के लिए लैरीमर काउंटी हॉलिंग लाइसेंस अध्यादेश 1991-1, निम्नलिखित व्यक्तियों या संस्थाओं को अपशिष्ट हाउलर वार्षिक परिचालन लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है: 

  1. एक नागरिक, समुदाय, परोपकारी या धर्मार्थ गैर-लाभकारी संगठन जो केवल एक नागरिक, परोपकारी या धर्मार्थ गतिविधि के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से संसाधनों की वसूली के लिए सामग्री एकत्र करता है, परिवहन करता है और विपणन करता है; 
  2. एक व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पादित अपशिष्ट या पुनरावर्तनीय सामग्रियों का परिवहन करता है; 
  3. एक संपत्ति का मालिक या उसका एजेंट जो ऐसे मालिक की संपत्ति पर किरायेदार द्वारा छोड़े गए कचरे या पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का परिवहन करता है, जब तक कि संपत्ति का मालिक नियमित या निरंतर आधार पर किरायेदारों के मुआवजे के लिए कचरा संग्रह सेवा प्रदान नहीं करता है; 
  4. एक विध्वंस या निर्माण ठेकेदार या लैंडस्कैपर जो ऐसे व्यवसाय के दौरान कचरे का उत्पादन और परिवहन करता है, जहां उत्पादित कचरा ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जा रहे विशेष विध्वंस या निर्माण कार्य के लिए प्रासंगिक है।