड या आयोग के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, जब तक कि निकाय के बहुमत ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कार्रवाई को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं किया हो। बोर्ड या आयोग के सदस्य जो सिफारिशें कर रहे हैं या ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं जिन्हें बोर्ड के बहुमत द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, उन्हें यह संकेत देना चाहिए कि वे व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहे हैं और बोर्ड या काउंटी की ओर से नहीं बोल रहे हैं।

सदस्य बोर्ड बैठकों के संचालन से संबंधित सभी लागू राज्य कानूनों, काउंटी नीतियों और अन्य सिद्धांतों का पालन करेंगे।
एक। बोर्ड और आयोग के सदस्यों को कभी-कभी काउंटी कर्मचारियों से गोपनीय जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी का उपयोग बोर्ड या आयोग के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के निजी लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जानकारी का खुलासा करना प्रतिबंधित है यदि कोई उचित व्यक्ति यह मानता है कि खुलासा शहर के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा। गोपनीय या संवेदनशील जानकारी के अनुचित प्रकटीकरण से बोर्ड और आयोग के सदस्यों को नागरिक, आपराधिक या नियामक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
बी। उपहार और उपकार: मानदण्ड (काउंटी के एक अधिकारी के रूप में भाषण या सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए मुआवजा) की स्वीकृति निषिद्ध है। काउंटी के साथ व्यापार करने वाले या काउंटी के साथ व्यापार करने के इच्छुक व्यक्तियों से किसी भी अन्य उपहार या उपकार को स्वीकार करना भी निषिद्ध है यदि उपहार या उपकार को उचित रूप से किसी आधिकारिक निर्णय के मुआवजे के रूप में माना जा सकता है या ऐसा कुछ जो नुकसान पहुंचा सकता है। बोर्ड, आयोग, या समिति के सदस्य की अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में निर्णय की स्वतंत्रता। सदस्यों को कोलोराडो संविधान के अनुच्छेद XXIX, धारा 3 और संबंधित आवश्यकताओं से परिचित होना चाहिए और उनका अनुपालन करना चाहिए।
सी। यदि, किसी बोर्ड या समिति के सदस्य का किसी निर्णय में वित्तीय हित है, जब निर्णय में व्यक्तिगत सदस्य या रिश्तेदार को कुछ अनुमानित, मापने योग्य वित्तीय लाभ शामिल होता है, तो उन्हें हितों के टकराव की घोषणा करनी चाहिए और निर्णय से खुद को अलग करना चाहिए। भले ही किसी सदस्य का किसी निर्णय या सिफ़ारिश में कोई वित्तीय हित न हो, व्यक्तिगत हित भी हितों का टकराव पैदा कर सकता है। व्यक्तिगत हित के लिए परीक्षण यह है कि क्या, एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति के निर्णय में, बोर्ड, आयोग, या समिति के सदस्य को आम जनता द्वारा अनुभव किए गए लाभ या हानि से भिन्न कुछ प्रत्यक्ष और पर्याप्त लाभ या हानि का एहसास होगा या अनुभव होगा।

जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि किसी सहकर्मी ने इस नीति या किसी नैतिक या कानूनी मानकों का उल्लंघन किया है, उन्हें किसी भी अन्य उल्लंघन को होने से रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें सदस्य के साथ बात करना और/या स्टाफ संपर्क को घटना की रिपोर्ट करना शामिल है। यदि यह एक स्टाफ संपर्क है जिसने नैतिक या कानूनी मानकों का उल्लंघन किया है, तो सदस्य संपर्क आयुक्त को रिपोर्ट करेगा। काउंटी प्रबंधक कार्यालय के साथ आयुक्त संपर्क इस प्रकार की स्थितियों को हल करने में सहायता करेगा।

सदस्य जाति, लिंग, पंथ, रंग, धर्म, राष्ट्रीय मूल, आयु, सार्वजनिक सहायता स्थिति, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, अनुभवी स्थिति, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, या संरक्षित किसी अन्य श्रेणी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। कानून द्वारा.

यदि किसी सदस्य को अपने बोर्ड से इस्तीफा देने की आवश्यकता होती है, तो वे व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द लारिमर काउंटी आयुक्त के कार्यालय और बोर्ड संपर्क को सूचित करेंगे और उन्हें इस्तीफे का नोटिस सौंपेंगे।

कभी-कभी काउंटी आयुक्तों के बोर्ड को स्टाफिंग, संसाधनों या अन्य काउंटी चिंताओं के कारण बोर्ड या आयोग के संचालन या बैठक को रद्द करने, पुनर्निर्धारित करने, निलंबित करने या समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है (यदि अन्यथा कानून द्वारा आवश्यक नहीं है)। विशिष्ट परिस्थितियों में यथाशीघ्र सदस्यों को सूचित किया जाएगा।