शेरिफ

लैरीमर काउंटी शेरिफ कार्यालय में अभिगम्यता

विकलांग अधिनियम के तहत अमेरिकियों के तहत नीति की सूचना

अमेरिकन्स विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट (ADA) के अनुसार, Larimer काउंटी विकलांग व्यक्तियों को उचित आवास प्रदान करेगी जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। सेवाओं को कम से कम सात व्यावसायिक दिनों के नोटिस के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है।

सहायक सहायता और सेवाओं के लिए "वॉक-इन" अनुरोधों को संभव सीमा तक सम्मानित किया जाएगा लेकिन यदि अग्रिम सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो यह अनुपलब्ध हो सकता है। 

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एडीए समन्वयक

डिप्टी क्रिस स्मिथ

एडीए समन्वयक

(970) 498-5158

smithca@co.larimer.co.us