जिला अटार्नी

1992 में, कोलोराडो के मतदाताओं ने हिंसक अपराध के पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर विशिष्ट अधिकार देते हुए कोलोराडो संविधान में एक संशोधन पारित किया। पीड़ित अधिकार अधिनियम (सीआरएस 24-4.1-301) की विधायी घोषणा में कहा गया है:

महासभा एतद्द्वारा पाती है और घोषणा करती है कि इस राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली की सामान्य प्रभावशीलता और भलाई के लिए राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अपराधों के पीड़ितों और गवाहों का पूर्ण और स्वैच्छिक सहयोग आवश्यक है। इसलिए, इस भाग 3 का आशय यह सुनिश्चित करना है कि अपराधों के सभी पीड़ितों और गवाहों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों और न्यायाधीशों द्वारा सम्मानित और संरक्षित किया जाता है, जो कि आपराधिक प्रतिवादियों की सुरक्षा से कम नहीं है।

जबकि हम पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अदालत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अधिकार आरोपियों के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें।

जिला अटॉर्नी और कर्मचारी पीड़ितों को सूचित रखने, आवश्यकता पड़ने पर उनकी बात सुनने की अनुमति देने और आपराधिक न्याय प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण चरणों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन काम करते हैं। पीड़ितों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक देखें या हमारे कार्यालय (970) 498-7200 पर संपर्क करें।

कोलोराडो संशोधित क़ानून

गैर-अंग्रेजी संसाधन

अपने अधिकारों को लागू करना

यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आपको स्थानीय स्तर पर अनुपालन की कोशिश करनी चाहिए:

जिला अटॉर्नी कार्यालय 
पीड़ित/गवाह कार्यक्रम निदेशक 
201 लापोर्टे एवेन्यू, सुइट 200 
फोर्ट कॉलिन्स, सीओ 80521-2763 
(970) 498-7200

यदि आपके अधिकार प्राप्त करने के सभी स्थानीय प्रयास विफल हो जाते हैं, तो आप समन्वय समिति से सहायता का अनुरोध कर सकते हैं:

सार्वजनिक सुरक्षा के कोलोराडो विभाग 
आपराधिक न्याय विभाग 
700 किपलिंग स्ट्रीट, सुइट 1000 
डेनवर, सीओ 80215-4442 
(888) 282-1080 
पीड़ितों के कार्यक्रमों के लिए कार्यालय