2004 में, कोलोराडो स्टेट सीनेटर स्टीव जॉनसन (R-Larimer काउंटी) और राज्य प्रतिनिधि बॉब मैकक्लुस्की (R-Larimer काउंटी) ने सीनेट बिल 153 (SB 153) पेश किया। SB 153 ने कोलोराडो में चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्रों के उपयोग की अनुमति देने वाला कानूनी ढांचा स्थापित किया। 2004 में कोलोराडो के गवर्नर बिल ओवेन्स द्वारा बिल पर हस्ताक्षर किए गए थे। एसबी 153 की मुख्य विशेषताएं में शामिल हैं:

  • "मतदान केंद्रों" को औपचारिक रूप से परिभाषित करना
  • मतदान केंद्रों को लागू करने वाली काउंटियों के लिए काउंटी आयुक्तों के अधिकार की स्थापना करना
  • मतदाता सूचना प्रसारित करने के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता
  • मतदाता आबादी के आधार पर आवश्यकताओं को निर्धारित करना
  • प्रमुख और छोटे राजनीतिक दलों के परामर्श की आवश्यकता है
  • यह अपेक्षा करना कि किसी काउंटी द्वारा मतदान केंद्रों का पायलट प्रयोग आम चुनाव में नहीं होता है
  • परिसर-विशिष्ट रिपोर्टिंग की आवश्यकता है

सीनेट विधेयक 153 का पूर्ण पाठ संस्करण

विकलांग अधिनियम के अमेरिकियों के अनुसार (ADA), Larimer काउंटी सहायता की आवश्यकता वाले अक्षमता वाले योग्य व्यक्तियों को उचित आवास प्रदान करेगी। सेवाओं को कम से कम सात व्यावसायिक दिनों के नोटिस के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। कृपया हमें पर ईमेल करें चुनाव@larimer.gov या 970-498-7820 या रिले कोलोराडो 711 पर कॉल करके। सहायक सहायता और सेवाओं के लिए "वॉक-इन" अनुरोधों को संभव सीमा तक सम्मानित किया जाएगा लेकिन यदि अग्रिम सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो यह अनुपलब्ध हो सकता है।