ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी!

नागरिक स्व-सेवा पोर्टल के माध्यम से जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध होगी। यह कब उपयोग के लिए तैयार होगी, इस बारे में अपडेट के लिए बने रहें।

विकास निर्माण परमिट (डीसीपी) एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसी परियोजना को योजना से वास्तविक निर्माण तक ले जाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इसमें शामिल सभी लोग परियोजना की योजनाओं, लक्ष्यों और समयसीमा को जानते हों। परमिट लोगों को आवश्यक निर्माण नियमों, किसी भी अन्य आवश्यक परमिट और परियोजना समाप्त होने पर क्या करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने का अवसर भी देता है।

इसकी जरूरत किसे है?

लारिमर काउंटी नियोजन प्रक्रिया से गुज़रे किसी भी विकास के लिए कोई भी सुधार शुरू करने से पहले डीसीपी की आवश्यकता होती है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक है, जैसे:

• भूमि विभाजन (जैसे संरक्षण विकास, नियोजित भूमि विभाजन, उपविभाग)    
• साइट योजनाएँ (जैसे वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास)    
• सार्वजनिक परियोजनाएँ (जैसे स्कूल, सरकारी भवन और मनोरंजन क्षेत्र)

महत्वपूर्ण: विकास निर्माण परमिट (डीसीपी) ग्रेडिंग, ड्रेनेज, सड़क और उपयोगिताओं जैसे भूमि सुधारों के लिए है। यह भवन संरचनाओं को कवर नहीं करता है। इमारतों का निर्माण करने के लिए, आपको लैरीमर काउंटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से एक अलग बिल्डिंग परमिट की आवश्यकता होती है।

यह कब जारी किया जाता है?
विकास निर्माण परमिट प्राप्त करने के चरणों को रेखांकित करने वाला प्रवाह चार्ट।

लारिमर काउंटी इंजीनियरिंग विभाग निम्नलिखित सभी कदम उठाने के बाद विकास निर्माण परमिट जारी करेगा:

• विकास ने तकनीकी समीक्षा प्रक्रिया और आवश्यक भूमि उपयोग आवेदन समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया दोनों को पूरा कर लिया है।

• इंजीनियरिंग विभाग ने निर्माण योजनाओं पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

• विकास समझौते या जल निकासी समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तथा आवश्यक संपार्श्विक उपलब्ध करा दिया गया है।

• डेवलपर ने आवश्यक राज्य वर्षा जल परमिट, बाढ़ क्षेत्र विकास परमिट, तथा पहुंच, उपयोगिताओं या मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) में किसी अन्य कार्य के लिए परमिट प्राप्त कर लिया है।

• डेवलपर ने परियोजना के निष्कर्षों और समाधान या साइट योजना अनुमोदन दस्तावेजों में सूचीबद्ध सभी पूर्व-निर्माण अनुमोदन शर्तों को पूरा किया है।

ऊपर बताए गए चरणों के अलावा, विकास निर्माण परमिट जारी किए जाने से पहले विकास निर्माण समन्वय बैठक आयोजित की जानी चाहिए। यह बैठक काउंटी इंजीनियरिंग स्टाफ द्वारा निर्धारित की जाती है और आमतौर पर काउंटी इंजीनियरिंग कार्यालयों में होती है। इस बैठक में आमतौर पर निम्नलिखित लोगों को शामिल होना आवश्यक है:

• डेवलपर और/या प्रोजेक्ट मैनेजर    
• पेशेवर इंजीनियर साइट और तूफान जल निकासी सुधारों को प्रमाणित करते हैं    
• गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री परीक्षण करने और प्रमाणित करने वाला पेशेवर इंजीनियर    
• सामान्य ठेकेदार और प्रमुख उप-ठेकेदार

अपना आवेदन आरंभ करने के लिए कृपया ईमेल लारिमर काउंटी इंजीनियरिंग की विकास समीक्षा टीम।

विकास निर्माण परमिट शुल्क    
 

इकाई प्रकारप्रति यूनिट शुल्क
अकेला परिवार$420.88
द्वैध$210.44
बहु परिवार$210.44
वाणिज्यिक/औद्योगिक - शहरी$1,578.30
वाणिज्यिक/औद्योगिक - ग्रामीण$789.15

निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण

विकास निर्माण परमिट (डी.सी.पी.) के तहत कार्य परमिट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर शुरू हो जाना चाहिए, तथा सभी कार्य डी.सी.पी. पर सूचीबद्ध तिथि तक समाप्त हो जाने चाहिए।

निर्माण के दौरान, परियोजना का निरीक्षण आवेदक के नियुक्त पेशेवर इंजीनियरों और काउंटी इंजीनियरिंग निरीक्षक दोनों द्वारा किया जाएगा। आवेदक की इंजीनियरिंग टीम सामग्री परीक्षण परिणामों सहित कार्य के सभी पहलुओं की समीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन के लिए जिम्मेदार है। निर्माण के दौरान सभी परीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण नोट और संबंधित दस्तावेज़ काउंटी को भेजे जाने चाहिए।

यदि लैरीमर काउंटी निरीक्षण स्टाफ की आवश्यकता है, निरीक्षण और अधिसूचना मैट्रिक्स इसका अनुसरण होना चाहिए।

एक बार जब सभी निर्माण कार्य समाप्त हो जाते हैं और डेवलपर ने अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, तो परियोजना 2 साल की वारंटी अवधि में प्रवेश करती है। इस समय के दौरान, डेवलपर को किसी भी मरम्मत, रखरखाव या प्रतिस्थापन की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए।

2 साल की वारंटी अवधि के अंत में, काउंटी परियोजना सुधारों का फिर से निरीक्षण करेगी और यदि कोई कमी पाई जाती है तो एक पंच सूची बनाएगी। डेवलपर किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है। एक बार सभी कमियों का समाधान हो जाने के बाद, विकास निर्माण परमिट बंद कर दिया जाएगा।

अन्य संबंधित परमिट:

• बाढ़ मैदान विकास परमिट 
• प्रवेश परमिट 
• आरओडब्ल्यू निर्माण या उपयोगिता परमिट 
• भूमि व्यवधान परमिट (जल्द ही आ रहा है) 
• बिल्डिंग परमिट 
 

इंजीनियरिंग विभाग - विकास समीक्षा

Attn विकास समीक्षा
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