एक पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, वयोवृद्ध की पात्रता सत्यापित की जाएगी। उसकी विशिष्ट स्थिति के आधार पर, उसे निम्नलिखित प्राथमिकता समूहों में से एक को सौंपा जाएगा। प्राथमिकता समूह 1 से 8 तक होते हैं, प्राथमिकता समूह 1 सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्राथमिकता समूह 8 सबसे कम है।

प्राथमिकता समूह 1

  • सेवा से जुड़े विकलांगों वाले वयोवृद्धों को 50% या अधिक अक्षमता का दर्जा दिया गया
  • वीए सेवा से जुड़ी शर्तों के कारण वीए द्वारा निर्धारित वयोवृद्ध बेरोजगार हैं

प्राथमिकता समूह 2

  • वीए सेवा से जुड़ी अक्षमताओं वाले वयोवृद्धों को 30% या 40% अक्षमता का दर्जा दिया गया

प्राथमिकता समूह 3

  • वयोवृद्ध जो पूर्व POW हैं
  • वयोवृद्धों को पर्पल हार्ट मेडल से सम्मानित किया गया
  • वयोवृद्ध जिनका निर्वहन एक विकलांगता के लिए था जो कर्तव्य की पंक्ति में था या बढ़ गया था
  • वीए सेवा से जुड़ी अक्षमताओं वाले वयोवृद्धों को 10% या 20% अक्षमता का दर्जा दिया गया
  • वयोवृद्धों को शीर्षक 38, यूएससी, धारा 1151 के तहत विशेष योग्यता वर्गीकरण से सम्मानित किया गया, "उपचार या व्यावसायिक पुनर्वास द्वारा अक्षम व्यक्तियों के लिए लाभ"

प्राथमिकता समूह 4

  • वयोवृद्ध जो वीए सहायता और उपस्थिति या हाउसबाउंड लाभ प्राप्त कर रहे हैं
  • वयोवृद्ध जिन्हें वीए द्वारा विपत्तिपूर्ण रूप से विकलांग होने के लिए निर्धारित किया गया है

प्राथमिकता समूह 5

  • गैर-सेवा से जुड़े वयोवृद्ध और गैर-क्षतिपूर्ति सेवा से जुड़े वयोवृद्ध 0% विकलांग हैं जिनकी वार्षिक आय और निवल मूल्य स्थापित वीए मीन्स टेस्ट थ्रेसहोल्ड से कम है
  • वीए पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले वयोवृद्ध
  • वयोवृद्ध मेडिकेड लाभ के लिए पात्र हैं

प्राथमिकता समूह 6

  • प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गज
  • मुआवजा योग्य 0% सेवा से जुड़े वयोवृद्ध
  • वायुमंडलीय परीक्षण के दौरान या हिरोशिमा और नागासाकी के कब्जे के दौरान वयोवृद्ध आयनकारी विकिरण के संपर्क में आए
  • प्रोजेक्ट 112/एसएचएडी प्रतिभागी
  • 11 नवंबर, 1998 के बाद थिएटर ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशंस में काम करने वाले वेटरनर्स इस प्रकार हैं:
    • 28 जनवरी, 2003 को या उसके बाद सक्रिय कर्तव्य से छुट्टी पाने वाले वयोवृद्ध, जिन्हें 28 जनवरी, 2008 को नामांकित किया गया था, और वयोवृद्ध जो 28 जनवरी, 2008 के बाद पांच साल के लिए नामांकन के लिए आवेदन करते हैं, छुट्टी के बाद
    • 28 जनवरी, 2003 से पहले सक्रिय कर्तव्य से छुट्टी पाने वाले वयोवृद्ध, जो 28 जनवरी, 2008 के बाद 27 जनवरी, 2011 तक नामांकन के लिए आवेदन करते हैं

प्राथमिकता समूह 7

  • वीए राष्ट्रीय आय सीमा से अधिक आय और/या निवल मूल्य वाले वयोवृद्ध और भौगोलिक आय सीमा से कम आय जो प्रतिपूर्ति भुगतान करने के लिए सहमत हैं

प्राथमिकता समूह 8

  • वीए राष्ट्रीय आय सीमा और भौगोलिक आय सीमा से अधिक आय और/या निवल मूल्य वाले वयोवृद्ध जो भुगतान करने के लिए सहमत हैं
    • उप-प्राथमिकता a: गैर-क्षतिपूर्ति योग्य 0% सेवा से जुड़े वयोवृद्ध 16 जनवरी, 2003 को नामांकित हुए, और जो उस तिथि के बाद से नामांकित हैं
    • उप-प्राथमिकता c: सेवा से जुड़े गैर-सेवा से जुड़े वयोवृद्ध 16 जनवरी, 2003 को नामांकित हुए, और जो उस तिथि के बाद से नामांकित हैं
    • उप-प्राथमिकता ई: 0 जनवरी, 16 के बाद नामांकन के लिए आवेदन करने वाले गैर-क्षतिपूर्ति योग्य 2003% सेवा से जुड़े वयोवृद्ध
    • उप-प्राथमिकता जी: 16 जनवरी, 2003 के बाद नामांकन के लिए आवेदन करने वाले गैर-सेवा से जुड़े वयोवृद्ध