ग्रामीण भूमि योजनाओं (लारीमर काउंटी लैंड यूज कोड की धारा 12.5) को छोड़कर, अनुमोदित परियोजना से जुड़े किसी भी सुधार को शुरू करने से पहले एक विकास निर्माण परमिट (डीसीपी) की आवश्यकता होती है। इस परमिट को जारी करने से पहले, आवेदक को हमारे विभाग के साथ एक विकास निर्माण परमिट बैठक निर्धारित करनी चाहिए। परमिट का शुल्क कार्यक्रम विकास निर्माण परमिट पर सूचीबद्ध है और प्रस्तावित इकाइयों की संख्या और प्रकार पर आधारित है।

लैरीमर काउंटी इंजीनियरिंग विभाग के पास यह सुनिश्चित करने में सहायता के लिए एक विकास निर्माण परमिट (डीसीपी) है कि विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जाता है और लैरीमर काउंटी के डिजाइन मानकों और विशिष्टताओं को पूरा करता है। लारिमर काउंटी में विकास संबंधी सुधारों की निर्माण प्रक्रिया का समन्वय करने और परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सुधारों को पर्याप्त रूप से पूरा करने का आश्वासन देने के लिए एक डीसीपी की आवश्यकता होती है। परमिट का उपयोग वारंटी अवधि और वारंटी संपार्श्विक की अंतिम रिहाई को प्रशासित करने के लिए भी किया जाता है। परमिट आम ​​तौर पर डीसीपी समन्वय बैठक के दौरान भरा और जमा किया जाता है।

ग्रामीण भूमि योजनाओं को छोड़कर, अनुमोदित परियोजना से जुड़े किसी भी सुधार के प्रारंभ से पहले एक विकास निर्माण परमिट (डीसीपी) की आवश्यकता होती है ("Larimer काउंटी भूमि उपयोग संहिता की धारा 12.5")। भूमि उपयोग आवेदन समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढाँचे में सुधार के निर्माण के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। विशिष्ट भूमि उपयोग आवेदन समीक्षाओं में भूमि विभाजन (संरक्षण विकास, नियोजित भूमि प्रभाग, उपखंड, आदि) शामिल हैं। , वाणिज्यिक विकास (साइट प्लान), रीज़ोनिंग अनुरोध, और प्रस्तावित सार्वजनिक परियोजनाएँ।

लैरीमर काउंटी इंजीनियरिंग विभाग निम्नलिखित सभी चरणों के पूरा होने के बाद एक विकास निर्माण परमिट जारी करेगा:

  • विकास ने उपयुक्त भूमि उपयोग आवेदन समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसका मतलब यह है कि काउंटी आयुक्तों के बोर्ड ने भूमि विभाजनों के लिए अंतिम पट्ट/योजनाओं को मंजूरी दे दी है और उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं या काउंटी कर्मचारियों ने वाणिज्यिक विकास (साइट योजनाओं) के लिए अंतिम योजनाओं और रिपोर्टों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
  • प्लैट लैरीमर काउंटी क्लर्क एंड रिकॉर्डर के पास रिकॉर्ड किया गया है।
  • इंजीनियरिंग विभाग ने निर्माण योजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • विकास समझौता, यदि आवश्यक हो, निष्पादित किया गया है।
  • निर्माण संपार्श्विक (आमतौर पर कुल लागत का 115%) को बरकरार रखा गया है।

उपरोक्त चरणों के अलावा, ए विकास निर्माण समन्वय बैठक विकास निर्माण परमिट जारी करने से पहले सभी परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। बैठक काउंटी इंजीनियरिंग स्टाफ द्वारा निर्धारित की जाती है और यह आम तौर पर काउंटी इंजीनियरिंग कार्यालयों में आयोजित की जाती है। इस बैठक में आम तौर पर निम्नलिखित लोगों की आवश्यकता होती है:

  • डेवलपर और/या परियोजना प्रबंधक
  • साइट और तूफान जल निकासी सुधार को प्रमाणित करने वाले पेशेवर इंजीनियर
  • गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री परीक्षण करने और प्रमाणित करने वाले पेशेवर इंजीनियर
  • सामान्य ठेकेदार और प्रमुख उप-ठेकेदार
  • परमिट जारी होने के 60 दिनों के भीतर काम शुरू होना चाहिए।
  • निर्माण के दौरान, आवेदक द्वारा किराए पर लिए गए पेशेवर इंजीनियरों और काउंटी इंजीनियरिंग निरीक्षक दोनों द्वारा परियोजना का निरीक्षण किया जाएगा। आवेदक द्वारा किराए पर लिए गए पेशेवर इंजीनियरों को सामग्री परीक्षण परिणामों सहित कार्य के सभी पहलुओं की समीक्षा करनी चाहिए। विकास निर्माण निरीक्षण और अधिसूचना मैट्रिक्स काउंटी निरीक्षक द्वारा समीक्षा किए जाने वाले सामग्री परीक्षण परिणामों और काउंटी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य मदों को रेखांकित करने वाली एक मार्गदर्शिका है।
  • प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सूचीबद्ध समापन तिथि तक कार्य पूरा किया जाना चाहिए।
  • एक बार जब सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाते हैं और विकास के अन्य सभी दायित्व पूरे हो जाते हैं, तो परियोजना 2 साल की वारंटी अवधि में प्रवेश करने के योग्य हो जाती है। 2 साल की वारंटी अवधि के दौरान विकास में किसी भी या सभी सुधारों को बनाए रखने, मरम्मत करने और बदलने के लिए डेवलपर पूरी तरह से जिम्मेदार है।
  • 2-वर्ष की वारंटी अवधि के अंत में काउंटी परियोजना सुधारों का पुनर्निरीक्षण करेगी। डेवलपर रखरखाव, मरम्मत और पाई गई किसी भी कमी के प्रतिस्थापन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। एक बार सभी कमियों को दूर करने के बाद, विकास निर्माण परमिट बंद कर दिया जाएगा।

विकलांग अधिनियम (एडीए) के साथ अमेरिकी
अमेरिकन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट (एडीए) के अनुसार, लैरीमर काउंटी योग्य विकलांग व्यक्तियों को उचित आवास प्रदान करेगा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। सेवाओं को कम से कम सात व्यावसायिक दिनों के नोटिस के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। कृपया हमें पर ईमेल करें eng-general@co.larimer.co.us या फोन करके (970) 498-5700 या रिले कोलोराडो 711। सहायक सहायता और सेवाओं के लिए "वॉक-इन" अनुरोधों को संभव सीमा तक सम्मानित किया जाएगा लेकिन यदि अग्रिम सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो यह अनुपलब्ध हो सकता है।
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विकास समीक्षा

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(970) 498-5701
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