लारिमर काउंटी, अमेरिकियों के विकलांगता अधिनियम (एडीए) के शीर्षक II और कोलोराडो के डिजिटल अभिगम्यता कानूनों, हाउस बिल 21-1110 और सीनेट बिल 23-244 के अनुसार सभी कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यदि आप दिव्यांग व्यक्ति हैं और आपको काउंटी सेवा का उपयोग करने या किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उचित सुविधा की आवश्यकता है, या यदि आप सुलभता या दिव्यांगता भेदभाव के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को भरें।
काउंटी के कर्मचारी या नौकरी के आवेदक जो रोजगार में विकलांगता भेदभाव से संबंधित शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, उन्हें इस फॉर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोजगार संबंधी शिकायतों का निपटान काउंटी की कार्मिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।
यदि आपकी चिंता किसी ऐसे व्यवसाय से संबंधित है जो लारिमर काउंटी के स्वामित्व या संचालन में नहीं है (टाइटल III व्यवसाय), तो कृपया सहायता के लिए अमेरिकी न्याय विभाग की एडीए सूचना लाइन से 1-800-514-0301 पर संपर्क करें।
इस फॉर्म का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा सकता है:
काउंटी की किसी बैठक, सेवा या कार्यक्रम के लिए आवास की व्यवस्था का अनुरोध करें
पहुँच संबंधी किसी बाधा या समस्या की रिपोर्ट करें
यदि आपको लगता है कि ADA के तहत आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो शिकायत दर्ज करें।
आपको अपने अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक चिकित्सा जानकारी के अलावा और कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। दी गई सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल आपके अनुरोध का मूल्यांकन करने और उसका जवाब देने के लिए किया जाएगा।
फॉर्म जमा करने के विकल्पों को देखें:
- ऑनलाइन संस्करण पूरा करें पहुँच योग्यता अनुरोध प्रपत्र
- या फिर प्रिंट करके भरें एडीए-शीर्षक-द्वितीय-शिकायत-Form.pdf और यूएस मेल के माध्यम से भेजें:
लैरीमर काउंटी एडीए समन्वयक
200 वेस्ट ओक स्ट्रीट, सुइट 4000
पीओ बॉक्स 1190
फोर्ट कॉलिन्स, CO 80522-1190
