डीटीए

1992 में, कोलोराडो के मतदाताओं ने हिंसक अपराध के पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर विशिष्ट अधिकार देते हुए कोलोराडो संविधान में एक संशोधन पारित किया। पीड़ित अधिकार अधिनियम (सीआरएस 24-4.1-301) की विधायी घोषणा में कहा गया है:

महासभा एतद्द्वारा पाती है और घोषणा करती है कि इस राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली की सामान्य प्रभावशीलता और भलाई के लिए राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपराधों के पीड़ितों और गवाहों का पूर्ण और स्वैच्छिक सहयोग आवश्यक है। इसलिए, इस भाग 3 का आशय यह सुनिश्चित करना है कि अपराधों के सभी पीड़ितों और गवाहों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों और न्यायाधीशों द्वारा सम्मानित और संरक्षित किया जाता है, जो कि आपराधिक प्रतिवादियों की सुरक्षा से कम नहीं है।

जबकि पीड़ितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि ये अधिकार अभियुक्तों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करें।

जिला अटॉर्नी और सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि पीड़ितों को सूचित किया जाए, प्रासंगिक होने पर उनकी बात सुनी जाए और आपराधिक न्याय प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण चरणों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। पीड़ितों के अधिकारों से संबंधित अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक देखें, या हमारे कार्यालय (970) 498-7200 पर संपर्क करें।

कोलोराडो संशोधित क़ानून

गैर-अंग्रेजी संसाधन

अपने अधिकारों को लागू करना

यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आपको स्थानीय स्तर पर अनुपालन की कोशिश करनी चाहिए:

जिला अटॉर्नी कार्यालय 
पीड़ित/गवाह कार्यक्रम निदेशक 
201 लापोर्टे एवेन्यू, सुइट 200 
फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 80521-2763 
(970) 498-7200

यदि आपके अधिकार प्राप्त करने के सभी स्थानीय प्रयास विफल हो जाते हैं, तो आप समन्वय समिति से सहायता का अनुरोध कर सकते हैं:

सार्वजनिक सुरक्षा के कोलोराडो विभाग 
आपराधिक न्याय विभाग 
700 किपलिंग स्ट्रीट, सुइट 1000 
डेनवर, सीओ 80215-4442 
(888) 282-1080 
पीड़ितों के कार्यक्रमों के लिए कार्यालय